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अपराध

नवा बिहान के तहत पूरे जिले भर में सायबर एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध जागरूकता अभियान का किया गया शुभारंभ

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राजनांदगांव। 5 से 19 अक्टूबर 2024 तक संपूर्ण राजनांदगांव जिले में शासन के मंशानुरूप पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नवा बिहान के तहत सायबर जागरूकता एवं एक युद्ध नशे के विरूद्ध जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा स्टेट स्कूल के करीबन 200 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकण सहित 50 ग्रामीण उपस्थित थे। थाना लालबाग पुलिस द्वारा रेवाडीह हाई स्कूल एवं ज्ञान ज्योति स्कूल के करीबन 100 छात्र-छात्राओं, थाना गैंदाटोला पुलिस द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 429 स्कूली बच्चे, थाना घुमका पुलिस द्वारा हायर सेकेंडरी स्कूल उपरवाह के 310 एवं खैरझिटी हायर सेंकडरी स्कूली के 210 कुल 520 स्कूली बच्चे एवं शिक्षकण, थाना डोंगरगांव पुलिस द्वारा भारतीय पब्लिक स्कूल डोंगरगांव के 300 छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकण, थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा गुजराती पब्लिक स्कूल के 150 छात्र-छात्राये एवं शिक्षकगण, पुलिस चौकी सुरगी द्वारा ग्राम धामनसरा के 250 स्कूली बच्चों एवं शिक्षकण सहित 50 ग्रामीण उपस्थित थे। पुलिस चौकी चिचोला पुलिस द्वारा ग्राम लालबहादुर नगर के स्वामी आत्मानंद स्कूल के 80 छात्र-छात्रायें एवं शिक्षकगण, सायबर सेल पुलिस द्वारा राजेस्वरी करूण हायर सेकंडरी स्कूल के 150 स्कूल के विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा अभियान के तहत् उपस्थित स्कूली बच्चों को बढ़ते साइबर क्राईम के बारे में बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सुरक्षा एवं प्राईवेसी को ध्यान में रखते हुये सावधानी पूर्वक सोशल मीडिया में व्यवहार करने के संबंध में सोशल मीडिया में अनजान लोगों को रियल लाईफ में सत्यापन किये बिना उनका फ्रेंडशीप रिम्ेस्ट एक्सेप्ट न करने, सोशल मीडिया में सायबर बुलिंग, सायबर स्टाकिंग, फेक प्रोफाईल के संबंध में तत्काल रिपोर्ट करने, सोशल मीडिया में पोस्ट थर्ड पार्टी एप्स, लिंक अंजान से न जुड़ने, सोशल मीडिया में पर्सनल व सेंसिटीव जानकारी न शेयर करने मजबूत पासवर्ड बनाने, बेवजह झूठे खबरों, लोगों को गुमराह करने से संबंधित फारवर्डेड मैसेज या पोस्ट को बिना सत्यता के सोशल मीडिया में न शेयर करने, व्हाट्सएप, ट्वीटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि में प्राईवेसी सेटिंग, टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करने हेतु, शेयर बाजार में निवेश के नाम पर फेक ट्रेडिंग एप के नाम पर ठगी, सेक्सटार्शन, फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर ठगी करने एवं एपीके फाईल लिंक को ओपन न करने आदि अपराधों के बारे में रोकथाम हेतु जागरूक कर सायबर पोर्टल या सायबर हेल्प लाईन नंबर 1930 में ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने के अलावा अपने निकटतम पुलिस थाना या सायबर सेल जाकर रिपोर्ट करने हेतु कहा गया। साथ ही नशा मुक्ति अभियान के तहत जानकारी देकर नारकोटिक्स, ड्रग्स,् अवैध नशा से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में उपस्थित सभी स्कूली छात्र-छात्राओं को विस्तृत रूप से समझाते हुये कहा कि नशा न केवल व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक नुकसान करता है, बल्कि उसके परिवार को भी पतन की ओर धकेल देता है। समाज में अपराध की मुख्य वजह नशा ही माना गया है। इसी लिये नशे से दूर रहने हेतु समझाईस दी गई और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने हेतु कहा गया। इस प्रकार सायबर जन जागरूकता पखवाड़ा अभियान के प्रथम दिवस दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को नवा बिहान के तहत जिले में सायबर जागरूकता एवं नशे के विरूद्ध 2,279 छात्रा-छात्राओं एवं शिक्षकगण को राजनांदगांव पुलिस द्वारा जागरूक किया गया।

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अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़: 20.59 लाख का 41 किलो गांजा और पिकअप जब्त

