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राजनांदगांव

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु सचिव राजेश अग्रवाल का दौरा, सीआरसी ठाकुरटोला का किया निरीक्षण

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राजनांदगांव। सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार राजेश अग्रवाल ने विकासखंड राजनांदगांव के ग्राम ठाकुरटोला में दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) राजनांदगांव का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोटराईज्ड ट्रायसायकल एवं सहायक उपकरण वितरण किया। उन्होंने दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) राजनांदगांव परिसर में पौधरोपण किया। इस दौरान निदेशक एनआईईपीआईडी सिकंदराबाद डॉ. बीवी रामकुमार, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, संचालक समाज कल्याण विभाग श्रीमती रोकतिमा यादव उपस्थित थे।
सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार राजेश अग्रवाल ने सीआरसी सेंटर के डॉक्टर कक्ष, व्हिज्युअल थेरपी कक्ष, फिजियोथेरपी कक्ष, नैदानिक मनोविज्ञान कक्ष, विशेष शिक्षा, ऑडिओलॉजी कक्ष, वाणी एवं भाषा उपचार, सीसीसीजीपी कक्ष, आडिटोरियम, पुस्तकालय, क्लास रूम का निरीक्षण किया। सचिव राजेश अग्रवाल ने नैदानिक मनोविज्ञान कक्ष में ऑनलाईन पंजी संधारण के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विशेष शिक्षा कक्ष में 11 वर्षीय बच्चे का यूडीआई के संबंध में जानकारी ली और बच्चे का निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभान्वित करने के निर्देश दिए। सचिव राजेश अग्रवाल ने सीआरसी सेंटर में उपस्थित दिव्यांगजनों से बातचीत की और उन्हें निःशुल्क मोटराईज्ड ट्रायसायकल और सहायक उपकरण वितरण किया। उन्होंने डिसली क्लास रूम का अवलोकन किया। विद्यार्थियों से साइन लैंग्वेज के संबंध में बातचीत की। उन्होंने कहा कि सभी को साइन लैंग्वेज के संबंध में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। साइन लैंग्वेज में विशेष ध्यान देने कहा। उन्होंने कहा कि साइन लैंग्वेज का बहुत अच्छा स्कोप उपलब्ध होता है। साथ ही हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जिससे वे साइन लैंग्वेज के माध्यम से बता सके। इसके साथ ही विधि से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आपस में भी साईन लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, जिससे ज्ञान बढ़ेगा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने प्राध्यापकों को निर्देश दिए। उन्होंने प्रेक्टीकल अध्ययन-अध्यापन को अधिक से अधिक कराने कहा।
सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार राजेश अग्रवाल ने कौशल विकास विभाग के डिप्लोमा इन इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों द्वारा किए गए कौशल कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने सीआसी सेंटर में उपचार कराने आए दिव्यांजनों से मुलाकात की। सचिव श्री अग्रवाल ने दिव्यांग आशीष देवदास और रवि से बातचीत कर स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। दिव्यांग आशीष ने बताया कि सीआरसी सेंटर में बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। पहले चलने में बहुत समस्या होती थी लेकिन अब नहीं होती है।
सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार राजेश अग्रवाल ने सीआरसी सेंटर के उपरी मंजिल के निर्माणाधीन कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन निर्माण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप निर्माण कार्य करने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, एसडीएम खेमलाल वर्मा, संयुक्त संचालक समाज कल्याण बीएल ठाकुर, निदेशक सीआरसी श्रीमती स्मिता महोबिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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अपराध

माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।

आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।

इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।

बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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