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राजनांदगांव

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने गणेश विसर्जन के मद्देनजर गणेशोत्सव समिति एवं शहर के विभिन्न गणेश पंडाल से निकलने वाली झांकी के सदस्य, डीजे एवं साऊण्ड सिस्टम संचालकों की ली बैठक

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राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में गणेश विसर्जन के मद्देनजर गणेशोत्सव समिति, शहर के विभिन्न गणेश पंडाल से निकलने वाली झांकी के सदस्य, डीजे एवं साऊण्ड सिस्टम संचालकों की बैठक ली। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि राजनांदगांव जिला हॉकी और झांकी के लिए प्रसिद्ध है और लगभग 86 वर्ष पहले से यहां झांकी की परंपरा एवं संस्कृति रही है। उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण के दृष्टिगत उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है। आदेश में यह स्पष्ट है कि डीजे के माध्यम से अत्यधिक ध्वनि होने पर आम जनता को परेशानी होती है, जिसके लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है। विभिन्न राज्यों में ध्वनि प्रदूषण के कारण मृत्यु हुई है। बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आम जनता से भी झांकी के दौरान बजाए जाने वाले डीजे के दुष्प्रभाव के संबंध में फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना हम सभी का दायित्व है। निर्देशों के अनुरूप 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की अवमानना का प्रकरण बनने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए दो माह पहले से ही लगातार बैठक ली जा रही है। हमें आम जनता की भावना का सम्मान करते हुए न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा। कलेक्टर ने कहा कि झांकी निकालने वाले सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारी शपथ पत्र देंगे कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे। डीजे नहीं लगाने वाली झांकी भी अनुमति प्राप्त करेंगे।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि राजनांदगांव शहर हमारा है तथा यहां हॉकी और झांकी की परंपरा आजादी के पहले से चली आ रही है। देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने जनसामान्य को आजादी के लिए प्रेरित करने हेतु गणेश की झांकी प्रारंभ की थी। लेकिन पिछले कुछ समय से डीजे, लाऊडस्पीकर, साऊण्ड सिस्टम से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। डीजे, एम्पलीफायर एवं बुफर से आम जनता को तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कि शहर के लिए परंपरा हमें ही बनानी है। गणेश झांकी के दौरान उतनी ही ध्वनि होनी चाहिए, जिससे आम नागरिक को दिक्कत नहीं हो। जनसामान्य की यह मांग है तथा उच्चतम न्यायालय ने ध्वनि के लिए एक सीमा तय कर दी है। गणेश झांकी शहर का गौरव है और इससे लोगों का जुड़ाव है। अच्छी बातों की परंपरा बननी चाहिए और इसकी एक शुरूआत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 55 डेसीबल से अधिक ध्वनि होने पर उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए सभी डीजे संचालक नियमों के अंतर्गत रहते हुए ध्वनि के निर्धारित मापदण्ड का पालन करेंगे।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन पर साऊण्ड बाक्स नहीं बजे। वाहन में साऊण्ड बाक्स मिलने पर साऊण्ड बाक्स जब्त कर वाहन का रिकार्ड रखा जाये। जप्त साऊण्ड बाक्स को कलेक्टर के आदेश के बाद ही छोड़ा जाना है। द्वितीय बार पकड़े जाने पर उस वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा तथा उच्च न्यायालय के आदेश बिना उस वाहन को कोई भी नया परमिट जारी नहीं किया जाएगा। नियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित अधिकारी पर अवमानना की कार्रवाई होगी। अवमानना कार्रवाई के संबंध में और डीजे बजने पर जप्त करने, प्रेशर हार्न अथवा मल्टी टोन हार्न लगाने पर एवं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कोर्ट, ऑफिस से 100 मीटर एरियल डिस्टेन्स पर लाऊडस्पीकर बजने पर कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, एसडीएम अतुल विश्वकर्मा एवं अन्य अधिकारी तथा गणेशोत्सव समिति, शहर के विभिन्न गणेश पंडाल से निकलने वाली झांकी के सदस्य, डीजे एवं साऊण्ड सिस्टम संचालक उपस्थित थे।

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अपराध

गैंदाटोला क्षेत्र का शराब कोचिया गिरफ्तार, बाइक और 37 पौवा देसी शराब जब्त

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डोंगरगांव। राजनांदगांव जिले में अवैध शराब की तस्करी और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में डोंगरगांव थाना पुलिस ने करियाटोला से डोंगरगांव की ओर बाइक पर अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे गैंदाटोला क्षेत्र के एक शातिर कोचिए को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में देसी शराब और तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार 28 जून को पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर क्षमता से अधिक शराब लेकर करियाटोला से डोंगरगांव की ओर आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के मंशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में डोंगरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन कर बताए गए मार्ग पर घेराबंदी की और मुखबिर के हुलिए के आधार पर संदेही को रोक लिया।

