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राजनांदगांव

कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत नवरात्र पर्व के संबंध में जारी किए आवश्यक दिशा-निर्देश

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राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए नवरात्र पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
आदेश में कहा गया है कि मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 8 फीट होगी। परन्तु पीओपी (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित मूर्ति बिक्री एवं स्थापित करना प्रतिबंधित रहेगा। मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15 बाय 15 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। पंडाल के सामने कम से कम 500 वर्ग फीट की खुली जगह होनी चाहिए। पंडाल एवं सामने 500 वर्ग फीट की खुली जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित न हो। मंदिर प्रांगण के भीतर नियत स्थान पर सभी ज्योत का प्रज्जवलन किया जायेगा। नियत स्थान पर अग्निशमन सुरक्षा के सभी उपाय किया जाना अनिवार्य होगा। ज्योत दर्शन के लिए दर्शनार्थियों व अन्य व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। ज्योत प्रज्जवलन की जिम्मेदारी केवल मंदिर प्रबंधन समिति की होगी। मंडप या पंडाल के सामने दर्शकों के बैठने के लिए पृथक से पंडाल नही लगाया जाएगा। दर्शकों एवं आयोजकों के बैठने के लिए कुर्सी नहीं लगाई जायेंगी। किसी भी एक समय में मंडप एवं सामने मिलाकर 50 व्यक्ति से अधिक न हो। मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संबंधित एवं समिति के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एक रजिस्टर संधारित करेगी। जिसमें दर्शन के लिए आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जायेगा। ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनेटाईजर, थर्मल स्कि्रनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्कि्रनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर पंडाल में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति की होगी। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेसिंग आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बेरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में मूर्ति स्थापना की अनुमति नहीं होगी। यदि पूजा की अवधि के दौरान भी उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है, तो तत्काल पूजा समाप्त करनी होगी।
मूर्ति स्थापना के दौरान विसर्जन के समय अथवा विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के भोज भंडारा की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति स्थापना के समय, स्थापना के दौरान, विसर्जन के समय, विसर्जन के पश्चात् किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे बजाने की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य एवं पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी एवं मूर्ति विसर्जन के लिए पिकअप टाटाएस (छोटा हाथी) से बड़े वाहन का उपयोग प्रतिबंधित होगा। मूर्ति विसर्जन के वाहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए अधिकतम 10 व्यक्ति की ही अनुमति होगी एवं वे मूर्ति के वाहन में ही बैठेंगे। पृथक से वाहन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति विसर्जन के लिए प्रयुक्त वाहन पंडाल से लेकर विसर्जन स्थल तक रास्ते में कहीं रोकने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के मार्ग में कहीं भी स्वागत भंडारा, प्रसाद वितरण पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। मूर्ति एवं पूजन सामग्रियों का विसर्जन सबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित विसर्जन कुण्ड में ही किया जाएगा। विसर्जन के लिए संबंधित नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित रूट मार्ग एवं तिथि व समय का पालन करना होगा। शहर के व्यस्त मार्गों से मूर्ति विसर्जन वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पहले मूर्ति विसर्जन के किसी भी प्रक्रिया की अनुमति नहीं होगी।
सभी शर्तों सहित किसी परिसर के भीतर या सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति स्थापित की जाती है, तो कम से कम 3 दिवस पूर्व संबंधित नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत के सबंधित कार्यालय में निर्धारित शपथ-पत्र मय आवेदन देना होगा एवं अनुमति प्राप्त होने के उपरांत ही मूर्ति स्थापित की जा
सकेगी। किन्तु यह अनुमति किसी भी ऐसे स्थान पर प्रदान नहीं की जायेगी, जिससे सार्वजनिक निस्तार या यातायात बाधित होने की संभावना हो। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश व आदेश का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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राजनांदगांव

घर की बाड़ी में हो रही थी गांजे की खेती, पुलिस की दबिश में 6 हरे पौधे जप्त, आरोपी जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार और नशे के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत लालबाग पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ग्राम मोहभट्टा में दबिश देकर अपने ही घर की बाड़ी में अवैध रूप से गांजे की खेती करने वाले एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 12 हजार रूपए अनुमानित कीमत के 06 नग गांजे के हरे पौधे जड़ सहित जप्त किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने दी दबिश
लालबाग पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई दिनांक 22 मई 2026 को की गई। पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम मोहभट्टा (चमारराय टोलागांव) निवासी एक युवक अपने घर के पीछे बाड़ी में छिपकर अवैध रूप से गांजे के पौधे उगा रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी के नेतृत्व में तत्काल पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई और मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई।

