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राजनांदगांव

कलेक्टर ने राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में जिला अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक ली

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राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में 10 से 28 फरवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में जिला अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक ली। कलेक्टर ने लिम्फेटिक फाइलेरिया एवं हाइड्रोसिल प्रकरण, फाईलेरिया रात्रिकालीन सर्वे की स्थिति, फाइलेरिया नियंत्रण संबंधी गतिविधि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर ने जिलेवासियों से घर के सदस्यों एवं पड़ोसियों को फाइलेरिया की दवा खाने के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने दवा खाने से इनकार करने वाले परिवारों को समझाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मदद करने कहा है। फाईलेरिया (हाथी पांव) जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं गर्भवती माताओं तथा गंभीर बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी को दवा खिलाई जाएगी। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय एवं सहयोग से करने के निर्देश दिए है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नेतराम नवरतन ने राष्ट्रीय फाईलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 10 से 14 फरवरी 2025 तक आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेज एवं विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में बूथ लगाकर, 15 से 25 फरवरी 2024 तक ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा समुदाय स्तर पर गृह भेंट कर तथा 26 से 28 फरवरी 2025 तक छूटे हुए लाभार्थियों को मॉप-अप राऊंड अंतर्गत दवा का सेवन कराया जाएगा। 10 से 28 फरवरी 2025 तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों में एमडीए कार्नर में लाभार्थियों को दवा सेवन कराया जाएगा। जिसमें सभी विभाग आवश्यक सहयोग करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत बिहान के क्लस्टर स्तर पर फेडरेशन द्वारा सामुदायिक जागरूकता एवं सहभागिता प्रभावी साबित होंगे। बिहान अंतर्गत क्लस्टर स्तर के फेडरेशन को विभिन्न प्रमुख गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। जिसके तहत सामूहिक दवा सेवन के महत्व के बारे में समुदाय को जागरूक किया जाएगा और दवा सेवन से संबधित भ्रान्तियों को दूर किया जाएगा। सामूहिक दवा सेवन के दौरान दवा प्रशासक दल का सहयोग करना और लाभार्थियों द्वारा फाईलेरिया रोधी दवाओं का सेवन सुनिश्चित करना। व्यावहारिक परिवर्तन संचार के तहत स्व सहायता समूह नेटवर्क के माध्यम से लिम्फेटिक फिलारियासिस की रोकथाम और उपचार पर मुख्य संदेशों का प्रचार किया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि फाइलेरिया की दवा खाली पेट नहीं खिलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदाय किये गए वीडियो को विभाग के सभी व्हाट्सअप, टेलीग्राम रूपों में साझा किया जाएगा, जिससे फाईलेरिया दवा सेवन के संबंध में लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, इस अवसर पर प्रशिक्षु आईपीएस इशु अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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राजनांदगांव

अवैध शराब बिक्री करते युवक गिरफ्तार, 35 हजार रुपये से अधिक का सामान जब्त

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राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी चिखली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब, बिक्री रकम और शराब बिक्री में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल 35 हजार 20 रुपये का सामान जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 19 जून को चौकी चिखली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोरी स्थित शीतला तालाब पार के पास एक युवक मोटरसाइकिल में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी गुलशन ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर, उम्र-24 वर्ष, निवासी बोरी वार्ड क्रमांक 7 को शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 14-एमआर 5313 की सीट के नीचे रखी हरे रंग की बोरी से 40 पौवा सुपर 36 देशी मदिरा और 15 पौवा शोले देशी मसाला शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.200 बल्क लीटर सुपर 36 देशी शराब (कीमत 3200 रुपये), 2.700 बल्क लीटर शोले देशी मसाला शराब (कीमत 1500 रुपये), बिक्री रकम 320 रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल (कीमत 30 हजार रुपये) जब्त की है।
आरोपी के खिलाफ चौकी चिखली में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद आदेशानुसार आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलशन ताम्रकर के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट, वर्ष 2024 और 2025 में मारपीट एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदन पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम सहित चौकी चिखली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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राजनांदगांव

अवैध शराब बिक्री पर बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई, 30 पौवा देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में 19 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहारा बायपास रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां राजीव नगर निवासी मनीष गुप्ता पिता स्व. नरेश गुप्ता को शराब बेचते पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की मात्रा 5.400 बल्क लीटर तथा कीमत 2640 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 293/2026 के तहत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कियाए जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 560/2023 धारा 34 (ए), अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 34, अपराध क्रमांक 229/2026 धारा 34 (ए) तथा अपराध क्रमांक 288/2026 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राजीव कुमार, मप्रआर मेनका साहू, आरक्षक अतहर अली एवं आरक्षक जमींद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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राजनांदगांव

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर महापौर की अपील, स्वस्थ रहने योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा

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राजनांदगांव। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नियमित योग अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भागदौड़ भरी जीवनशैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है।
महापौर ने कहा कि योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति स्वस्थए ऊर्जावान और तनावमुक्त रह सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं बढ़ी हैंए ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का नियमित अभ्यास जरूरी है।
उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को तन और मन दोनों स्तर पर संतुलित रखता है तथा स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक योग कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश जन.जन तक पहुंचाया जाएगा।

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