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अपराध

नकली पेन-ड्राईव खपाने वाले गिरोहा का पर्दाफाश, गिरोह द्वारा 2-2 की टीम में बटकर देते थे घटना को अंजाम

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राजनांदगांव। प्रार्थी शिव कुमार वैष्णव पिता स्व. शेष नारायण वैष्णव, उम्र-72 वर्ष, साकिन-संजय नगर, लखोली, राजनांदगांव दिनांक 07.12.2024 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आज करीबन 10.40 बजे इसके श्रीराम हार्डवेयर दुकान राजीव नगर, लखोली में एक व्यक्ति आया और अपना नाम सतेन्द्र सोलंकी बताकर अपना आधार कार्ड दिखाकर बोला कि मुझे आपके दुकान के सामने एक सप्ताह स्टाल लगाकर कंपनी के तरफ से पैन ड्राईव का डेमो दिखाना है, जिसका किराया 4500 रूपये एवं 5 प्रतिशत आपको प्राफिट दूंगा बोला, और अपने बैग से किंगस्टोन कंपनी लिखा पैन ड्राईव निकालकर दिखाने लगा, उसी समय एक व्यक्ति जो उसी का आदमी था, वह मेरे दुकान में फेवीम्ीक खरीदने आया, जो सतेन्द्र सोलंकी द्वारा दिखा रहे पैन ड्राईव को देखकर मुझे भी अपने दुकान के लिए 10 नग पैन ड्राईव खरीदना कहते हुए पैन ड्राईव का रेट पूछा, तो एक पैन ड्राईव का रेट 1400 रूपये बताया, जिससे वह व्यक्ति सहमत होकर सतेन्द्र सोलंकी को 1000 रूपये एडवांस देकर बाकी राशि एक घंटे में लाकर देता हूं कहकर चला गया, और अपना नाम मनीष पाराशर बताया। सतेन्द्र सोलंकी उसके आने तक मैं नहीं रूक पाउंगा आगे और काम है, मेरा पैन ड्राईव रखकर 11,000 रूपये दे दो, जब वह आयेगा तो प्रति पैन ड्राईव 200 रूपये अपना कमीशन रखकर पैन ड्राईव दे देना बोला तब प्रार्थी शिवकुमार वैष्णव 11,000 रूपये आरोपी सतेन्द्र सोलंकी को दिया और किंगस्टोन कंपनी का 126 जीबी का 10 नग पैन ड्राईव को रख लिया। सतेन्द्र सोलंकी बोला कि यदि वह व्यक्ति नहीं आता है, तो मुझे पैन ड्राईव वापस लौटा देना और आपका 11,000 रूपये वापस ले लेना कहकर चला गया। दोनों के द्वारा अपना अपना मोबाईल नंबर दिया था। काफी देर तक दोनों व्यक्ति नहीं आये और फोन करने पर फोन नहीं उठाये, तब पैनड्राईव को खोलकर देखा तो पैन ड्राईव प्लास्टिक का खाली खोखा था, उसके अंदर चीप नहीं था, तब उसे ठगी होने का एहसास होने पर थाना कोतवाली आकर रिपोर्ट करने पर दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 752/24 धारा 318 (4), 61 (2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
वहीं प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.12.24 के करीबन 11.30 बजे एक व्यक्ति दुकान में आया जिसने अपना नाम मनोज गुप्ता बताया और आपके दुकान के सामने एक सप्ताह के लिए सेमसंग कंपनी का मोबाईल संबंधी सामान बेचने का स्टाल लगाना है, जिसके लिए 7000 रूपये किराया एवं सामान विक्रय का 15 प्रतिशत कमीशन दूंगा बोला और प्रार्थी को 20 नग पेन ड्राईव दिखाकर प्रत्येक का किमत 1500 रूपये है, 20 नग लेने पर 1200 रूपये रूपये पड़ जायेगा बोल रहा था, तभी एक अन्य व्यक्ति वहां आया जो 500 रूपये का चिल्हर मांगा, जिसने पेन ड्राइव देखकर तत्काल 20 नग पेन ड्राइव लेने के लिए तैयार हो गया तथा कोई उसका इंतजार कर रहा है, बोलकर प्रार्थी से 20 नग पेन ड्राइव का पैसा 24000 रूपये लेकर प्रार्थी को 4000 रूपये का मुनाफा होगा कहकर चला गया। दूसरा व्यक्ति लेने के लिए तैयार था, जिसे 1400 रूपये में बिक्री करना था, जो प्रार्थी को 2000 रूपये देकर शेष रकम लाने की बात बोलकर चला गया। दोनों मिलकर 22000 रूपये की ठगी करने की रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 529/2024, धारा 318 (4) 3 (5) बीएनएस अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
दो जगहों पर इस प्रकार की ठगी की घटना को देखते हुये पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय बरेठ, थाना बंसतपुर प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र देवांगन एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय पम्मार के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु टीम रवाना किया गया। मुखबीर के सूचना पर चारों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी सतेन्द्र सोलंकी, मनीष पाराशर के पास से नगदी रकम 11,000 रूपये, 107 नग पैन ड्राईव, दो नग मोबाईल एवं मोटर सायकल पल्सर व्हीपी 85-सीएफ 6480 जप्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल किया गया तथा आरोपी अजय पाराशर से नकली पेन ड्राइव 850 नग ट्राली सुटकेश सहित व ठगी की नगदी रकम 22000 रूपये, 1 नग मोबाईल एवं संजय पाराशर से मोटर सायकिल अपाचे 160, उप्र 85-सीके 6984 तथा 1 नग मोबाईल फोन को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपियों के द्वारा अपराध धारा सदर का घटित करना पाया जाने से दिनांक 08.12.24 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल, राजनांदगांव में दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय पम्मार एवं सायबर सेल का स्टाफ, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक संजय बरेठ एवं थाना स्टाफ तथा थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