जड़ सहित उखाड़े गए 12 हजार के पौधे
पुलिस टीम ने जब संदेही के घर और बाड़ी की विधिवत तलाशी ली, तो वहां गांजे की अवैध खेती पकड़ी गई।

कार्रवाई का विवरण:

जप्त सामग्री: 06 नग अवैध गांजे के पौधे (जड़ सहित)।

अनुमानित कीमत: लगभग 12,000/- रूपए।

आरोपी का नाम: तुलेश्वर साहू पिता सुंदर लाल साहू (उम्र 25 वर्ष), निवासी ग्राम मोहभट्टा।

एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस:

बाड़ी से गांजे के पौधे बरामद होने के बाद आरोपी के खिलाफ थाना लालबाग में अपराध क्रमांक 218/2026, धारा 20(क)(i) एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत कड़ा मामला पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मौके पर ही पौधों को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

नशे के खिलाफ अभियान रहेगा जारी, पुलिस ने की अपील
यह प्रभावी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (SP) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) श्रीमती वैशाली जैन के कड़े निर्देशन में की गई है। राजनांदगांव पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि उनके आसपास किसी भी प्रकार की नशे की सामग्री की बिक्री, परिवहन या अवैध खेती जैसी संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हों, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस छापामार कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने में लालबाग थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, आरक्षक कमलेश सहारे, राकेश धुर्वे, बर्मा प्रसाद एवं तामेश्वर वर्मा सहित अन्य थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

पुलिस ने अवैध शराब बेचते एक आरोपी को दबोचा, भेजा जेल

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राजनांदगांव। अवैध शराब की बिक्री और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी कोतवाली पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने राजीव नगर लखोली क्षेत्र में घेराबंदी कर अवैध रूप से शराब बेच रहे एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 हजार 680 रूपए कीमत की कुल 46 पौवा देसी प्लेन शराब जप्त की गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

रात्रि में मुखबिर की सूचना पर हुई रेड कार्रवाई
कोतवाली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई दिनांक 22 मई 2026 की रात्रि में की गई। थाना प्रभारी को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि लखोली क्षेत्र का एक युवक राजीव नगर में अवैध रूप से शराब रखकर ग्राहकों को बेच रहा है। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस की टीम ने तत्काल मुखबिर के बताए स्थान पर घेराबंदी कर दबिश दी।

मौके पर पुलिस ने आरोपी मोहित साहू (उम्र 18 वर्ष 07 माह), निवासी राजीव नगर लखोली को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से भारी मात्रा में अवैध मदिरा बरामद हुई।

जप्त शराब का विवरण:
कुल जप्त पौवा: 46 पाव (देशी प्लेन शराब)।

कुल मात्रा: 8.280 बल्क लीटर।

अनुमानित कीमत: ₹3,680/-

गैर-जमानती धारा में एक्शन:

आरोपी के पास शराब परिवहन या बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही शराब को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत पाए जाने पर उसे माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
यह प्रभावी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (SP) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) श्री अलेक्जेण्डर किरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में की गई। पुलिस अधिकारियों ने दोटूक कहा है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अवैध आबकारी गतिविधियों को रोकने के लिए आने वाले दिनों में भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह कड़ा अभियान लगातार जारी रहेगा।

सराहनीय भूमिका
इस त्वरित कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) संजीव मालेकर, आरक्षक लिलेन्द्र पटेल, श्रीनिवास राव, प्रयंश सिंह, नामदेव नागवंशी सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

अवैध शराब पर कार्रवाई, किराए के मकान से 270 पौवा शराब जब्त, युवक गिरफ्तार

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राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में थाना लालबाग पुलिस और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ग्राम बरगा में एक किराए के मकान से 270 पौवा देशी शराब जब्त की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस के मुताबिक, 21 मई 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बरगा में एक युवक अवैध रूप से शराब का भंडारण कर बिक्री कर रहा है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध मकान की तलाशी ली।

तलाशी के दौरान दो प्लास्टिक बोरियों में रखी 270 पौवा देशी प्लेन शराब बरामद हुई। जब्त शराब की मात्रा 48.600 बल्क लीटर बताई गई है, जिसकी कीमत करीब 21,600 रुपए आंकी गई है।

पुलिस ने मौके से आरोपी अभिषेक कुमार यादव (25) निवासी पेंड्री बस्ती, थाना लालबाग, हाल निवासी ग्राम बरगा को गिरफ्तार किया। आरोपी शराब रखने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद उसके खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के परिवहन और बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल, सहायक उप निरीक्षक अश्वनी यदु, आरक्षक संतोष श्रीवास्तव, महिला आरक्षक कुंती कंवर तथा साइबर थाना के रामखिलावन सिन्हा सहित अन्य स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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