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अपराध

अंधे कत्ल के गुत्थी को पुलिस ने 48 घण्टे के अंदर सुलझाया, पानी भरने का विवाद बना हत्या का कारण

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राजनांदगांव। दिनांक 30.11.2024 को प्रार्थी थाना हाजिर आकर अपनी मां श्रीमती रूखमणी बाई साहू की किसी अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या करने की सूचना देने पर थाना डोंगरगांव में मर्ग कायम करने पश्चात अपराध क्रमांक 281/2024 धारा 103 (1) बीएनएस पंजीबद्ध किया गया। उक्त घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों, एफएसएल टीम, डॉग स्कॉड एवं सायबर सेल को दिया गया। जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में एसडीओपी डोंगरगांव दिलीप सिंह सिसोदिया के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगांव निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में थाना डोंगरगांव एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित द्वारा आरोपियों की पतासाजी हेतु आसपास के सीसीटीव्ही कैमरा खंघाला गया। साथ ही मुखबीरों को सक्रिय कर पतासाजी की गई। विवेचना के दौरान सीसीटीव्ही के आधार पर पता चला कि उस दौरान आरोपिया भुनेश्वरी विश्वकर्मा और मृतिका श्रीमति रूखमणी बाई साहू दोनों बस स्टेंड के शौचालय के पास नल में पानी भरने आये थे। संदेह के आधार पर भुनेश्वरी विश्वकर्मा पति दिनेश विश्वकर्मा, उम्र-40 साल, पता-इंदिरा आवास, डोंगरगांव, थाना-डोंगरगांव को मनोविज्ञानिक रूप से गहन पूछताछ किया गया, जो अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताई कि वे दोनों प्रतिदिन वहां पानी भरने आते थे। इस दौरान पानी भरने के संबंध में अक्सर दोनों में विवाद होती रहती थी, जिससे आरोपिया अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना महसूस करती थी। इसी बात को लेकर आरोपिया भुनेश्वरी विश्वकर्मा के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हत्या करने के नियत से दिनांक 30.11.2024 को रात्रि करीबन 3.30 बजे मृतिका रूखमणी बाई के नल के पास आने से पहले ही पहंुचकर अपने हाथ में पत्थर रखकर वार करने के लिये छुपकर खड़ी थी। रूखमणी बाई लगभग 4 बजे अपने चारों पानी के डिब्बा को लेकर नल के पास आयी, तब मौका देखकर आरोपिया भुनेश्वरी विश्वकर्मा अपने हाथ में रखे पत्थर से रूखमणी बाई के सिर में वारकर चोट पहुंचायी, तब वह भागने लगी, लेकिन भुनेश्वरी विश्वकर्मा पुनः उसे पकड़कर खींच कर नल के पीछे काम्प्लेक्स के पास घसीटकर ले गयी एवं पास में रखे पत्थर से सिर में बार-बार वार किया एवं पुनः कॉम्लेक्स के पीछे प्रसाधन के पास संकरा जगह में ले जाकर क्रूरता पूर्वक हत्या कर दिया एवं पत्थर को वहीं पर फेंक दिया। घटना में प्रयुक्त पत्थर को जप्त किया गया है। आरोपिया के द्वारा जुर्म स्वीकार करने से दिनांक 02.12.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय ज्युडिशियल रिमांड पर पेश किया जा रहा है।
उक्त सफल कार्यवाही में थाना डोंगरगांव पुलिस स्टाफ के निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, सउनि देव सिंह रावटे, प्रधान आरक्षक भूपेन्द्र कौचे, आरक्षक गौरव शेंडे, चंद्रपाल, महिला आरक्षक अभिलाशा सिंह तथा सायबर सेल से सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्रधान आरक्षक बसंत राव, आरक्षक अवध किशोर साहू, मनीष वर्मा, अविनाश झा, हरीष ठाकुर, जीवन ठाकुर का विशेष सराहनीय योगदान रहा है।

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अपराध

शांति व्यवस्था भंग करने वाले आदतन बदमाश पर कार्रवाई, कोतवाली पुलिस ने भेजा जेल

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राजनांदगांव। शहर की शांति व्यवस्था भंग करने वाले आदतन बदमाश के खिलाफ सिटी कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी द्वारा रेलवे स्टेशन क्षेत्र में लोगों से विवाद करने तथा समझाइश के बाद भी आक्रामक व्यवहार करने पर पुलिस ने कार्रवाई की।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीनदयाल आवास चिखली निवासी 29 वर्षीय शेरा कश्यप के रेलवे स्टेशन के पास आम लोगों से विवाद करने की सूचना डायल-112 को मिली थी। सूचना पर पुलिस उसे थाना लेकर आई। अगले दिन उसकी बहन को थाना बुलाकर समझाइश दी गई, लेकिन आरोपी आक्रोशित होकर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने लगा तथा जोर-जोर से चिल्लाने लगा, जिससे शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति निर्मित हो गई।

स्थिति को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तारी की कार्रवाई करते हुए धारा 126 एवं 135(3) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया। बाद में उसे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी शेरा कश्यप आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में मारपीट, चोरी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट तथा धमकी जैसे विभिन्न मामलों में एक दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा उसके विरुद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शाह, प्रधान आरक्षक जी. सिरिल कुमार एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कोतवाली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को आईजी ने दिए ईमानदारी और डिजिटल पुलिसिंग के गुर

