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अपराध

गौरीनगर हत्याकांड की गुत्थी सुलझी, चिखली पुलिस और सायबर सेल ने 3 घंटे में आरोपियों को दबोचा

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राजनांदगांव। चौकी चिखली और सायबर सेल की संयुक्त टीम ने तत्परता दिखाते हुए गौरीनगर में हुई अंधे कत्ल की गुत्थी को महज 3 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। मृतक द्वारा लगातार परेशान किए जाने और पुरानी रंजिश के चलते इस खूनी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक मुख्य आरोपी और 4 विधि से संघर्षरत बालकों (नाबालिगों) को हिरासत में लिया है, जिन्हें न्यायालय के आदेश पर क्रमशः जेल और संरक्षणात्मक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

पत्थर, डंडे और चाकू से किया था हमला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने 19 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मई की शाम 6 बजे से 19 मई की सुबह 6 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र अब्दुल रक़ीब (निवासी गौरीनगर) की पत्थर, डंडे और धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी है। चिखली पुलिस ने मामले में धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। मामला गंभीर होने के कारण पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन में चिखली पुलिस और सायबर सेल की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया।

सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों से खुला राज
पुलिस टीम ने गौरीनगर, महादेव नगर और अचानकनगर क्षेत्र में तफ्तीश शुरू की। इस दौरान क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर अचानकनगर निवासी ईशू यादव उर्फ पंछी उर्फ पप्पू (18 वर्ष 09 माह) और उसके 4 नाबालिग साथियों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया।

पूछताछ में कबूला जुर्म:
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि मृतक अब्दुल रक़ीब उन्हें लगातार परेशान करता था। इसी पुरानी रंजिश के कारण उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से 18 मई की रात गौरीनगर पावर हाउस के पास टॉवर के नीचे डंडे, पत्थर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी।

मृतक का रहा है आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वहीं, मृतक अब्दुल रक़ीब के खिलाफ पूर्व में थाना में धारा 327, 294, 323, 506, 34 भादवि के तहत आपराधिक मामले दर्ज थे।

इस टीम को मिली सफलता
इस त्वरित और सराहनीय कार्रवाई में सीएसपी वैशाली जैन के मार्गदर्शन में चिखली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि राकेश पटेल, सत्तुलाल कवंर, सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, उप निरीक्षक नरेश बंजारे, आरक्षक मनोज खूंटे, मनीष वर्मा, प्रख्यात जैन और चिखली स्टाफ की मुख्य भूमिका रही।

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विवाहिता की न्यूड फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, प्रयुक्त आईफोन जब्त

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राजनांदगांव। सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को बदनाम और प्रताड़ित करने वाले तत्वों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। सिटी कोतवाली पुलिस ने एक विवाहिता की न्यूड (अश्लील) फोटो इंस्टाग्राम पर वायरल करने और उसके पति को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कीमती आईफोन (एप्पल मोबाइल) भी जब्त किया गया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

इंस्टाग्राम पर पति और रिश्तेदारों को भेजी तस्वीरें
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 26 जून 2026 को थाना सिटी कोतवाली आकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि गौरी नगर निवासी शेख अरबाज नामक युवक ने 15 मई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी न्यूड तस्वीरें उसके पति और अन्य परिचितों को भेजकर वायरल कर दीं। जब पीड़िता के पति ने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया और आरोपी को समझाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

शिकातय के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 323/2026, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 78, 351(3) और आईटी एक्ट की धारा 67(ए) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचा, जुर्म कबूला
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, एएसपी कीर्तन राठौर एवं सीएसपी अलेक्जेण्डर किरों के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी की तकनीकी लोकेशन और मुखबिरों की सूचना पर घेराबंदी कर आज, 2 जुलाई 2026 को आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी की प्रोफाइल

नाम: शेख अरबाज (22 वर्ष), पिता शेख ईशाक।

निवासी: गौरी नगर, महादेव नगर (वार्ड नंबर 14), ओ.पी. चिखली, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव।

न्यायालय ने भेजा जेल
पुलिस ने आरोपी शेख अरबाज के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किया गया एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

इस कार्रवाई में रहे शामिल:
साइबर अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े इस मामले को सुलझाने में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) नंदनी ठाकुर और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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पान ठेले के पास सट्टा पट्टी लिखते दो सटोरिए रंगे हाथ गिरफ्तार, नगदी और मोबाइल जब्त

