अपराध
10 वर्ष पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर की हत्या, दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा
राजनांदगांव। दिनांक 06.06.2025 को थाना बोरतलाव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बागरेकसा जंगल रास्ते में एक अज्ञात शव मिलने की सूचना पर थाना बोरतलाव पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पहचान सूरज सेन पिता कृत लाल सेन, उम्र-23 वर्ष, निवासी-सहसपुर दल्ली, थाना-ठेलकाडीह, जिला खैरागढ़ के रूप में हुई थी। पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मृत्यु किसी भारी वस्तु, पत्थर से वार कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने के फलस्वरूप होने की जानकारी मिली थी। मर्ग जांच पर से थाना बोरतलाव में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रंाक 27/25 धारा 103 (1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही किया जा रहा था।
वहीं विवेचना के दौरान ही दिनांक 08.06.2025 को थाना बागनदी क्षेत्रन्तर्गत ग्राम सीतागोटा-बोईरटोला मार्ग पुल के नीचे पुनः एक करीब 3-4 दिन पुरानी सड़ी-गली अवस्था में अज्ञात शव मिलने की सूचना पर थाना बागनदी पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर जांच कार्यवाही प्रारंभ की गई थी। मर्ग जांच के दौरान मृतक की पहचान आलोक उर्फ मिंटू वर्मा पिता रिखी राम वर्मा, उम्र 31 वर्ष, निवासी-सहसपुर दल्ली, थाना-ठेलकाडीह, जिला-खैरागढ़ के रूप में हुई थी एवं पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मृत्यु किसी भारी वस्तु-पत्थर से वार कर गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करने के फलस्वरूप होने की जानकारी मिली थी। मर्ग जांच पर से थाना बागनदी में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 08/25, धारा 103 (1), 238 बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की जा रही थी।
उक्त दोनों प्रकरणों की विवेचना के दौरान दोनों मृतकों का आपस में संबंध होने एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य आनुसार उक्त दोनों प्रकरण आपस में संबंधित व गंभीर किस्म के होने से प्रकरण को गंभीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन पर एसडीओपी डोंगरगढ़ आशीष कुंजाम के पर्यवेक्षण पर सायबर सेल प्रभारी विनय पम्मार, थाना बोरतलाव प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह एवं थाना प्रभारी बागनदी निरीक्षक विजय मिश्रा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की पता-तालाश की जा रही थी। पता-तालाश के दौरान उक्त टीम द्वारा मृतकों की अंतिम गतिविधियों व परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं तकनीकी आधार पर आरोपियों की पहचान कर आरोपी खिलावन वर्मा, निवासी-बिच्छीटोला, डोंगरगढ़, अजहर खान उर्फ विक्की व इकबाल खान दोनों निवासी डोंगरगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपी खिलावन वर्मा ने बताया कि मृतक आलोक वर्मा उर्फ मिंटू के द्वारा पूर्व में वर्ष 2016 में उसके 9 वर्षीय भतीजे जितेन्द्र वर्मा, निवासी-बिच्छीटोला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हत्या के प्रकरण में मृतक आलोक उर्फ मिंटू जेल में रहकर 2 वर्ष पहले छुटकर आया था, जो कि अपने पैतृक जमीन बेचकर ग्राम सहसपुर दल्ली में रह रहा था। जेल से छुटने के बाद डोंगरगढ़ तरफ घुमने जाकर आरोपी खिलावन वर्मा को देखकर चिढ़ाने की हरकत करता था। आरोपी खिलावन वर्मा का खून खोलता था कि मेरे भतीजे की हत्या कर जेल से छुट कर आराम से घुम रहा है। इसी रंजिश के चलते आरोपी खिलावन वर्मा के मन में बदला लेने की भावना उत्पन होने से एक माह पूर्व आपने अन्य साथी अजहर खान उर्फ विक्की, निवासी-डोंगरगढ़, हाल-पनियाजोब एवं इकबाल खान, निवासी-डोंगरगढ़ के साथ मिलकर आलोक उर्फ मिंटू वर्मा की हत्या की योजना बनाये आरोपी खिलावन के द्वारा हत्या करने हेतु आरोपी अजहर एवं इकबाल को एक लाख रूपये देने की बात कही थी और बीस हजार रूपये नगद एडवांस दिया था।
योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 05.06.2025 को आरोपी खिलावन अपनी कार महेन्द्र केयूवी कार से अपने साथी अजहर, इकबाल को बैठाकर सहसपुर दल्ली गये। योजना के अनुसार मृतक आलोक उर्फ मिंटू को किसी बहाने से अपने पास बुलाये आलोक उर्फ मिंटू के साथ उसका साथी सूरज सेन भी आलोक के साथ आरोपियों के पास पहुंचा। आरोपियों के द्वारा दोनों को कार में बैठाकर खैरागढ़ तरफ शराब भट्ठी जाकर शराब लिये और सभी कार में ही बैठकर तीनों आरोपी अजहर, खिलावन, इकबाल एक राय होकर राड़ से अलोक वर्मा एवं सूरज सेन की हत्या कर मृतक आलोक एवं घायल सूरज सेन को आरोपियों के द्वारा कार में भरकर आलोक उर्फ मिन्टू एवं सूरज सेन के मोबाईल को बंद कर चलते कार से कहीं फंेक दिये, उसके बाद सीतागोटा-बोईरटोला के बीच रास्ते में पुलिस के नीचे में आलोक उर्फ मिंटू वर्मा के शव को पुनः पत्थर से वार कर चोट पहुंचाकर तीनों आरोपियों के द्वारा छिपा दिया गया। उसके बाद रात्रि में ही घायल सूरज सेन को लेकर बागरेकसा होते हुये चटरा जंगल मैन रोड़ में सूरज सेन को कार से नीचे उतार कर उसके सिर को लोहे के राड़ हाथ में पहने चुड़े से लगातार मार कर उसको कार से सिर के बल पक्की रोड़ में पटक दिये और चेहरा में पत्थर पटक कर हत्या कर दिये।
घटना के बाद आरोपियों द्वारा पहने हुये अपने खून लगे हुये कपड़े को भेजराटोला तालाब के पास जला दिये और तालाब में नहाये। खून लगे लोहे के राड़, चुड़ा को उसी तालाब में फेंक दिये। घटना में प्रयुक्त आरोपी खिलावन की कार में लगे सीट कव्हर को भी आरोपियों के द्वारा जला दिया गया। घटना के बाद दिनांक 06.06.2025 को सुबह करीब पांच बजे आरोपी खिलावन के द्वारा अपने साथी आरोपी अजहर और विक्की को कुछ पैसे देकर ट्रेन में बैठाकर अजमेर राजस्थान भेज दिया था, जो कि अजमेर राजस्थान से वापस डोंगरगढ़ आकर लूक-छिप रहा था, जिसे घेराबंदी कर पकडा गया। आरोपियों के द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर दिनांक 12.06.2025 को गिरफ्तार कर ज्यूडिसियल रिमांड पर पेश किया जायेगा।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना बोरतलाव प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, बोरतलाव थाना से सउनि गोकुल सोनकर, प्रधान आरक्षक रोहित, आरक्षक नितीन यादव, जलेश्वर मरावी, थाना प्रभारी बागनदी निरीक्षक विजय मिश्रा एवं सायबर सेल प्रभारी विनय पम्मार, सायबर सेल से उनि कैलाश चंद्र मरई, सउनि द्वारिका प्रसाद लाउत्रे, प्रधान आरक्षक अनित शुक्ला, मनोज खूंटे, जीवन ठाकुर, आरक्षक परिवेश वर्मा, योगेश राठौर, आदित्य सिंह, हेमंत साहू का सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अपराध
माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया
राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।
आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।
इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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