राजनांदगांव
जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने के लिए की जा रही कड़ी कार्रवाई
राजनांदगांव। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार शासन द्वारा निर्धारित दर पर खरीफ 2025 में जिले के सभी श्रेणी के कृषकों को निजी तथा सहकारी संस्थाओं से उर्वरकों के विक्रय एवं निजी संस्थाओं द्वारा अवैधानिक रूप से उर्वरकों की कालाबाजारी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आदेश के परिपालन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा संस्थाओं में मूल्य दर, स्टॉक पंजी, पीओएस मशीन को अद्यतन कराने कृषकों द्वारा आवश्यकतानुसार खाद का क्रय सुनिश्चित करने जिला स्तरीय निगरानी के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिसके तहत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम हरदी में मेसर्स जय अम्बे उन्नत कृषि केन्द्र प्रोपराईटर सुरेश द्वारा प्रोम खाद को डीएपी के नाम से 1550 रूपए प्रति बोरी में विक्रय किया जा रहा था एवं मेसर्स द्वारा पंजी संधारण तथा कृषकों को बिल नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार विक्रय परिसर में पाये गये पुष्कर कंपनी का एसएसपी पाउडर 5.05 टन, एसएसपी दानेदार 4.3 टन, खेतान कंपनी का एसएसपी दानेदार 1 बोरी, कृभको यूरिया 7.425 टन एवं इंदु फर्टिलाईजर्स का प्रोम 14 बोरी का जप्ती कर सुपुर्दगी में दिया गया। इसी क्रम में राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम भंवरमरा में देवानंद सिन्हा के घर पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कृषक के घर पर 27 बोरी यूरिया एवं 14 बोरी अमोनियम सल्फेट बरामद किया। उर्वरक कृषक द्वारा इफको बाजार मंडी परिसर राजनांदगांव से खरीदा गया है। जिसे कृषक द्वारा बिना लाईसेंस के विक्रय करते हुए पाया गया। उर्वरक की जप्ती कर सुपुर्दगी किया गया। प्रकरण उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के निहित प्रावधानों के तहत प्रकरण को कलेक्टर राजनांदगांव को प्रस्तुत किया गया है।
अपराध
माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया
राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।
आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।
इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अपराध
छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल
राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।
बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।
कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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