गुमराह करने की कोशिश, तलाशी में खुली पोल
पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम तोरण लाल धनकर (35 वर्ष), निवासी ग्राम घुपसाल, थाना गैंदाटोला बताया। जब पुलिस टीम ने उसकी और वाहन की तलाशी ली, तो उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस द्वारा शराब परिवहन और बिक्री के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास करता रहा। कोई भी वैध कागजात पेश नहीं करने पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

कुल 52,960 रुपये का माल बरामद
थाना प्रभारी ने बताया कि:
“आरोपी तोरण लाल धनकर के पास से 37 पौवा देसी शराब (शोले ब्रांड, कुल 6.660 बल्क लीटर) कीमती 2960/- रुपये और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही टीवीएस मोटरसाइकिल (क्रमांक सीजी 08 एजी 1253) कीमती 50,000/- रुपये, इस प्रकार कुल 52,960 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ थाना डोंगरगांव में अपराध क्रमांक 218/2026, धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई है।”

कार्रवाई में इनकी रही मुख्य भूमिका
अवैध शराब के खिलाफ की गई इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में डोंगरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, प्रधान आरक्षक डेमन चन्द्राकर, आरक्षक चन्द्रकांत सोनी और आरक्षक ओंकार कुर्रे की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध शराब बेचने और परिवहन करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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अपराध

पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, एक घंटे में आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। बसंतपुर थाना पुलिस ने युवक पर प्राणघातक हमला करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के महज एक घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त धारदार चाकू भी जब्त कर लिया है।

पुलिस के अनुसार 28 जून को ग्राम मोहड़ में दीपक चंद्राकर पर धारदार चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली थी। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

घायल दीपक चंद्राकर ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। त्रिलोक ठेला के पास आरोपी घनश्याम निषाद उर्फ घन्सू उर्फ गुनगुन (20) ने रास्ता रोक लिया। पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए “गांव में हीरोपंथी करता है और बहुत बातें करता है” कहकर गाली-गलौज की और हत्या की नीयत से उसके पेट एवं दाहिने हाथ पर चाकू से हमला कर दिया।

प्रकरण में थाना बसंतपुर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में गठित टीम ने थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त धारदार चाकू बरामद कर जब्त किया गया।

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राजीव चंद्रा, आरक्षक राजेश बंदेश्वर, रूपेंद्र वर्मा, कुश बघेल, ललित रावटे, डिलेश्वर गोंड सहित बसंतपुर थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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राजनांदगांव

राजनांदगांव में कोचिंग सेंटरों पर पुलिस का छापा, फायर सेफ्टी और सुरक्षा मानकों की सघन पड़ताल

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राजनांदगांव। दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे से सबक लेते हुए राजनांदगांव पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। पुलिस अधीक्षक श्री अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के नेतृत्व में सोमवार को शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में फायर सेफ्टी एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एक विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप मच गया।

तीन थाना क्षेत्रों के 12 संस्थानों में दबिश
विशेष अभियान के तहत पुलिस की संयुक्त टीम ने शहर के प्रमुख शैक्षणिक हब कहे जाने वाले थाना कोतवाली, बसंतपुर एवं चिखली क्षेत्र के लगभग 12 कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण किया। इस कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र शाह, बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू सहित पुलिस लाइन के करीब 25 अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

इन सुरक्षा मानकों की हुई बारीकी से जांच
पुलिस टीम ने कोचिंग सेंटरों के भीतर जाकर निम्नलिखित सुरक्षा बिंदुओं का सूक्ष्मता से परीक्षण किया:

अग्निशमन उपकरण: संस्थानों में फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र) चालू हालत में हैं या नहीं।

निकास मार्ग: आपातकालीन निकास (Emergency Exit) और आपातकालीन खिड़कियों की उपलब्धता।

इलेक्ट्रिक ऑडिट: विद्युत वायरिंग की स्थिति, शॉर्ट सर्किट से बचाव के उपकरण और ओवरलोडिंग की जांच।

रास्ते और सीढ़ियां: आपात स्थिति में भगदड़ से बचने के लिए सीढ़ियों और निकासी मार्गों की चौड़ाई एवं सुगमता।

लापरवाही मिलने पर सील होंगे संस्थान, दी कड़ी चेतावनी
निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने सभी कोचिंग संचालकों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि वे अपने संस्थानों में निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।

अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि:
“संस्थानों में पर्याप्त संख्या में कार्यशील फायर एक्सटिंग्विशर, स्पष्ट निकास मार्ग और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था अनिवार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संस्थानों को सील भी किया जा सकता है।”

सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रतिबद्ध
मामले में पुलिस प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि छात्र-छात्राओं की जिंदगी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। राजनांदगांव पुलिस विद्यार्थियों एवं आमजन की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और विशेष अभियान निरंतर जारी रहेंगे, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके।

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