राजनांदगांव
शिक्षक कर रहे है बाबूगिरी, दिया जा रहा है नियम विपरीत वेतन : क्रिष्टोफर पॉल
राजनांदगांव। युक्तियुक्तकरण में हर दिन अनेकों गड़बड़ियां उजागर हो रहे है, कुछ लोगों को विषय बदलकर नियम विपरीत अनुचित लाभ दिलाया गया, तो कहीं शिक्षकों का नाम छिपाया गया, तो कहीं पद छिपाया गया और अब ट्रायबल की व्याख्याता को पांच माह से कार्यालय में रखकर बाबूगिरी करवाने और नियम विपरीत वेतन देने का मामला प्रकाश में आया है।
छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसियेशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल पर आरोप लगाया है कि श्री बघेल के द्वारा कार्यालय में शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यो से बाबूगिरी करवाया जा रहा है, जबकि शासन ने 5 जून से कार्यालयों से संलग्नीकरण समाप्त कर दिया गया है। बावजूद इसके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कई शिक्षकों, व्याख्याताओं और प्राचार्यो से बाबूगिरी करवाया जा रहा है, उन्हें अब तक उनके मूल शाला में नही भेजा गया। कई ऐसे भी शिक्षक है, जिनकी पदस्थापना डीईओ कार्यालय में नहीं है, उन्हें भी यहां शिक्षकीय कार्य के बजाए कराई जा रही बाबूगिरी और उनका वेतन व्यवस्था अन्य स्कूलों से की जा रही है, जो भारी वित्तीय अनियमितता है।
श्री पॉल ने अपने लिखित शिकायत में संयुक्त संचालक और कलेक्टर को बताया है कि श्रीमती कामिनी साहू, व्याख्याता, जीव विज्ञान जो कि शासकीय हाई स्कूल, मुकादाह, विकासखंड-मोहला, जिला मानपुर-मोहला-अं. चौकी यानि आदिवासी विकासखंड की कर्मचारी थी, जो विगत पांच माह से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, राजनांदगांव, यानि शहरी क्षेत्र में पदस्थ है और उसे नियम विपरीत वेतन दिया जा रहा है, जबकि आदिवासी विकासखंड से शहरी क्षेत्र में यानि आदिवासी क्षेत्र से एज्युकेशन शहरी क्षेत्र में स्थानांतरण का कोई प्रावधान ही नहीं है।
श्री पॉल का कहना है कि जिस स्कूल से श्रीमती कामिनी को लाया गया है, वहां आज भी जीव विज्ञान पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं दिया गया है, जबकि अब ग्रामीणों ने प्रस्ताव पारित कर इस स्कूल में जीव विज्ञान की शिक्षक की मांग की है। बावजूद इसके इस स्कूल को शिक्षक नहीं दिया गया, यानि युक्तियुक्तकरण के तहत भी इस व्याख्याता और उनके स्कूल की जानकारी छिपाया गया।
श्री पॉल ने संयुक्त संचालक और कलेक्टर से लिखित शिकायत कर श्रीमती कामिनी साहू की रिलिविंग, ज्वानिंग और वेतन व्यवस्था की जांच कर सभी दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि ट्राइबल (आदिवासी) शिक्षिका को शिक्षा विभाग में रखकर नियम विरुद्ध वेतन आहरण करना भारी वित्तीय अनियमितता है।
राजनांदगांव
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल
राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।
विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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