अपराध
मोहारा ऑक्सीजोन हुई चाकूबाजी की घटना के सभी आरोपी को महज 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार
राजनांदगांव। 11 नवंबर को शिव कुमार ढीमर पिता कमलेश ढीमर, उम्र-20 साल, निवासी चौखड़िया पारा, थाना-बसंतपुर, जिला-राजनांदगांव का थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.11.2024 को 3 बजे शिव कुमार ढीमर अपने दोस्तों प्रताप ढीमर, नरसिंग ढीमर, छोटू ढीमर, नरेंद्र यादव के साथ सभी लोग ऑक्सीजोन में घुमने गये थे, तभी शाम को आसपास घुमने के बाद ऑक्सीजोन के एक किनारे पर सभी दोस्त शाम को 17.30 बजे खड़े थे, तभी ऑक्सीजोन के अंदर से 8-10 लड़के पार्टी मनाकर अपने-अपने स्कूटी से इन लोग जहां पर खड़े थे, वहीं पर आकर विक्की यादव ने नरसिंग ढीमर से बीडी-सिगरेट मांगने लगा तो नरसिंग ढीमर ने बोला कि मेरे पास बीडी-सिगरेट नहीं है, बोलने पर विक्की यादव व उनके 3-4 साथी के साथ मिलकर मां-बहन की गाली-गुफ्तार करते हुए अपने पास रखे हुए चाकू नुमा औजार को निकालकर नरसिंग ढीमर को जान से मारने की नियत से बांये कमर पर चोट पहुंचाया, उसे देखकर शिव कुमार ढीम छुड़ाने गया तो विक्की यादव के 3-4 दोस्त ने एक राय होकर अपने पास रखे चाकू नुमा औजार से शिव कुमार ढीमर बांये पैर के जांघ तथा कमर के ऊपर और हाथ में चोट पहुंचाया है। रिपेार्ट पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मोहित गर्ग के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदशन में फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने हेतु निर्देश देने पर थाना बसंतपुर प्रभारी सत्यनारायण देवांगन द्वारा तत्काल टीम गठित कर फरार आरोपियों की पता-तलाश सरगर्मी से किया जाकर आरोपीगण शुभम सौदागर पिता विनोद सौदागर, उम्र-19 वर्ष, निवासी मोतीपुर, वार्ड नंबर-3, ओपी चिखली, थाना-कोतवाली, विक्की नेवारे पिता राजेश नेवारे, उम्र 20 वर्ष, निवासी-गौरी नगर, गली नंबर-1, ओपी चिखली, थाना-कोतवाली, रोहित देवांगन पिता राम अवतार देवांगन, उम्र 20 वर्ष, निवासी-शंकरपुर, शारदा चौक, ओपी-चिखली, थाना-कोतवाली, हिरेन्द्र यादव पिता रवि यादव, उम्र-22 वर्ष, निवासी शंकरपुर, रविदास मार्ग, ओपी-चिखली, चेतन कश्यप पिता संतोष कश्यप, उम्र-19 वर्ष, निवासी-राम नगर, हनुमान मंदिर के पास, वार्ड नंबर-8, ओपी चिखली को त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस हिरासत में लेकर मेमोरण्डम कथन एवं पुछताछ किया जाने पर अपना अपराध स्वीकार करते हुए बिडी-सिगरेट नहीं देने की बात पर प्राणघातक हमला कर हत्या का प्रयास करना बताये। आरोपीगणों से घटना में प्रयुक्त स्कूटी एवं चाकू जप्त किया गया है। आरोपीगण को ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया। एक नाबालिक आरोपी जो घटना में सम्मिलित था को शादीवर्दी में अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपीगणों के साथ अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिसे प्रारूप नियम धारा 8 (1) 8 (5) के तहत नाबालिक के विरूध फार्म भरा गया।
उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, सउनि गोवर्धन देशमुख, बी 9 पेट्रोलिंग पार्टी महिला प्रधान आरक्षक मेनका साहू, लक्की पैकरा, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, राजेश परिहार, आरक्षक अतहर अली, आदित्य सोलंकी, राजेश बंदेशवर की भूमिका सराहनीय रही।
अपराध
अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़: 20.59 लाख का 41 किलो गांजा और पिकअप जब्त
राजनांदगांव। जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के संयुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल राजनांदगांव और पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए टाटा योद्धा पिकअप से 41.195 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 20 लाख 59 हजार 750 रुपए आंकी गई है।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। एनसीबी रायपुर से पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ को सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी/कोरापुट क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा पिकअप वाहन (क्रमांक सीजी 04 एनएस 8967) में छिपाकर राजनांदगांव-तुमड़ीबोड़ मार्ग से आगरा (उत्तर प्रदेश) ले जाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही एनसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे स्थित गुरुद्वारा चौक के पास घेराबंदी की।
पुलिस को देख 300 मीटर पहले रोका वाहन, अंधेरे में भागे आरोपी
घेराबंदी के दौरान पुलिस को आता देख संदिग्ध पिकअप चालक ने वाहन को गुरुद्वारा चौक से करीब 300 मीटर पहले ही रोक दिया। इसके बाद वाहन में सवार दो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने तुरंत उनका पीछा किया और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे।
“मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।”
— पुलिस प्रशासन, राजनांदगांव
सीट के नीचे छिपे मिले 36 पैकेट, 28.65 लाख का मशरूका जब्त
जब पुलिस ने लावारिस हालत में छोड़े गए पिकअप वाहन की नियमानुसार तलाशी ली, तो सीट के पीछे और नीचे विशेष रूप से बनाए गए गुप्त स्थान से 36 पैकेट बरामद हुए। जांच करने पर इनमें 41.195 किलोग्राम गांजा पाया गया। इसके अलावा वाहन से एक ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन भी जब्त किया गया है।
पुलिस ने गांजा, टाटा योद्धा पिकअप और मोबाइल सहित कुल 28 लाख 65 हजार 750 रुपए का मशरूका जब्त किया है। तुमड़ीबोड़ चौकी में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 319/26 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एनसीबी रायपुर और राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
अपराध
गिरवी रखी जमीन छल से अपने नाम कराने वाले दो सहोदर भाई गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर वसूल रहे थे 6% ब्याज
राजनांदगांव। गिरवी रखी जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भारी-भरकम ब्याज वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो सगे भाइयों (कोठारी बंधुओं) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पैसों की जरूरत पर रखी थी जमीन गिरवी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टीकला निवासी पीड़ित रोहित कुमार साहू (46 वर्ष) ने 26 जुलाई को थाने में आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने अपनी 40 डिसमिल जमीन (खसरा नंबर 138/6) को कामठी लाइन निवासी निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा था।
निर्मल कोठारी ने 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,11,000 रुपये दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर पीड़ित, उसके पिता और भाई से ब्लैंक चेक व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे।
छल-कपट से अपने नाम कराई रजिस्ट्री, फिर वसूला 6% ब्याज
शिकायत के मुताबिक, निर्मल कोठारी ने छलपूर्वक गिरवी रखी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने और मरवाने की धमकी देकर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोरे कागजों का दुरुपयोग कर अपने भाई नलिन कोठारी के जरिए फर्जी किरायानामा तैयार कराया और सिक्योरिटी चेक बाउंस कराकर अदालत में झूठा केस दर्ज करा दिया।
पैसे लौटाने के बाद भी नहीं लौटाई पूरी जमीन
पीड़ित ने बताया कि मूल रकम चुकाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर आरोपियों ने बैंक से 20 लाख रुपये का फाइनेंस करवाकर रकम ऐंठ ली। इसके बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रख ली और उसे लौटाने के एवज में और रुपयों की मांग की जाने लगी।
पुलिस ने दर्ज की धाराएं और की गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निर्मलचंद कोठारी (58 वर्ष) एवं नलिन कोठारी (54 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन व अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, आरक्षक प्रियांश, लीलेंद्र और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
7 माह की गर्भावस्था से खुला दुष्कर्म का मामला, दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। डोंगरगांव थाना पुलिस ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल नारायण साहू (24) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब युवती के पेट में सूजन आने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जांच में उसके सात माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई।
पुलिस के अनुसार परिजनों की शिकायत पर 24 जुलाई को थाना डोंगरगांव में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(के) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में तत्काल जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता बोलने में असमर्थ है। ऐसे में उसका बयान सीआरसी सेंटर के सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ (दुभाषिया) की मदद से दर्ज कराया गया। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी कमल नारायण साहू, निवासी ग्राम तुमडीलेवा, थाना डोंगरगांव की पहचान कर उसे उसके घर से हिरासत में लिया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, उपनिरीक्षक देवकुमार रावटे और प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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