अपराध
32 लाख रूपये की छलपूर्वक धोखाधड़ी करने वाला आरोपी विवेक बेलवाला को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर किया गिरफ्तार
राजनांदगांव। प्रार्थी दीपक तोतवानी पिता स्व. मोतीलाल तोतवाली, उम्र-31 वर्ष, निवासी-लालबाग, सिंधी कॉलोनी, गली नंबर-3 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर आवेदक के कथन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन से यह पाया गया कि अनावेदक विवेक बेलावाल पिता हर्षद बेलावाल, निवासी-कामठी लाईन, राजनांदगांव ने स्थानीय उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ स्थाई लिज पर आबंटित परिसर इंडट्रियल एरिया राजनांदगांव में स्थित है, जिसमें बेलसंस इंटर प्राईजेस के नाम पर अनावेदक विवेक बेलावाल व्यावसाय संचालित कर रहा था, जिसका कुल रकबा 4025 वर्गफिट है को अनावेदक बैंक में बंधक होने की स्थिति में आवेदक को विक्रय करने का सौदा कर बैंक से व्यावसायिक परिसर को ऋण मुक्त कराने का व बैंक को देने वाली देय राशि के संबंध में सेटलमेंट कार्यवाही चलने की ईकरारनामा में उल्लेखित कर आवेदक से कुल 32,00000 रूपये लेकर दिनांक 17.03.2021 को विक्रय पक्का सौदा कब्जा सहित एवं मुख्त्यारनामा लेख किया, किन्तु ईकरारनामा पक्का सौदा तथा मुख्त्यारनामा विलेख के अनुरूप अनावेदक द्वारा बैंक में ऋण अदायगी नहीं किया, जिसके फलस्वरूप बैंक के द्वारा सौदाकृत व्यावसायिक भूखंड एवं उसमें बने शेड को नीलामी कर दिया गया। इस तरह अनावेदक विवेक बेलावाल के द्वारा आवेदक दिपक तोतवानी से प्रथम दृष्टिया 32,00000 रूपये छलपूर्वक प्राप्त कर धोखाधड़ी करना पाया जाना जो अपराध धारा 420 भादंवि का घटित होना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामला पंजीबद्ध होने के बाद पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र नायक के दिशा निर्देश पर निरीक्षक एमन साहू थाना प्रभारी बसंतपुर के नेतृत्व में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम तैयार कर पता-तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी रायपुर में है कि सूचना मिलने पर तत्काल गठित टीम को रवाना कर आरोपी बेलसन्स इंटरप्राइजेस के प्रोपाइटर विवेक बेलवाला पिता स्व. हर्षद बेलावाडा, निवासी कामठी लाईन, वार्ड नंबर-27, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव को पुलिस हिरासत मे लेकर थाना बसंतपुर लाकर पुछताछ किया गया, जिसने अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मान. न्यायालय में रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, बी-9 पेट्रोलिंग आरक्षक प्रवीण मेश्राम की भूमिका सराहनीय रही।
अपराध
महाराष्ट्र निर्मित अवैध शराब का परिवहन कर रहा बुजुर्ग गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और 40 पौवा शराब जप्त
गैंदाटोला। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गैंदाटोला पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र निर्मित अवैध शराब का परिवहन कर रहे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से शराब और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं सीएसपी श्रीमती मंजूलता बाज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी गैंदाटोला राजेश साहू के नेतृत्व में असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार 13 जुलाई को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर अवैध शराब लेकर ग्राम फाफामार से गैंदाटोला की ओर आ रहा है।
नाकाबंदी कर बैग से बरामद की शराब
मुखबिर की सूचना पर मुस्तैद हुई पुलिस टीम ने फाफामार और गैंदाटोला के बीच रास्ते पर घेराबंदी कर नाकाबंदी की। इस दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम अशोक रामटेके (65 वर्ष), निवासी ग्राम भंडारीभरदा (थाना डोंगरगांव) बताया। पुलिस ने जब उसके पास रखे काले रंग के बैग की तलाशी ली, तो उसके भीतर से महाराष्ट्र निर्मित ‘प्रीमियम डीलक्ष सुपर संतरा’ देशी शराब के 40 पौवे बरामद हुए।
दस्तावेज नहीं पेश करने पर हुई गिरफ्तारी
शराब रखने और उसके परिवहन के संबंध में जब पुलिस ने आरोपी को नोटिस देकर वैध दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। आरोपी का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दंडनीय होने के कारण पुलिस ने मौके पर गवाहों के समक्ष 7.200 लीटर शराब (कीमत ₹3,200) और प्रयुक्त पैशन प्रो मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 जेड 5987 (कीमत ₹15,000) समेत कुल ₹18,200 का मसरूका जप्त किया।
पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस पूरी कार्रवाई में गैंदाटोला थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार साहू, सहायक उपनिरीक्षक मेघनाथ सिन्हा, आरक्षक नरेश प्रधान और आरक्षक राकेश साहू का विशेष योगदान रहा।
अपराध
बलेनो कार से अवैध शराब का परिवहन करते दो कोचिए गिरफ्तार
