अपराध
अंर्तराज्यीय डकैतों का पुलिस ने किया पर्दाफाश
राजनांदगांव। प्रार्थी हेमंत साहू पिता मोहन लाल साहू, उम्र-41 साल, निवासी-न्यू चंद्रा कालोनी, राजनांदगांव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सहपरिवार अपने गांव मुंदगांव गया था। दिनांक 31.05.25 को 10 बजे परिवार के साथ गांव से वापस आया तो देखा मेरे घर में मुख्य द्वार का कुंडी टूटा हुआ था और अंदर से दरवाजा बद था, तब पीछे के दरवाजा को देखा तो दरवाजा खुला हुआ था, तब मैं घर के अंदर जाकर देखा तो पूरे कमरा का सामान बिखरा हुआ था और लकड़ी के आलमारी में रखे सामान को चेक किया तो अलमारी के लाकर में रखे चांदी के जेवर एवं नगदी रकम 2000 रूपये जुमला कीमती 21000 रूपये को चोरी कर ले गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध क्रमांक 270/25 धारा 331 (4), 305 (ए) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में डकैती की धारा 310 बीएनएस जोडी गई है।
वहीं प्रार्थी गुरविन बग्गा पिता स्व. अजीत सिंह बग्गा, निवासी-अर्बन रेनिसेंस सोसायटी, बसंतपुर, राजनांदगांव थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 30.05.2025 को सहपरिवार खाना खाकर सभी अपने-अपने कमरे में सो गये। रात्रि करीबन 2.50 बजे अपने बेडरूम से सो रहा था कि उसी समय मेरे कमरे का दरवाजे को बाहर से खोलने का आवाज आ रहा था, तब मुझे शंका हुआ कि मेरे घर में कोई अज्ञात चोर चोरी करने घुसा है, तब मैं जोर-जोर से आवाज देकर बोलने लगा कौन है, उसी समय कुछ लोगों के मेरे घर में दौड़ने का आवाज आया, उसके बाद मैं कालोनी के गार्ड को आवाज देकर बुलाया और मैं अपने रूम से बार निकाल कर अपने घर का सामान को चेक करने लगा, उसी समय गार्ड मेरे घर के पास आया तो देखा कि कालोनी के बाउंड्रीवाल से कुछ व्यक्ति कूदकर भाग रहे थे, कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर राजनांदगांव के अपराध क्रमांक 236/25 धारा 305, 331 (4), 62 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में डकैती की धारा 310 बीएनएस जोडी गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू व सायबर सेल प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में तत्काल टीम गठित कर नाकाबंदी हेतु शहर के चौक-चौराहें एवं दुर्ग-भिलाई व नागपुर महाराष्ट्र रूट में अलग-अलग टीम बनाकर रवाना किया गया। तकनीकी सहायता की मदद से हरदा, रायसेन, कटनी (मध्यप्रदेश), प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) में पहुंचकर संदेही आरोपियों की घेराबंदी कर हिरासत में लिया गया, जिन्हे राजनांदगांव लाकर पूछताछ करने पर राजनांदगांव में दोनों जगह अपराध करना स्वीकार किये। आरोपियों द्वारा बताया गया कि राजनांदगांव के अर्बन कालोनी में चोरी करने एक सुने घर में घुसे थे, वहां आसपास के लोगो के जगने पर घर के बाऊंड्री का दिवाल कूदकर भाग गये थे, वहां से चंद्रा कालोनी के एक सूने मकान जिसमें ताला लगा था, लोहे के राड की मदद से ताला तोड़कर अंदर घुसे, जहां अलमारी को तोड़कर उसमे रखे नगदी 2000 रूपये एवं चांदी के पायल, चांदी का सिक्का व चांदी के लोटे को चोरी कर ले गये थे। पूरे सामान को एक गठरी में बांधकर रखे फिर राजनांदगांव में शराब पीने के बाद हम लोग वहां से डोंगरगढ के लिए बस में बैठकर गये और डोंगरगढ़ से ट्रेन में बैठकर अपने-अपने घर हरदा, प्रयागराज, सांची एवं कटनी चले गये। प्रकरण में आरोपियो के पास से 725 रूपये नगदी व लोहे की राड को बरामद किया गया। आरोपियों द्वारा पूर्व में हरदा, रायसेन, कटनी एवं उत्तरप्रदेश से चोरी-डकैती करने के संबंधी अपराध अलग-अलग थानों में दर्ज है। आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से दिनांक 07.06.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जहां जेल वारंट प्राप्त होने से जिला जेल राजनांदगांव दाखिल किया जाता है।
मामले के अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक बलदाउ चंद्राकर, प्रधान आरक्षक जी. सीरिल, संदीप चौहान, आरक्षक एवं सायबर सेल राजनांदगांव के प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार पम्मार, उनि कैलाश मरई, सउनि सुमन कर्ष, प्रधान आरक्षक बसंत राव, आरक्षक आदित्य सिंह, हेमंत साहू, जोगेस राठौर, अमित, प्रख्यात जैन, धीरज डडसेना, जीवन, अविनाश झा व थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़: 20.59 लाख का 41 किलो गांजा और पिकअप जब्त
राजनांदगांव। जिले में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के संयुक्त अभियान को बड़ी सफलता मिली है। साइबर सेल राजनांदगांव और पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए टाटा योद्धा पिकअप से 41.195 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 20 लाख 59 हजार 750 रुपए आंकी गई है।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। एनसीबी रायपुर से पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ को सूचना मिली थी कि ओडिशा के मलकानगिरी/कोरापुट क्षेत्र से भारी मात्रा में गांजा पिकअप वाहन (क्रमांक सीजी 04 एनएस 8967) में छिपाकर राजनांदगांव-तुमड़ीबोड़ मार्ग से आगरा (उत्तर प्रदेश) ले जाया जा रहा है।
सूचना मिलते ही एनसीबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे स्थित गुरुद्वारा चौक के पास घेराबंदी की।