किराना दुकान से गुटखा-पान मसाला चोरी करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। ग्राम सिंघोला स्थित किराना दुकान से पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और अन्य सामान चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस चौकी सुरगी ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान करीब 53 हजार 132 रुपए का बरामद किया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार ग्राम सिंघोला निवासी किराना व्यवसायी अशोक साहू ने 7 जून को चौकी सुरगी में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 6 जून की रात दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह दुकान खोलने पर सामान बिखरा मिला और सीसीटीवी कैमरा टूटा हुआ था। जांच करने पर दुकान से पान मसाला, गुटखा, सिगरेट के पैकेट, चिल्लर रकम सहित अन्य सामान गायब मिला।

मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में जांच के दौरान पुलिस को तीन युवकों पर संदेह हुआ। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने आरोपियों के बताए स्थान से चोरी का सामान बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में जावेद सोलंकी (28), निवासी केसर नगर अटल आवास राजनांदगांव, जुनैद अख्तर (26), निवासी कन्हारपुरी तिरंगा चौक राजनांदगांव और हिरेंद्र यादव (19), निवासी लखोली अटल आवास बैगापारा राजनांदगांव शामिल हैं।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से पान मसाला, गुटखा एवं सिगरेट सहित कुल 53 हजार 132 रुपए का सामान जब्त किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी सुरगी प्रभारी निरीक्षक ढाल सिंह साहू, सउनि हरीश टेंभुकर, आरक्षक संतोष देशमुख, योगेश साहू, डिलेश मंडावी सहित पेट्रोलिंग टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में चोरी एवं अन्य अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

घर में अकेली पाकर नाबालिग से दुष्कर्म, तुमडीबोड़ पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को दबोचा

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राजनांदगांव। महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत तुमडीबोड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। घर में अकेली पाकर 17 वर्षीय एक नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

