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अवैध शराब परिवहन पर सोमनी पुलिस का प्रहार, दो आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल

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राजनांदगांव। थाना सोमनी पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से देशी शराब की 85 पौवा, एक मोटरसाइकिल सहित कुल 51,800 रुपये का माल जप्त किया है। वहीं शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन में जिले में नशे एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सतत अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम सोमनी सांकरा मोड़ के पास घेराबंदी कर दो संदिग्धों को पकड़ा। जांच के दौरान आरोपियों के पास से 85 पौवा देशी शोले शराब (कुल 15.300 बल्क लीटर), कीमत लगभग 6,800 रुपये तथा परिवहन में प्रयुक्त काले-नीले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल (क्रमांक सीजी 07 बीआर 4953) जिसकी कीमत लगभग 45,000 रुपये है, जप्त की गई।

पकड़े गए आरोपियों की पहचान नितेश पाटीला (24 वर्ष) एवं राकेश टोंडे (25 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम ककरेल थाना सोमनी के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

इसी अभियान के तहत ग्राम टेडेसरा स्थित संगम कॉलोनी में अपने दुकान में शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले रामसाय साहू (40 वर्ष), निवासी संगम कॉलोनी वार्ड क्रमांक 17, के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई है।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार नामदेव, सहायक उप निरीक्षक चैतूराम आर्य, प्रधान आरक्षक डुलेश्वर साहू, आरक्षक तुषार मरकाम, लीला साहू, मनीष तिवारी, विनोद एवं हमलेश सहित थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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गिरवी रखी जमीन छल से अपने नाम कराने वाले दो सहोदर भाई गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर वसूल रहे थे 6% ब्याज

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राजनांदगांव। गिरवी रखी जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भारी-भरकम ब्याज वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो सगे भाइयों (कोठारी बंधुओं) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पैसों की जरूरत पर रखी थी जमीन गिरवी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टीकला निवासी पीड़ित रोहित कुमार साहू (46 वर्ष) ने 26 जुलाई को थाने में आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने अपनी 40 डिसमिल जमीन (खसरा नंबर 138/6) को कामठी लाइन निवासी निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा था।

निर्मल कोठारी ने 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,11,000 रुपये दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर पीड़ित, उसके पिता और भाई से ब्लैंक चेक व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे।

छल-कपट से अपने नाम कराई रजिस्ट्री, फिर वसूला 6% ब्याज
शिकायत के मुताबिक, निर्मल कोठारी ने छलपूर्वक गिरवी रखी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने और मरवाने की धमकी देकर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोरे कागजों का दुरुपयोग कर अपने भाई नलिन कोठारी के जरिए फर्जी किरायानामा तैयार कराया और सिक्योरिटी चेक बाउंस कराकर अदालत में झूठा केस दर्ज करा दिया।

पैसे लौटाने के बाद भी नहीं लौटाई पूरी जमीन
पीड़ित ने बताया कि मूल रकम चुकाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर आरोपियों ने बैंक से 20 लाख रुपये का फाइनेंस करवाकर रकम ऐंठ ली। इसके बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रख ली और उसे लौटाने के एवज में और रुपयों की मांग की जाने लगी।

पुलिस ने दर्ज की धाराएं और की गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निर्मलचंद कोठारी (58 वर्ष) एवं नलिन कोठारी (54 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।

पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन व अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, आरक्षक प्रियांश, लीलेंद्र और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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7 माह की गर्भावस्था से खुला दुष्कर्म का मामला, दिव्यांग युवती से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। डोंगरगांव थाना पुलिस ने दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कमल नारायण साहू (24) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मामले का खुलासा तब हुआ, जब युवती के पेट में सूजन आने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे और जांच में उसके सात माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई।

पुलिस के अनुसार परिजनों की शिकायत पर 24 जुलाई को थाना डोंगरगांव में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64(2)(के) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में तत्काल जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान सामने आया कि पीड़िता बोलने में असमर्थ है। ऐसे में उसका बयान सीआरसी सेंटर के सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ (दुभाषिया) की मदद से दर्ज कराया गया। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी कमल नारायण साहू, निवासी ग्राम तुमडीलेवा, थाना डोंगरगांव की पहचान कर उसे उसके घर से हिरासत में लिया।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक आशीर्वाद राहटगांवकर, उपनिरीक्षक देवकुमार रावटे और प्रधान आरक्षक संदीप देशमुख की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के 3 आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। जिले में दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत साइबर थाना राजनांदगांव और लालबाग पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। शातिर आरोपी गाड़ियों को चोरी करने के बाद पहचान छिपाने के लिए उन पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे।

ढाबे के पास घेराबंदी कर दबोचा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पेंड्री निवासी शुभम यादव ने 8 जुलाई 2026 को शेरे पंजाब ढाबा के पास से अपनी हीरो स्प्लेंडर बाइक (सीजी 08 एआर 1062) चोरी होने की रिपोर्ट थाना लालबाग में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 287/2026 धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी कीर्तन राठौर और सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में साइबर सेल और लालबाग पुलिस की संयुक्त टीम बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने पेंड्री हाईवे स्थित देवांगन ढाबा के पास घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ा।

यह हैं गिरफ्तार आरोपी
कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बाइक चोरी करना स्वीकार किया। पकड़े गए आरोपियों में:

पंकज मंडिया (19 वर्ष) निवासी सांवरीटोला, थाना रावणवाड़ी, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)

प्रतीक गयगये (23 वर्ष) निवासी सांवरीटोला, थाना रावणवाड़ी, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र)

कमलेश नखाते (26 वर्ष) निवासी ग्राम लाडसा, थाना लांजी, जिला बालाघाट (मध्य प्रदेश) शामिल हैं।

रायपुर और महाराष्ट्र से भी की थी चोरी
आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने राजनांदगांव के अलावा रायपुर शहर के अलग-अलग स्थानों से 4 मोटरसाइकिलें और महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के थाना आमगांव क्षेत्र से 1 मोटरसाइकिल चोरी की थी। आरोपियों के पास से कुल 6 बाइक बरामद की गई हैं। जांच में यह बात भी सामने आई कि आरोपी चोरी का वाहन होने की जानकारी होने के बाद भी फर्जी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे। इसके चलते मामले में बीएनएस की अतिरिक्त धाराएं 336(3), 238, 317(2), 3(5) जोड़ी गईं। आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

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