अपराध
गांजा तस्कर बसंतपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा, 34.750 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार
राजनांदगांव। थाना बसंतपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए गांजा तस्करी में लिप्त एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 34.750 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग ₹3.50 लाख बताई जा रही है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि एक महिला आरोपी अब भी फरार है।
मुखबिर से मिली थी पक्की सूचना
18 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में चलाए जा रहे नशीले पदार्थों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत कार्यवाही की गई।
पुलिस को सूचना मिली थी कि बर्फानी मंदिर के सामने GE रोड बस सर्विस के पास एक व्यक्ति गांजा लेकर ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रेड मारी और मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा।
रायपुर से पुणे ले जा रहा था गांजा
पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम मिलन कुमार मोहबे पिता राजकुमार मोहबे उम्र 27 वर्ष, निवासी पुरानी कांशीराम नगर, वार्ड नं. 39, शीतला मंदिर के पास, तेलीबांधा रायपुर बताया। उसके पास पीले रंग की बोरी, हरे और पिस्ता ग्रीन रंग के दो सूटकेस में कुल 34.750 किलो गांजा मिला।
आरोपी ने कबूला कि वह यह मादक पदार्थ रायपुर से पुणे ले जाने की तैयारी में था और राजनांदगांव में दूसरे बस का इंतजार कर रहा था। तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे धर दबोचा।
महिला साथी की तलाश जारी
पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि यह काम वह एक महिला आरोपी के साथ मिलकर करता है। फिलहाल महिला फरार है, जिसकी तलाश के लिए विशेष टीम गठित कर रायपुर रवाना की गई है।
आदतन अपराधी, पहले से दर्ज हैं कई मामले
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मिलन कुमार मोहबे आदतन अपराधी है और उस पर पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी गिरफ्तारी से नशे के इस रैकेट का एक बड़ा सिरा उजागर हुआ है।
नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज
आरोपी के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे न्यायालय में पेश कर ज्यूडिशियल रिमांड पर जिला जेल राजनांदगांव भेजा गया है।
पुलिस की सख्त चेतावनी
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गांजा, शराब व अन्य नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री व तस्करी में संलिप्त लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी एमन साहू, सहायक उपनिरीक्षक गोवर्धन देशमुख, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, महिला प्र. आरक्षक सीमा जैन, आरक्षक अतहर अली, जामिन्द्र वर्मा सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अपराध
माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया
राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।
आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।
इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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