राजनांदगांव
जल संकटग्रस्त ग्रामों में मिशन जलरक्षा अंतर्गत जल संरक्षण के प्रयासों का दिख रहा कारगर असर
राजनांदगांव। जिला प्रशासन द्वारा जिले में लगातार घटते भू-जल स्तर को बढ़ाने तथा जनभागीदारी के माध्यम से धरती के इस अमूल्य संपदा को संरक्षित करने बहुआयामी प्रयास किये जा रहे है। जिसमें सभी शासकीय विभागों के अलावा गैर शासकीय संगठन एवं जनप्रतिनिधि तथा कृषि एवं पंचायत विभाग के मैदानी अमलों द्वारा प्रभावी भूमिका निभाई जा रही है। जिले में कृषकों द्वारा जल का बहुतायत उपयोग फसलों की सिंचाई के रूप में किया जाता है। जिसके लिए कृषकों द्वारा नलकूपों से सिंचाई का रास्ता अपनाया जा रहा है। जिससे भू-जल में लगातार गिरावट आ रही है। साथ ही कृषकों का एक बड़ा वर्ग वर्षा पर आधारित खेती कर रहा है, जिले में लगातार बढ़ते जल संकट को दूर करने तथा फसलों में सिंचाई के साथ भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने जिला पंचायत द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से जल स्रोतों विहीन ग्रामों में नालों का चयन कर वर्षा के बहते जल को रोक कर सतही सिंचाई को प्रोत्साहित करने जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चेकडेम एवं स्टॉप डेम का निर्माण कराया जा रहा है।
जल सरंक्षण के इन्ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में मनरेगा अभिसरण अंतर्गत राशि 327 लाख की लागत के माध्यम से 15 ग्रामों में चेकडेम का निर्माण कराया गया। जिससे 710 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई रकबें में वृद्धि के साथ 562 कृषकों द्वारा न केवल खरीफ में धान बल्कि रबी फसलों के रूप में चना, गेंहू एवं मक्का की खेती किया जा रहा है। इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में मनरेगा अभिसरण अंतर्गत राशि 255 लाख रूपए लागत से 12 जल स्रोत विहिन ग्रामों का चिन्हाकन कर ग्रामीणों व कृषकों की मदद से ज्यादा जल भराव वाले क्षेत्रों में पक्का चेकडेम का निर्माण कराया गया है। जिससे 362 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई क्षमता में वृद्धि के साथ 314 कृषकों द्वारा चना, गेहूं व सब्जी फसलों की खेती कर नालों में संरक्षित जल का उपयोग किया जा रहा है। जल संकटग्रस्त ग्रामों में चेकडेम, स्टॉपडेम निर्माण होने से इस वर्ष 14580 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, 3362 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का व 36678 हेक्टेयर क्षेत्र में चना फसल की खेती के साथ अन्य दलहन, तिलहन फसलों का रकबा भी बढ़ा है। ग्रामों में जल संरक्षण की कार्य योजना तैयार करने के लिए 3 चरण अपनाये गये, जिसमें पहला चरण बहते हुए जल की गति को धीमा करना, दूसरा चरण बहते पानी को रोकना तथा तीसरे चरण में रूके हुए पानी का भूमि के भीतर स्रावक के माध्यम से ग्राऊंड वाटर रिचार्ज करना जैसे प्रयासों को शामिल किया गया है। जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण से वर्षा जल के बहाव की गति धीमी होकर संरचनाओं के कैचमेन क्षेत्र में पानी 2-3 माह तक रूके रहता है, जो सिंचाई के काम आता है। गांव के कृषकों द्वारा बताया गये है कि गांव में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होने से इस वर्ष भी खेती रकबा बढ़ने के साथ-साथ सब्जी की खेती व रबी फसलों के क्षेत्र में वृद्धि होगी। जल संरक्षण अंतर्गत और अन्य गांवों का चिन्हांकन कर कार्ययोजना तैयार किया जा रहा है।
राजनांदगांव
अवैध शराब बिक्री करते युवक गिरफ्तार, 35 हजार रुपये से अधिक का सामान जब्त
राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी चिखली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब, बिक्री रकम और शराब बिक्री में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल 35 हजार 20 रुपये का सामान जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 19 जून को चौकी चिखली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोरी स्थित शीतला तालाब पार के पास एक युवक मोटरसाइकिल में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी गुलशन ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर, उम्र-24 वर्ष, निवासी बोरी वार्ड क्रमांक 7 को शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 14-एमआर 5313 की सीट के नीचे रखी हरे रंग की बोरी से 40 पौवा सुपर 36 देशी मदिरा और 15 पौवा शोले देशी मसाला शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.200 बल्क लीटर सुपर 36 देशी शराब (कीमत 3200 रुपये), 2.700 बल्क लीटर शोले देशी मसाला शराब (कीमत 1500 रुपये), बिक्री रकम 320 रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल (कीमत 30 हजार रुपये) जब्त की है।
आरोपी के खिलाफ चौकी चिखली में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद आदेशानुसार आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलशन ताम्रकर के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट, वर्ष 2024 और 2025 में मारपीट एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदन पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम सहित चौकी चिखली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
राजनांदगांव
अवैध शराब बिक्री पर बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई, 30 पौवा देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में 19 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहारा बायपास रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां राजीव नगर निवासी मनीष गुप्ता पिता स्व. नरेश गुप्ता को शराब बेचते पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की मात्रा 5.400 बल्क लीटर तथा कीमत 2640 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 293/2026 के तहत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कियाए जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 560/2023 धारा 34 (ए), अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 34, अपराध क्रमांक 229/2026 धारा 34 (ए) तथा अपराध क्रमांक 288/2026 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राजीव कुमार, मप्रआर मेनका साहू, आरक्षक अतहर अली एवं आरक्षक जमींद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
राजनांदगांव
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर महापौर की अपील, स्वस्थ रहने योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा
राजनांदगांव। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नियमित योग अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भागदौड़ भरी जीवनशैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है।
महापौर ने कहा कि योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति स्वस्थए ऊर्जावान और तनावमुक्त रह सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं बढ़ी हैंए ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का नियमित अभ्यास जरूरी है।
उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को तन और मन दोनों स्तर पर संतुलित रखता है तथा स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक योग कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश जन.जन तक पहुंचाया जाएगा।
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