अपराध
पुरानी रंजिश के चलते हत्या, चार आरोपियों को गिफ्तार कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल
राजनांदगांव। 29 सितंबर 2024 को लगभग 2 से 2.30 के मध्य बजे जरिये मोबाईल से सूचना प्राप्त हुई कि अमित बरई्र के पान ठेला के सामने रेल्वे फाटक, तुलसीपुर के पास दोपहर करीब 1.30 बजे एक व्यक्ति को 4 लोगों के द्वारा धारदार वस्तु से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिये है। जिसे घायलावस्था में उपचार हेतु जिला शासकीय अस्पताल बसंतपुर, राजनांदगांव ले गये। डॉक्टर द्वारा चेकअप करने पर मुत्यु घोषित कर दिया गया। अस्पताल पहुंचकर पता करने पर मृतक का नाम ईश्वर उर्फ बहादुर बंसोड़ पिता स्व. गुहा राम बंसोड़, उम्र-40 वर्ष, साकिन बख्तावर चाल, गली नंबर-01, तुलसीपुर, राजनांदगांव को हत्या करने के संबंध में प्रार्थी सुजीत बसोड़ पिता स्व. गुहाराम बसोड़ उम्र 35 वर्ष, साकिन तुलसीपुर, बख्तावर चाल, गली नंबर-01, राजनांदगांव थाना कोतवाली से पता चला, जिस संबंध में थाना कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 628/24 धारा 296, 103 (1), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा तथा नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक राजनादगांव के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृृत्व में थाना कोतवाली से आरोपियों के पतासाजी तत्काल टीम गठित कर रवाना किया। गठित टीम द्वारा मुखबीर की सूचना एवं घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीव्ही फुटेज के आधार पर चार आरोपी हर्षित सिंह उर्फ हर्षु सरदार पिता सुखविंदर सिंह सरदार, उम्र 24 वर्ष, साकिन संगम चौक, दादाजी हार्डवेयर के बाजू, तुलसीपुर, थाना कोतवाली, पलाश मेश्राम पिता प्रकाश मेश्राम, उम्र 21 वर्ष, साकिन ममता नगर, गली नंबर-07, थाना कोतवाली, करण टाकरी पिता शंकर टाकरी, उम्र 22 वर्ष, साकिन सोनार चाल, मोतीपुर, काई तालाब, रामनगर, ओपी चिखली, थाना-कोतवाली, अरमान खान उर्फ अफसार सिद्दकी पिता रमजान सिद्दकी, उम्र 19 वर्ष, साकिन अंडरब्रिज के पास, ममता नगर, राजनांदगांव, थाना-कोतवाली का घटना में शामिल होना पता चलने पर उक्त आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का धारदार स्प्रींगदार चाकू, एक मोटर सायकल क्रमांक आर. वन-5 सीजी 04-एमण्डी 4527 व दूसरा एफ. जेड यामहा मोटर सायकल क्रमांक सीजी 08-एयू 6619 तथा 2 नग मोबाईल जप्त कर प्रर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 30 सितंबर 2024 को गिरफ्तार न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल, राजनांदगांव में दाखिल किया जायेगा।
चारों आरोपियान आदतन अपराधी है, इनके विरूद्व पूर्व में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्व कर चालान किया गया है तथा प्रतिबंधक धाराओ के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश बंजारे, राधेश्याम जूर्री, संजय बरेठ, बिरेन्द्र सिंह क्षत्रीय, प्रधान आरक्षक जी. सिरील कुमार, आरक्षक भुनेश्वर जायसी, रंजित चौरसिया, रूपेन्द्र वर्मा, प्रख्यात जैन, कुश बघेल, प्रदीप जायसवाल तथा निरीक्षक विनय पम्मार प्रभारी सायबर सेल राजनांदगांव व सउनि सुमन कर्ष, आरक्षक अविनाश झा, मनोज खुंटे, योगेश राठौर, अमित सोनी एवं अनित शुक्ला थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
अनाज गोदाम में चोरी के मामले में फरार दो और आरोपी गिरफ्तार, पिकअप व नकदी जप्त
राजनांदगांव। औद्योगिक क्षेत्र ममता नगर स्थित अनाज गोदाम में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी में प्रयुक्त पिकअप वाहन और नकदी रकम बरामद की गई है। इस मामले में दो आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
4.50 लाख के अनाज चोरी का मामला
पुलिस के अनुसार, बीती 3 जून 2026 की रात दुलीचंद शिवचंद पारख फर्म के अनाज गोदाम से अज्ञात चोरों ने चना खंडा, सोयाबीन और मसूर सहित कुल 4,50,000 रुपये का अनाज पार कर दिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 286/2026, धारा 331(3), 305 (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पूर्व में दो आरोपियों— राहुल कुर्रे (लालबाग) और दिनेश साहू (चिखली) को गिरफ्तार कर उनके पास से अनाज बिक्री की रकम 7,900 रुपये जप्त कर उन्हें जेल भेज दिया था।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी, पिकअप और नकदी जप्त
मामले के दो अन्य आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री अलेक्जेण्डर किरों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में विशेष टीम फरार आरोपियों की तलाश में जुटी थी।
