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राजनांदगांव

ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग तत्परता एवं सक्रियता से करें कार्य : कलेक्टर

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राजनांदगांव। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिचय पत्र अनिवार्य तौर पर बनाना है। परिचय पत्र जारी करने के लिए एनआईसी द्वारा पोर्टल तैयार किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राथमिकता से परिचय पत्र बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सभी विभागों में ई-ऑफिस के माध्यम से कार्य होगा तथा सभी नस्ती, फाईल एवं डाक ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने सभी विभागों को ई-ऑफिस के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के क्रियान्वयन के लिए सभी विभाग तत्परता एवं सक्रियता से कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त के बाद कोई भी नस्ती, फाईल एवं डाक भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किए जाए, सभी नस्ती ई-ऑफिस के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस का सुचारू संचालन एक नया कार्य है। जिसे सभी को सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यालयों में कार्यों के संपादन के लिए ई-ऑफिस के माध्यम से पत्राचार किया जाएगा। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए डिजिटल पत्राचार के माध्यम से कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस के माध्यम से डिजिटाइजेशन करते हुए कार्यों का सरलीकरण किया गया है तथा डाक एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज ऑनलाईन प्रेषित किए जाएंगे। जिससे कार्य के संपादन में गति एवं कार्य कुशलता बढ़ेगी। सभी कार्यालय यथाशीघ्र ई-ऑफिस में कार्य आरंभ करें।
कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने डीएमएफ अंतर्गत लोकहित से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महिला स्वसहायता समूह हेतु प्रोसेसिंग यूनिट एवं सिलाई मशीन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते है। आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों की मरम्मत तथा विभिन्न आयामों में कार्य किया जा सकता है। उन्होंने यथाशीघ्र डीएमएफ अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई बार पेंशन प्रकरणों में देरी होने के कारण अधिकारी-कर्मचारी परेशान होते है। उन्होंने सभी लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुरानी पेंशन एवं नयी पेंशन से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करने के लिए कहा। जिला कोषालय अधिकारी दिलीप सिंह ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन प्रकरणों के भुगतान हेतु अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त होने के तीन महीने पहले पेंशन प्रकरण के लिए कार्रवाई प्रारंभ किया जाना चाहिए और पेंशन विभाग को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में जाने वाले तथा पुरानी पेंशन योजना से नई पेंशन योजना में जाने वाले प्रकरणों को भी यथाशीघ्र पे्रषित करना चाहिए। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगांव श्रीकांत कोराम, एसडीएम डोंगरगढ़ अभिषेक तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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अपराध

माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।

आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।

इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।

बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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