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राजनांदगांव। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में चार जिलों के नवपदस्थ प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की परिचयात्मक बैठक लेकर उन्हें प्रशिक्षण अवधि के दौरान पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य सीखने के लिए प्रेरित किया। बैठक में राजनांदगांव, कबीरधाम, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के कुल 40 प्रशिक्षु उप निरीक्षक शामिल हुए।

बैठक में आईजी ने प्रशिक्षु अधिकारियों को पुलिसिंग के विभिन्न व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत निर्धारित कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीट आरक्षक, संत्री ड्यूटी, मुल्जिम पेशी, गश्त, मालखाना, लोक अभियोजन, न्यायालयीन कार्य, जेल संबंधी कार्य तथा थाना प्रभारी के स्वतंत्र प्रभार जैसे विषयों को गंभीरता से सीखने पर जोर दिया।

आईजी बालाजी राव ने कहा कि वर्तमान समय में पारंपरिक पुलिसिंग के साथ डिजिटल पुलिसिंग का महत्व तेजी से बढ़ा है। प्रशिक्षु अधिकारियों को नेटग्रिड, क्राइमेक, सीसीटीएनएस, ई-साक्ष्य, ई-मालखाना, ई-रोजनामचा, ई-चार्जशीट और आईसीजेएस जैसी आधुनिक प्रणालियों का व्यवहारिक ज्ञान हासिल करना चाहिए। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने के लिए स्वयं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की सलाह दी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, रक्षित निरीक्षक लोकेश कसेर, कबीरधाम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पीतांबर पटेल तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश गौतम भी उपस्थित रहे।

आईजी ने कहा कि प्रशिक्षण काल में सीखी गई कार्यशैली ही भविष्य में एक कुशल और संवेदनशील पुलिस अधिकारी की पहचान बनेगी। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से जनता के प्रति जवाबदेह और कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए सेवा भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

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अपराध

मनगटा युवती प्रकरण : जबरन शराब पिलाकर दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, ‘व्हाइसलिंगवुड’ रिसोर्ट सील

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राजनांदगांव। थाना सोमनी अंतर्गत मनगटा के चर्चित युवती प्रकरण में राजनांदगांव पुलिस ने त्वरित और बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही वारदात के केंद्र रहे ‘व्हाइसलिंगवुड्स रिसोर्ट’ को पुलिस ने नियमानुसार सील कर दिया है। पुलिस की इस सख्त कार्रवाई ने क्षेत्र के अन्य रिसोर्ट संचालकों को भी बड़ा संदेश दिया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी सहित उसके दो सहयोगी शामिल हैं, जिन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है।

अस्पताल से मिली सूचना के बाद खुला मामला
मामले का खुलासा तब हुआ जब बीती 18 जून को मेडिकल कॉलेज अस्पताल पेण्ड्री से सोमनी पुलिस को एक 24 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिली। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन और एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में सोमनी थाना प्रभारी दिलीप पटेल व साइबर सेल प्रभारी विनय पम्मार के नेतृत्व में एक संयुक्त विशेष टीम का गठन किया गया।

मदहोशी का फायदा उठाकर किया दुष्कर्म
परिजनों से पूछताछ, घटनास्थल के निरीक्षण और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारीकी से अध्ययन के बाद पुलिस को चौंकाने वाले तकनीकी साक्ष्य मिले। जांच में सामने आया कि आरोपी आशुतोष, छत्रपाल और घनश्याम ने एक राय होकर युवती को बहलाया-फुसलाया। रायपुर ले जाते समय रास्ते में उसे जबरन शराब पिलाई गई। इसके बाद वे उसे रायपुर क्लब लेकर गए और वहां से लौटते वक्त मनगटा स्थित व्हाइसलिंगवुड्स रिसोर्ट पहुंचे। युवती अत्यधिक मदहोशी की हालत में थी, जिसका फायदा उठाकर मुख्य आरोपी आशुतोष ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किया। इस बर्बरता के कारण युवती को गंभीर आंतरिक चोटें भी आईं, जो बाद में उसकी मौत का कारण बनीं।

सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 115(2) और 3(5) के तहत संगीन जुर्म दर्ज किया है। हिरासत में लेकर की गई कड़ी पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।

पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी:
आशुतोष हिरवानी उर्फ आशु (26 वर्ष) – निवासी बुचीभरदा, थाना बसंतपुर, राजनांदगांव (मुख्य आरोपी)

छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख (25 वर्ष) – निवासी ग्राम टेड़ेसरा गुड़ीपारा, थाना सोमनी, राजनांदगांव

घनश्याम बेलचंदन (25 वर्ष) – निवासी ग्राम निकुम बाजारपारा, थाना अण्डा, जिला दुर्ग

वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों से मिली सफलता
इस अंधे कत्ल और दुष्कर्म की गुत्थी को सुलझाने में नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में साइबर टीम ने अहम भूमिका निभाई। मोबाइल लोकेशन, कॉल डीटेल्स और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को भागने का मौका नहीं मिला। पुलिस के अनुसार मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है।

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