पुलिस को देख 300 मीटर पहले रोका वाहन, अंधेरे में भागे आरोपी
घेराबंदी के दौरान पुलिस को आता देख संदिग्ध पिकअप चालक ने वाहन को गुरुद्वारा चौक से करीब 300 मीटर पहले ही रोक दिया। इसके बाद वाहन में सवार दो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस टीम ने तुरंत उनका पीछा किया और आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तस्कर भागने में सफल रहे।
“मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जिले में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अभियान लगातार जारी रहेगा। फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही वे सलाखों के पीछे होंगे।”
— पुलिस प्रशासन, राजनांदगांव
सीट के नीचे छिपे मिले 36 पैकेट, 28.65 लाख का मशरूका जब्त
जब पुलिस ने लावारिस हालत में छोड़े गए पिकअप वाहन की नियमानुसार तलाशी ली, तो सीट के पीछे और नीचे विशेष रूप से बनाए गए गुप्त स्थान से 36 पैकेट बरामद हुए। जांच करने पर इनमें 41.195 किलोग्राम गांजा पाया गया। इसके अलावा वाहन से एक ओप्पो कंपनी का स्मार्टफोन भी जब्त किया गया है।
पुलिस ने गांजा, टाटा योद्धा पिकअप और मोबाइल सहित कुल 28 लाख 65 हजार 750 रुपए का मशरूका जब्त किया है। तुमड़ीबोड़ चौकी में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 319/26 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। फरार तस्करों की गिरफ्तारी के लिए एनसीबी रायपुर और राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
अपराध
गिरवी रखी जमीन छल से अपने नाम कराने वाले दो सहोदर भाई गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर वसूल रहे थे 6% ब्याज
राजनांदगांव। गिरवी रखी जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भारी-भरकम ब्याज वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो सगे भाइयों (कोठारी बंधुओं) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पैसों की जरूरत पर रखी थी जमीन गिरवी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टीकला निवासी पीड़ित रोहित कुमार साहू (46 वर्ष) ने 26 जुलाई को थाने में आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने अपनी 40 डिसमिल जमीन (खसरा नंबर 138/6) को कामठी लाइन निवासी निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा था।
निर्मल कोठारी ने 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,11,000 रुपये दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर पीड़ित, उसके पिता और भाई से ब्लैंक चेक व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे।
छल-कपट से अपने नाम कराई रजिस्ट्री, फिर वसूला 6% ब्याज
शिकायत के मुताबिक, निर्मल कोठारी ने छलपूर्वक गिरवी रखी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने और मरवाने की धमकी देकर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोरे कागजों का दुरुपयोग कर अपने भाई नलिन कोठारी के जरिए फर्जी किरायानामा तैयार कराया और सिक्योरिटी चेक बाउंस कराकर अदालत में झूठा केस दर्ज करा दिया।
पैसे लौटाने के बाद भी नहीं लौटाई पूरी जमीन
पीड़ित ने बताया कि मूल रकम चुकाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर आरोपियों ने बैंक से 20 लाख रुपये का फाइनेंस करवाकर रकम ऐंठ ली। इसके बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रख ली और उसे लौटाने के एवज में और रुपयों की मांग की जाने लगी।
पुलिस ने दर्ज की धाराएं और की गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निर्मलचंद कोठारी (58 वर्ष) एवं नलिन कोठारी (54 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन व अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, आरक्षक प्रियांश, लीलेंद्र और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
7 माह की गर्भावस्था से खुला दुष्कर्म का मामला, दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। डोंगरगांव थाना पुलिस ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल नारायण साहू (24) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब युवती के पेट में सूजन आने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जांच में उसके सात माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई।
पुलिस के अनुसार परिजनों की शिकायत पर 24 जुलाई को थाना डोंगरगांव में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(के) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में तत्काल जांच शुरू की गई।
जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता बोलने में असमर्थ है। ऐसे में उसका बयान सीआरसी सेंटर के सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ (दुभाषिया) की मदद से दर्ज कराया गया। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी कमल नारायण साहू, निवासी ग्राम तुमडीलेवा, थाना डोंगरगांव की पहचान कर उसे उसके घर से हिरासत में लिया।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, उपनिरीक्षक देवकुमार रावटे और प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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