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अपराध

रेल्वे विभाग में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोरेलाल साहू पिता रामनाथ साहू, उम्र-52 वर्ष, पता-क्लब चौक, बंसतपुर, राजनांदगांव थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि यह अपने अन्य साथी संतोष देवांगन, सतीश देवांगन, उदय कुमार साहू एवं दयानंद साहू के द्वारा आरोपी राजेश साहू पिता रामेश्वर साहू, उम्र-38 साल, निवासी-इंदिरा नगर, वार्ड नंबर 05, आंगनबाड़ी के पास, थाना-डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव द्वारा रेल्वे विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर नगद एवं आनलाईन के माध्यम से कुल 1700000 रूपये लेकर नौकरी नहीं लगाया एवं रकम को भी वापस न देकर धोखाधड़ी करना बताया। रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 258/2025 धारा-318 (4) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह नेतृत्व में त्वçात कार्यवाही करते हुए आरोपी को तलब घटना के संबंध में पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा घटना कारित करना स्वीकार कर रेल्वे विभाग में नौकरी लगा देने के नाम से 1700000 रूप्ये अलग-अलग लोगों से लेना स्वीकार किया है। आरोपी सदर कृत्य अपराध धारा सदर 318 (4) बीएनएस का घटना कारित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराकर दिनांक 27.05.25 विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गयाद्ध। जेल वारंट प्राप्त होने पर जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, प्रधान आरक्षक जी. सिरील कुमार, संदीप चौहान एवं थाना स्टॉफ की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

घर में अकेली पाकर नाबालिग से दुष्कर्म, तुमडीबोड़ पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को दबोचा

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राजनांदगांव। महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे कड़े अभियान के तहत तुमडीबोड़ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। घर में अकेली पाकर 17 वर्षीय एक नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

सूने मकान का आरोपी ने उठाया फायदा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मामला तुमडीबोड़ चौकी क्षेत्र के ग्राम धौराभाठा का है। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में महिला और बालकों से जुड़े अपराधों पर पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। इसी कड़ी में 14 जून को पीड़िता की मां ने तुमडीबोड़ चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई और लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

शिकायत के मुताबिक, रविवार को प्रार्थिया अपने पति के साथ किसी काम से राजनांदगांव गई हुई थी। घर पर उनकी 17 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी दौरान सूनेपन का फायदा उठाकर पड़ोस में रहने वाला आरोपी कुणाल जोशी (20 वर्ष) उनके घर में जबरन दाखिल हो गया।

पड़ोसियों ने दी सूचना, कूलर के पीछे छिपा मिला आरोपी
दोपहर करीब 1:00 बजे जब पड़ोसियों को कुछ आहट हुई और घर में किसी अज्ञात व्यक्ति के घुसने का शक हुआ, तो उन्होंने तत्काल फोन पर इसकी सूचना पीड़िता के माता-पिता को दी। सूचना मिलते ही दंपती दोपहर करीब 2:00 बजे आनन-फानन में अपने घर वापस लौटे।

दरवाजा खुलते ही भागा आरोपी
जब माता-पिता घर पहुंचे तो अंदर का दरवाजा बंद था। काफी आवाज देने और खटखटाने के बाद जब दरवाजा खुला, तो भीतर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। संदेह के आधार पर जब घर की तलाशी ली गई, तो आरोपी कुणाल जोशी कमरे में रखे कूलर के पीछे छिपा हुआ पाया गया। जैसे ही माता-पिता ने शोर मचाकर पड़ोसियों को एकत्र किया, आरोपी मौका पाकर वहां से भाग निकला। इसके बाद जब मां ने डरी-सहमी बेटी से पूछताछ की, तो पीड़िता ने रोते हुए आपबीती सुनाई और बताया कि आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती अनाचार किया है।

बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए तुमडीबोड़ चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक धनीराम नारंगे ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तत्काल टीम गठित की। पुलिस ने आरोपी कुणाल जोशी के खिलाफ अपराध क्रमांक 258/26, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 331(4), 64 तथा धारा 04 पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस की मुस्तैदी के कारण घेराबंदी कर आरोपी को चंद घंटों के भीतर ही उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। वैधानिक कार्रवाई पूरी होने के बाद सोमवार को आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से माननीय न्यायालय के आदेश पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया है।

सराहनीय भूमिका: इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक धनीराम नारंगे, सहायक उपनिरीक्षक चुन्नीलाल साहू, आरक्षक लोकेश कुमार साहू, महिला आरक्षक रानी साहू, महिला आरक्षक पूनम बैस तथा तुमडीबोड़ चौकी स्टाफ की मुख्य और सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर युवकों को फंसाने वाला साइबर ठग गिरफ्तार

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राजनांदगांव। सोशल मीडिया पर महिला बनकर युवकों को अपने जाल में फंसाने, पैसों की मांग करने और ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर साइबर ठग को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्टाग्राम सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं के नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करता था और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था।

पुलिस के अनुसार थाना लालबाग में दर्ज शिकायत में बताया गया था कि एक अज्ञात व्यक्ति ने लड़की की आवाज में फोन कर प्रार्थी की पुत्री को उसके पिता के सड़क दुर्घटना में घायल होने की झूठी जानकारी दी। जब युवती ने जानकारी को गलत बताया तो आरोपी ने अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। बाद में प्रार्थी से बातचीत के दौरान भी आरोपी ने अभद्र व्यवहार करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में साइबर थाना और लालबाग पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। तकनीकी जांच और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक कुमार बघेल (22 वर्ष) निवासी ग्राम विष्णुपुर, थाना ठेलकाडीह, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को गिरफ्तार किया गया।

फर्जी आईडी बनाकर करता था ब्लैकमेल
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी सोशल मीडिया पर महिलाओं के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर युवकों से दोस्ती करता था। बातचीत के दौरान वह पैसों की मांग करता और रकम नहीं मिलने पर अश्लील गाली-गलौज, धमकी तथा फोटो एडिट कर परिजनों को भेजने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त तकनीकी साक्ष्य जुटाकर उसे गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
कार्रवाई में साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक विनय पम्मार, आरक्षक मनीष वर्मा, परिवेश वर्मा, जीवन ठाकुर, फालेश्वर साहू, शत्रोहन सिंह तथा थाना लालबाग प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल सहित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने नागरिकों से सोशल मीडिया पर अंजान प्रोफाइल से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

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अपराध

मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त

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राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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