इसी बीच मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों फरार आरोपियों को चिखली क्षेत्र से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अनाज बेचने से मिली 3,000 रुपये की नकदी और चोरी में इस्तेमाल की गई पिकअप गाड़ी (क्रमांक CG 07 CA 8206), जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये है, जप्त कर ली है।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
यादराम वर्मा (33 वर्ष), पिता स्वर्गीय मानिक राम वर्मा, निवासी: शांति नगर, चिखली (राजनांदगांव)।
नरेन्द्र कुमार साहू (28 वर्ष), पिता रामाधार साहू, निवासी: देशमुख होटल के पीछे, चिखली (राजनांदगांव)।
न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल
पुलिस ने दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। इस सराहनीय कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, सउनि इसराफिल खान, प्र.आर. संदीप चौहान सहित थाना स्टाफ की मुख्य भूमिका रही।
अपराध
ढाबे की आड़ में चल रहा था अवैध शराब कारोबार, दो आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना लालबाग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ढाबे की आड़ में शराब बेच रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 19.260 लीटर अवैध शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 10,260 रुपए आंकी गई है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के निर्देशन में अवैध गतिविधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार एवं थाना लालबाग प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कार्रवाई की।
मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रेवाडीह स्थित पायल ढाबा के पीछे दबिश दी। जांच के दौरान आरोपी अशोक तेजवानी (64 वर्ष), निवासी नंदई नाका बसंतपुर तथा शत्रुघ्न यादव (40 वर्ष), निवासी गौरी नगर चिखली के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री के लिए रखी गई शराब बरामद की गई।
जब्त शराब में 75 पौवा शेरा प्लेन, 25 पौवा गोल्डन गोवा तथा 7 पौवा मैकडॉवेल नंबर-1 शामिल हैं। पुलिस ने कुल 10,260 रुपए मूल्य की शराब जब्त कर आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में अवैध शराब बिक्री एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
अपराध
बाइक पर अवैध शराब बेचते अधेड़ गिरफ्तार, गैंदाटोला पुलिस की कार्रवाई, महाराष्ट्र निर्मित देसी मदिरा जब्त
राजनांदगांव। नशे के कारोबार के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गैंदाटोला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ग्राम आलीवारा के पास घेराबंदी कर एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से शराब बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से महाराष्ट्र निर्मित देसी शराब और परिवहन में प्रयुक्त बाइक जब्त की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने फगढुटोला मोड़ के पास की नाकेबंदी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं सीएसपी श्रीमती मंजू लता बाज के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब, गांजा और असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में 23 जून को गैंदाटोला पुलिस को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली कि ग्राम आलीवारा के पास फगढुटोला जाने वाले मोड़ पर एक व्यक्ति बाइक पर शराब रखकर अवैध रूप से बेच रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर नाकेबंदी की और रेड की कार्रवाई की।
आलीवारा का रहने वाला है आरोपी, कुल ₹17,500 का मशरूका जब्त
पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल पर शराब बेच रहे व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम तोखराम साहू (55 वर्ष), पिता पुहुपदास साहू, निवासी वार्ड नंबर 01, ग्राम आलीवारा (थाना गैंदाटोला) बताया।
जब पुलिस ने उसके पास रखे सामान की तलाशी ली, तो उसके पास से बिना किसी वैध दस्तावेज के बेची जा रही महाराष्ट्र निर्मित ‘देशी दारू प्रीमियम डीलक्स सुपर संतरा’ के 20 नग सीलबंद पौवे (प्रत्येक 90 एमएल, कुल मात्रा 1.8 बल्क लीटर) बरामद हुए। इसकी कुल कीमत 900 रुपये आंकी गई है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपी के पास से शराब बिक्री की नगद रकम 1,600 रुपये और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही हीरो एचएफ मोटरसाइकिल (क्रमांक CG08R7118, कीमत करीब 15,000 रुपये) को भी जब्त किया है।
आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
थाना गैंदाटोला पुलिस ने आरोपी तोखराम साहू के कब्जे से कुल 17,500 रुपये मूल्य का मशरूका जब्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। स्थानीय स्तर पर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है।
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