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राजनांदगांव

धर्म नगरी डोंगरगढ़ में लंबे समय से संचालित “महफिल ढाबा” में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दबोचे गए आरोपी

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धर्म नगरी डोंगरगढ़ में लंबे समय से संचालित “महफिल ढाबा” में पुलिस की बड़ी कार्रवाई दबोचे गए आरोपी

अवैध शराब विक्रय करते अन्य ढाबों में भी कार्यवाही

राजनांदगांव// धार्मिक नगरी डोंगरगढ़ में लगातार हो रहे अवैध शराब विक्रय को लेकर मीडिया के माध्यम से लगातर समाचार प्रकाशित हो रहे थे इतना ही नहीं डोंगरगढ के प्रबुद्ध नागरिक भी अवैध रूप से गली गली बिक रहे अवैध शराब विक्रय की शिकायत भी लगातार पुलिस से कर रहे थे । इसी के तारतम्य में आज डोंगरगढ़ पुलिस ने एक मुहिम चलाकर बड़ी कार्रवाई कर अवैध व्यवसाय में जुड़े लोगों को बड़ा संदेश दिया हैl पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग ओ. पी. पाल, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश बढई एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल के दिशा निर्देशन में अवैध रूप से शराब बिक्री एंव जुआ सट्टा पर अंकुश लाने हेतु थाना प्रभारी निरीक्षक शिव चन्द्रा के नेतृत्व में क्षेत्र में शांती बनाये रखने थाना स्तर पर टीम गठित कर लगातार क्षेत्र के होटल ,ढाबा एंव ग्रामीण अंचल में निरंतर गस्त पेट्रोलिंग की जा रही थी।
इसी कड़ी में दिनांक 18/01/2022 की देर रात्रि थाना प्रभारी निरीक्षक शिव चन्द्रा को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ की डोंगरगढ़ शहर के महफिल ढाबा के संचालक नितेश लारोकर एंव मान होटल के संचालक राजेश सिंह ठाकुर के द्वारा अपने-अपने होटल के सामने का दरवाजा बंद कर पीछे निकलने वाले दरवाजा तरफ से लोगो को शराब बिक्रय कर रहा है व राका निवासी वेद नारायण सिन्हा बाजार चौक के पास एंव हरविन्द्रर सिंह रेल्वे चौक पर शराब बिक्रय कर रहा है कि सूचना तस्दीक हेतु उपरोक्त जगहो पर तत्काल घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान –
*धरे गए चार आरोपीगण*
1.महफिल ढाबा के संचालक नितेश लारोकर के कब्जे से 25 नग देशी पौवा जुमला शराब की मात्रा 7.260 बल्क लीटर कीमत 2000 / रू, जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 52 / 22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गयी।

2. मान होटल के संचालक राजेश सिंह ठाकुर के कब्जे 33 नग गोवा स्पेशल व्हीस्की अग्रेंजी शराब जुमला शराब की मात्रा 5.940 बल्क लीटर, कीमती 3960 / रू जप्त कर आरोपी के विरूद अपराध क्रमांक 53 / 22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गयी।

3. वेदनारायण सिन्हा निवासी राका के कब्जे से 32 पौवा गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब जुमला शराब की मात्रा 5.760 बल्क लीटर, कीमती 3840 / रू, जप्त कर आरोपी के विरूध्द अपराध क्रमांक 50/22 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गयी

4. हरविन्दर सिंह उर्फ गोलू निवासी बुधवारीपारा के कब्जे 07 पौवा गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब जुमला शराब की मात्रा 1.260 बल्क लीटर कीमती 840/ रू को विधिवत जप्त कर जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 51 / 22 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश कर 03 आरोपीगणो को उप जेल डोंगरगढ दाखिल किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्शन पर इसी तरह निरंतर कार्यवाही की जावेगी।

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राजनांदगांव

प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों ने लगाया फूड स्टॉल, व्यवहारिक शिक्षा व कौशल का दिया परिचय