डोंगरगांव। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा अवैध शराब की तस्करी और अवैध क्रय-विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान के तहत डोंगरगांव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने तिगाला पेट्रोल पंप (कुमर्दा) के पास घेराबंदी कर बलेनो कार से अवैध शराब का परिवहन कर रहे दो कोचियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, रविवार 12 जुलाई को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि डोंगरगांव निवासी दो युवक कार से अवैध रूप से शराब का परिवहन कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में डोंगरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने तत्काल एक विशेष टीम गठित कर तस्दीक के लिए रवाना किया।
पेट्रोल पंप के पास घेराबंदी कर पकड़ा
मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कुमर्दा स्थित तिगाला पेट्रोल पंप के पास मोर्चा संभाला। इस दौरान संदिग्ध बलेनो कार (क्रमांक सीजी 08 ए डब्ल्यू 5072) के वहां पहुंचते ही पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोक लिया। कार की तलाशी लेने पर उसमें से छत्तीसगढ़ निर्मित 100 पौवा देशी सुपर 36 प्लेन शराब (लगभग दो पेटी) बरामद हुई। वाहन में सवार युवकों से शराब परिवहन के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वे कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके।
जप्त सामान और गिरफ्तार आरोपी
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ₹8,000 मूल्य की अवैध शराब और परिवहन में प्रयुक्त बलेनो कार (कीमत करीब 3 लाख रुपए) समेत कुल ₹3,08,000 का मसरूका जप्त किया है। पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
लीला शंकर यादव (32 वर्ष), पिता चंद्रशेखर यादव, निवासी वार्ड नंबर 06, डोंगरगांव।
अंकेश पटेल (25 वर्ष), पिता स्व. दुर्योधन पटेल, निवासी वार्ड नंबर 12, मटिया डोंगरगांव।
आरोपियों का यह कृत्य छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत दंडनीय होने के कारण पुलिस ने गवाहों के समक्ष शराब और वाहन को विधिवत जप्त कर अपराध क्रमांक 252/2026 पंजीबद्ध किया है। इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी आशीर्वाद राहटगांवकर, सहायक उप निरीक्षक अनिल यादव, पीएसआई सागर सिंह राजपूत, आरक्षक चंद्रकांत सोनी और मोहन साहू की भूमिका सराहनीय रही।
अपराध
विवाहिता की न्यूड फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रयुक्त आईफोन जब्त
राजनांदगांव। सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को बदनाम और प्रताड़ित करने वाले तत्वों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक विवाहिता की न्यूड (अश्लील) फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल करने और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कीमती आईफोन (एप्पल मोबाइल) भी जब्त किया गया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
इंस्टाग्राम पर पति और रिश्तेदारों को भेजी तस्वीरें
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 26 जून 2026 को थाना सिटी कोतवाली आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि गौरी नगर निवासी शेख अरबाज नामक युवक ने 15 मई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी न्यूड तस्वीरें उसके पति और अन्य परिचितों को भेजकर वायरल कर दीं। जब पीड़िता के पति ने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया और आरोपी को समझाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।
शिकातय के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 323/2026, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78, 351(3) और आईटी एक्ट की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, जुर्म कबूला
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, एएसपी कीर्तन राठौर एवं सीएसपी अलेक्जेण्डर किरों के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी की तकनीकी लोकेशन और मुखबिरों की सूचना पर घेराबंदी कर आज, 2 जुलाई 2026 को आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की प्रोफाइल
नाम: शेख अरबाज (22 वर्ष), पिता शेख ईशाक।
निवासी: गौरी नगर, महादेव नगर (वार्ड नंबर 14), ओ.पी. चिखली, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव।
न्यायालय ने भेजा जेल
पुलिस ने आरोपी शेख अरबाज के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में रहे शामिल:
साइबर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े इस मामले को सुलझाने में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) नंदनी ठाकुर और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
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