अपराध
थाना बसंतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हुक्का पिलाने वालों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही
राजनांदगांव। थाना बसंतपुर पुलिस ने मोहारा बायपास स्थित होटल गोल्डन में हुक्का पिलाने और सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल में दबिश देकर 06 नग हुक्का, 06 नग हुक्का पाइप और विभिन्न प्रकार के तंबाकू/फ्लेवर पदार्थ जप्त किए। इस कार्रवाई में होटल संचालक सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की गई है।
कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण:
30 जनवरी 2026 की रात को थाना बसंतपुर को सूचना मिली थी कि मोहारा बायपास स्थित होटल गोल्डन में कुछ लोग हुक्का पी रहे हैं। सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने होटल गोल्डन पर छापेमारी की।
मौके पर कुछ लोग हुक्का सेवन करते हुए पाए गए। पुलिस ने होटल संचालक से हुक्का पिलाने या उपलब्ध कराने के लिए वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस ने सभी व्यक्तियों को हिरासत में लिया और थाना बसंतपुर ले आई।
जप्त सामग्री:
06 नग हुक्का
06 नग हुक्का पाइप
तंबाकू/फ्लेवर के 29 पैकेट (जिनमें मिंट अफजल, कीवी अफजल, फ्रेजर अलादीन, वाइट रोज अफजल, जाफरान अफजल, रमडे, चीफ कमिश्नर, स्पेशल अफजल, वालिना आदि शामिल हैं)
आरोपी:
इस कार्रवाई में 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से कुछ अन्य जिलों और राज्य (महाराष्ट्र) के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में प्रमुख नाम शामिल हैं:
जोगु गुप्ता (बसंतपुर, राजनांदगांव)
अनमोल पाण्डे (दुर्ग, छत्तीसगढ़)
सत्यम शर्मा (दुर्ग, छत्तीसगढ़)
सैय्यद जुबेर (अमरावती, महाराष्ट्र)
सैय्यद अनस (अमरावती, महाराष्ट्र)
सैय्यद बिलाल (अमरावती, महाराष्ट्र)
यश ललवानी उर्फ राहुल जैन (बसंतपुर, राजनांदगांव)
प्रियंक बुधदेव (बसंतपुर, राजनांदगांव)
लक्की जैन (राजनांदगांव)
अंकित जैन (राजनांदगांव)
शिवम जैन (राजनांदगांव)
सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया।
मुख्य भूमिका:
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक देवदास भारती, सउनि आर. राजू, प्र.आर. दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, जामिन्द्र वर्मा, भुनेश्वर जायसी और अन्य पुलिस स्टाफ की अहम भूमिका रही।
पुलिस की चेतावनी:
पुलिस ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह स्पष्ट संदेश दिया है कि कोटपा एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा तंबाकू उत्पादों का सेवन या हुक्का पिलाना अवैध है और ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपराध
48 पौवा देशी शराब के साथ युवक गिरफ्तार, बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई
राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस ने मोहारा बायपास रोड पर कार्रवाई करते हुए एक युवक को 48 पौवा देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3,840 रुपए कीमत की शराब जब्त कर उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को मोहारा बायपास रोड के पास दबिश दी।
शराब बेचते हुए पकड़ा गया आरोपी
पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने अटल आवास पेंड्री निवासी 27 वर्षीय रोहित कुमार मंडावी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 48 पौवा देशी प्लेन शेरा शराब बरामद हुई।
पुलिस ने कुल 8.640 बल्क लीटर शराब, जिसकी कीमत 3,840 रुपए बताई गई है, जब्त कर ली। आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 276/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में मामला दर्ज किया गया।
जेल भेजा गया आरोपी
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब बिक्री और परिवहन में संलिप्त लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
इनकी रही अहम भूमिका
कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, प्रधान आरक्षक सीमा जैन, आरक्षक राजेश्वर बंदेश्वर, कुश बघेल एवं रूपेंद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अपराध
जमातपारा में संदिग्ध गतिविधि पर हंगामा, लॉज संचालक सहित दो के खिलाफ बसंतपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई
राजनांदगांव। शहर के जमातपारा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और शांति भंग होने की आशंका पर बसंतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने और हुज्जतबाजी करने के मामले में एक लॉज संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। दोनों अनावेदकों को गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में संदिग्ध गतिविधि, जमा हो गई थी भीड़
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार 9 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि जमातपारा क्षेत्र स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसे लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी। सूचना मिलते ही बसंतपुर पुलिस की टीम बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंची।
पूछताछ में टालमटोल और पुलिस के सामने ही करने लगे हो-हल्ला
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक संदिग्ध महिला मिली, जिसने पूछताछ में बताया कि वह कैलाश लॉज के संचालक प्रीमन कुमार जैन उर्फ अप्पू जैन के साथ वहां आई है। पुलिस टीम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों को पूछताछ हेतु थाने लेकर आई।
थाने में भी दोनों व्यक्तियों का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा और वे पुलिस की उपस्थिति में ही हो-हल्ला व अव्यवस्थित व्यवहार करने लगे। पूछताछ के दौरान दोनों ने कोई संतोषजनक और स्पष्ट जानकारी नहीं दी, बल्कि पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हुए टालमटोल करते रहे।
कार्रवाई के दायरे में आया अनावेदक:
प्रीमन कुमार जैन उर्फ अप्पू जैन, पिता सुभाष चंद जैन (उम्र 45 वर्ष), निवासी केशर नगर, गायत्री स्कूल के पास, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव (एवं एक अन्य महिला)।
शांति व्यवस्था के लिए भेजा गया कोर्ट, पुलिस की चेतावनी जारी
क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बसंतपुर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मर्ग कायम किया। इसके बाद दोनों को माननीय एस.डी.एम. न्यायालय, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
राजनांदगांव पुलिस ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि शहर की आबोहवा बिगाड़ने, कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने तथा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कठोर और प्रभावी कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
अपराध
म्यूल अकाउंट मामले में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए अवैध लेन-देन के मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपेन्द्र कुमार वर्मा (25 वर्ष), निवासी ग्राम पलान्दुर, ओ.पी. मोहारा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों में म्यूल अकाउंट के उपयोग को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरों के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया।
जांच के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई थी। इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम के लेन-देन का उपयोग किया जा रहा था।
विवेचना में पाया गया कि आरोपी के बैंक खाते का उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को प्राप्त करने एवं आगे ट्रांसफर करने में किया गया। इससे पूर्व इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।
पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे 09 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, उप निरीक्षक राधेश्याम जूरी, आरक्षक प्रकाश कुर्रे, शंकर सिंह मरकाम सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें, क्योंकि ऐसे खातों का उपयोग साइबर अपराध में किया जाता है और यह कानूनी अपराध है।
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