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राजनांदगांव। अवैध कारोबार और सटोरियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बसंतपुर थाना पुलिस ने बंगाली चाल क्षेत्र में दबिश देकर सट्टा खिलाते दो आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम सहित सट्टा-पट्टी और मोबाइल जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की घेराबंदी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन, एएसपी कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में जिले में अवैध शराब, सट्टा और मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

इसी कड़ी में थाना बसंतपुर पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि बंगाली चाल स्थित ‘सोनू पान ठेला’ के पास दो व्यक्ति अंकों पर रुपयों का दांव लगवाकर अवैध रूप से सट्टा-पट्टी लिख रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और सट्टा लिख रहे दोनों आरोपियों को रंगे हाथ दबोच लिया।

नगदी और सट्टा-पट्टी बरामद
पुलिस ने जब आरोपियों की तलाशी ली, तो उनके पास से सट्टा कारोबार से जुड़े उपकरण और नगदी बरामद हुई।

जब्त की गई सामग्री:

कुल नगद राशि: ₹3,700

सट्टा पट्टी: 02 नग

डॉट पेन: 02 नग

मोबाइल: 01 (वीवो कंपनी का)

गिरफ्तार आरोपियों की प्रोफाइल
पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों आरोपी एक ही इलाके के रहने वाले हैं:

मनीष यादव उर्फ सोनू (32 वर्ष), पिता स्व. अर्जुन यादव, निवासी: बंगाली चाल, वार्ड क्रमांक 43, थाना बसंतपुर।

रविन्द्र कुमार साहू उर्फ जड्डू (24 वर्ष), पिता स्व. प्रकाश साहू, निवासी: बंगाली चाल, वार्ड क्रमांक 43, थाना बसंतपुर।

नए कानून के तहत दर्ज हुआ केस
बसंतपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 306/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने इनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6 एवं 7 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। थाना प्रभारी एमन साहू ने साफ किया है कि क्षेत्र में अवैध सट्टा, शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम
इस सराहनीय कार्रवाई में सहायक उपनिरीक्षक (सउनि) मनमोहन साहू, आरक्षक रूपेन्द्र वर्मा, राजेश बंदेश्वर सहित थाना स्टाफ के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की मुख्य भूमिका रही।

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नाबालिग साली को दिल्ली ले जाकर एक माह तक किया दैहिक शोषण, अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, आरोपी जीजा गिरफ्तार

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राजनांदगांव। रिश्तों को कलंकित करने वाला एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी जीजा ने अपनी ही नाबालिग साली को बहला-फुसलाकर न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया, बल्कि उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी जीजा को महज चंद घंटों के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है।

जान से मारने की धमकी देकर किया दुष्कर्म
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता के परिजनों ने 1 जुलाई 2026 को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने बताया कि उनके दामाद तुषार त्यागी (28 वर्ष), निवासी सरावा (थाना खरखौदा, जिला हापुड़/मेरठ, उत्तर प्रदेश) ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ पहली बार 22 अप्रैल 2025 की शाम करीब 5 बजे घर के भीतर ही जबरन शारीरिक संबंध बनाया था। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

दिल्ली ले जाकर एक महीने तक किया शोषण
आरोपी की दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। वह 28 फरवरी 2026 को नाबालिग को बिना परिजनों की अनुमति के बस में बैठाकर अपने साथ दिल्ली ले गया। वहां उसने 1 मार्च से 30 मार्च 2026 के बीच पीड़िता को बंधक बनाकर करीब 7 से 8 बार उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।

सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो
पीड़िता को अपनी हवस का शिकार बनाने के बाद आरोपी ने उसका अश्लील फोटो और वीडियो भी तैयार कर लिया। इसके बाद उसने पीड़िता को बदनाम करने की नीयत से उन अश्लील वीडियो और तस्वीरों को यू-ट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया।

पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को दबोचा
परिजनों की लिखित शिकायत पर पुलिस ने तत्काल संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने फौरन घेराबंदी कर आरोपी जीजा तुषार त्यागी को महज चंद घंटों के भीतर अभिरक्षा में ले लिया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी ने अपनी नाबालिग साली के साथ उक्त घिनौने कृत्य को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेज दिया गया है।

इस टीम को मिली सफलता
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कौशलेश देवांगन, उप निरीक्षक ओम सिंह साहू, महिला आरक्षक सेलिया नेताम, आरक्षक चंद्रप्रताप सिंह, छन्नूछूटे और अर्जुन कुमार की विशेष भूमिका रही।

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