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राजनांदगांव। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और व्यवहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय राजनांदगांव में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा एक विशेष फूड स्टॉल का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने न केवल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए, बल्कि सामग्री प्रबंधन से लेकर ग्राहकों के साथ संवाद तक की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाली।

छात्रों ने तैयार किए कई लजीज व्यंजन
फूड स्टॉल में विद्यार्थियों द्वारा अपनी पाक कला का प्रदर्शन करते हुए नींबू पानी, फिंगर चिप्स, स्वीट डिश, स्वीट कॉर्न, सूप, भेल, आलू गोलगप्पा और करोंदा चाट सहित कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे। स्टॉल के संचालन के दौरान सामग्री का प्रबंधन, लागत का हिसाब-किताब और आए हुए अतिथियों से संवाद स्थापित करने का पूरा प्रबंधन विद्यार्थियों ने स्वयं किया।

व्यवहारिक ज्ञान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना उद्देश्य
विद्यालय प्रशासन के अनुसार विद्यार्थियों में जीवनोपयोगी कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क, आत्मविश्वास, बेहतर संचार कौशल और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए समय-समय पर इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

अधिकारियों व अभिभावकों ने बढ़ाया उत्साह
आयोजित फूड स्टॉल में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर व्यंजनों का स्वाद चखा और विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।

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अपराध

गिरवी रखी जमीन छल से अपने नाम कराने वाले दो सहोदर भाई गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर वसूल रहे थे 6% ब्याज

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राजनांदगांव। गिरवी रखी जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भारी-भरकम ब्याज वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो सगे भाइयों (कोठारी बंधुओं) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पैसों की जरूरत पर रखी थी जमीन गिरवी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टीकला निवासी पीड़ित रोहित कुमार साहू (46 वर्ष) ने 26 जुलाई को थाने में आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने अपनी 40 डिसमिल जमीन (खसरा नंबर 138/6) को कामठी लाइन निवासी निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा था।

निर्मल कोठारी ने 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,11,000 रुपये दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर पीड़ित, उसके पिता और भाई से ब्लैंक चेक व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे।

छल-कपट से अपने नाम कराई रजिस्ट्री, फिर वसूला 6% ब्याज
शिकायत के मुताबिक, निर्मल कोठारी ने छलपूर्वक गिरवी रखी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने और मरवाने की धमकी देकर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोरे कागजों का दुरुपयोग कर अपने भाई नलिन कोठारी के जरिए फर्जी किरायानामा तैयार कराया और सिक्योरिटी चेक बाउंस कराकर अदालत में झूठा केस दर्ज करा दिया।

पैसे लौटाने के बाद भी नहीं लौटाई पूरी जमीन
पीड़ित ने बताया कि मूल रकम चुकाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर आरोपियों ने बैंक से 20 लाख रुपये का फाइनेंस करवाकर रकम ऐंठ ली। इसके बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रख ली और उसे लौटाने के एवज में और रुपयों की मांग की जाने लगी।

पुलिस ने दर्ज की धाराएं और की गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निर्मलचंद कोठारी (58 वर्ष) एवं नलिन कोठारी (54 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन व अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, आरक्षक प्रियांश, लीलेंद्र और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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राजनांदगांव

शांति भंग करने की आशंका पर दो असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

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राजनांदगांव। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने दो असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। दोनों पर सार्वजनिक स्थान पर विवाद कर शांति भंग करने की आशंका के चलते बीएनएसएस की धाराओं के तहत कार्रवाई कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को सूचना मिली थी कि शंकरपुर उड़िया मोहल्ला निवासी किशन सोनी (40) गंज चौक में तथा राहुल नगर लखोली निवासी भीमा मंडावी (28) आम लोगों से विवाद और झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे उत्तेजित होकर विवाद करने लगे और समझाइश के बावजूद नहीं माने।

स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका पर दोनों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। किशन सोनी के विरुद्ध चिखली पुलिस चौकी में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी का मामला दर्ज है, जबकि भीमा मंडावी के खिलाफ बसंतपुर थाना में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रतन सिंह नेताम एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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