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राजनांदगांव। जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के संयुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल राजनांदगांव और पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए टाटा योद्धा पिकअप से 41.195 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 20 लाख 59 हजार 750 रुपए आंकी गई है।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। एनसीबी रायपुर से पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ को सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी/कोरापुट क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा पिकअप वाहन (क्रमांक सीजी 04 एनएस 8967) में छिपाकर राजनांदगांव-तुमड़ीबोड़ मार्ग से आगरा (उत्तर प्रदेश) ले जाया जा रहा है।

सूचना मिलते ही एनसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे स्थित गुरुद्वारा चौक के पास घेराबंदी की।

पुलिस को देख 300 मीटर पहले रोका वाहन, अंधेरे में भागे आरोपी
घेराबंदी के दौरान पुलिस को आता देख संदिग्ध पिकअप चालक ने वाहन को गुरुद्वारा चौक से करीब 300 मीटर पहले ही रोक दिया। इसके बाद वाहन में सवार दो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने तुरंत उनका पीछा किया और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे।

“मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।”
— पुलिस प्रशासन, राजनांदगांव

सीट के नीचे छिपे मिले 36 पैकेट, 28.65 लाख का मशरूका जब्त
जब पुलिस ने लावारिस हालत में छोड़े गए पिकअप वाहन की नियमानुसार तलाशी ली, तो सीट के पीछे और नीचे विशेष रूप से बनाए गए गुप्त स्थान से 36 पैकेट बरामद हुए। जांच करने पर इनमें 41.195 किलोग्राम गांजा पाया गया। इसके अलावा वाहन से एक ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन भी जब्त किया गया है।

पुलिस ने गांजा, टाटा योद्धा पिकअप और मोबाइल सहित कुल 28 लाख 65 हजार 750 रुपए का मशरूका जब्त किया है। तुमड़ीबोड़ चौकी में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 319/26 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एनसीबी रायपुर और राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।

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गिरवी रखी जमीन छल से अपने नाम कराने वाले दो सहोदर भाई गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर वसूल रहे थे 6% ब्याज

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राजनांदगांव। गिरवी रखी जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भारी-भरकम ब्याज वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो सगे भाइयों (कोठारी बंधुओं) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पैसों की जरूरत पर रखी थी जमीन गिरवी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टीकला निवासी पीड़ित रोहित कुमार साहू (46 वर्ष) ने 26 जुलाई को थाने में आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने अपनी 40 डिसमिल जमीन (खसरा नंबर 138/6) को कामठी लाइन निवासी निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा था।

निर्मल कोठारी ने 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,11,000 रुपये दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर पीड़ित, उसके पिता और भाई से ब्लैंक चेक व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे।

छल-कपट से अपने नाम कराई रजिस्ट्री, फिर वसूला 6% ब्याज
शिकायत के मुताबिक, निर्मल कोठारी ने छलपूर्वक गिरवी रखी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने और मरवाने की धमकी देकर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोरे कागजों का दुरुपयोग कर अपने भाई नलिन कोठारी के जरिए फर्जी किरायानामा तैयार कराया और सिक्योरिटी चेक बाउंस कराकर अदालत में झूठा केस दर्ज करा दिया।

पैसे लौटाने के बाद भी नहीं लौटाई पूरी जमीन
पीड़ित ने बताया कि मूल रकम चुकाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर आरोपियों ने बैंक से 20 लाख रुपये का फाइनेंस करवाकर रकम ऐंठ ली। इसके बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रख ली और उसे लौटाने के एवज में और रुपयों की मांग की जाने लगी।

पुलिस ने दर्ज की धाराएं और की गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निर्मलचंद कोठारी (58 वर्ष) एवं नलिन कोठारी (54 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन व अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, आरक्षक प्रियांश, लीलेंद्र और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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7 माह की गर्भावस्था से खुला दुष्कर्म का मामला, दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। डोंगरगांव थाना पुलिस ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल नारायण साहू (24) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब युवती के पेट में सूजन आने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जांच में उसके सात माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

पुलिस के अनुसार परिजनों की शिकायत पर 24 जुलाई को थाना डोंगरगांव में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(के) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में तत्काल जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता बोलने में असमर्थ है। ऐसे में उसका बयान सीआरसी सेंटर के सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ (दुभाषिया) की मदद से दर्ज कराया गया। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी कमल नारायण साहू, निवासी ग्राम तुमडीलेवा, थाना डोंगरगांव की पहचान कर उसे उसके घर से हिरासत में लिया।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, उपनिरीक्षक देवकुमार रावटे और प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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