सूने मकान का आरोपी ने उठाया फायदा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला तुमडीबोड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम धौराभाठा का है। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में महिला और बालकों से जुड़े अपराधों पर पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में 14 जून को पीड़िता की मां ने तुमडीबोड़ चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई और लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत के मुताबिक, रविवार को प्रार्थिया अपने पति के साथ किसी काम से राजनांदगांव गई हुई थी। घर पर उनकी 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी दौरान सूनेपन का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाला आरोपी कुणाल जोशी (20 वर्ष) उनके घर में जबरन दाखिल हो गया।

पड़ोसियों ने दी सूचना, कूलर के पीछे छिपा मिला आरोपी
दोपहर करीब 1:00 बजे जब पड़ोसियों को कुछ आहट हुई और घर में किसी अज्ञात व्यक्ति के घुसने का शक हुआ, तो उन्होंने तत्काल फोन पर इसकी सूचना पीड़िता के माता-पिता को दी। सूचना मिलते ही दंपती दोपहर करीब 2:00 बजे आनन-फानन में अपने घर वापस लौटे।

दरवाजा खुलते ही भागा आरोपी
जब माता-पिता घर पहुंचे तो अंदर का दरवाजा बंद था। काफी आवाज देने और खटखटाने के बाद जब दरवाजा खुला, तो भीतर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। संदेह के आधार पर जब घर की तलाशी ली गई, तो आरोपी कुणाल जोशी कमरे में रखे कूलर के पीछे छिपा हुआ पाया गया। जैसे ही माता-पिता ने शोर मचाकर पड़ोसियों को एकत्र किया, आरोपी मौका पाकर वहां से भाग निकला। इसके बाद जब मां ने डरी-सहमी बेटी से पूछताछ की, तो पीड़िता ने रोते हुए आपबीती सुनाई और बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती अनाचार किया है।

बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तुमडीबोड़ चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक धनीराम नारंगे ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित की। पुलिस ने आरोपी कुणाल जोशी के खिलाफ अपराध क्रमांक 258/26, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4), 64 तथा धारा 04 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस की मुस्तैदी के कारण घेराबंदी कर आरोपी को चंद घंटों के भीतर ही उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। वैधानिक कार्रवाई पूरी होने के बाद सोमवार को आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है।

सराहनीय भूमिका: इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक धनीराम नारंगे, सहायक उपनिरीक्षक चुन्नीलाल साहू, आरक्षक लोकेश कुमार साहू, महिला आरक्षक रानी साहू, महिला आरक्षक पूनम बैस तथा तुमडीबोड़ चौकी स्टाफ की मुख्य और सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर युवकों को फंसाने वाला साइबर ठग गिरफ्तार

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राजनांदगांव। सोशल मीडिया पर महिला बनकर युवकों को अपने जाल में फंसाने, पैसों की मांग करने और ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर साइबर ठग को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करता था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।

पुलिस के अनुसार थाना लालबाग में दर्ज शिकायत में बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने लड़की की आवाज में फोन कर प्रार्थी की पुत्री को उसके पिता के सड़क दुर्घटना में घायल होने की झूठी जानकारी दी। जब युवती ने जानकारी को गलत बताया तो आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। बाद में प्रार्थी से बातचीत के दौरान भी आरोपी ने अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में साइबर थाना और लालबाग पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक कुमार बघेल (22 वर्ष) निवासी ग्राम विष्णुपुर, थाना ठेलकाडीह, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को गिरफ्तार किया गया।

फर्जी आईडी बनाकर करता था ब्लैकमेल
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर युवकों से दोस्ती करता था। बातचीत के दौरान वह पैसों की मांग करता और रकम नहीं मिलने पर अश्लील गाली-गलौज, धमकी तथा फोटो एडिट कर परिजनों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य जुटाकर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, आरक्षक मनीष वर्मा, परिवेश वर्मा, जीवन ठाकुर, फालेश्वर साहू, शत्रोहन सिंह तथा थाना लालबाग प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल सहित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर अंजान प्रोफाइल से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

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