राजनांदगांव
मासूम बालक का हत्यारा “लालबाग पुलिस के गिरफ्त में आया….. पुरानी रंजीश को लेकर किया था, 12 वर्षीय मासूम बालक की निर्दयतापूर्वक हत्या
“मासूम बालक का हत्यारा “लालबाग पुलिस के गिरफ्त में आया
पुरानी रंजीश को लेकर किया था, 12 वर्षीय मासूम बालक की निर्दयतापूर्वक हत्या
मोटर सायकल में घूमाने का लालच देकर ग्राम अछोली ले जाकर कर दिया मासूम की हत्या
राजनांदगांव मासूम बालक की हत्या के बाद छुपाया गये कपड़े एवं अन्य सामान को पुलिस के द्वारा किया गया बरामद
विवरण : प्रार्थी हीरालाल साहू निवासी ग्राम इंदामरा, थाना लालबाग जिला राजनांदगांव द्वारा पुत्र देवेश कुमार साहू के गुम जाने की रिपोर्ट थाना लालबाग में गुम इसान दर्ज कर मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अपराध क्रमांक 251 / 2021 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। प्रकरण में पतासाजी के दौरान गुमशुदा देवेश कुमार साहू का शव” निगो बांध थाना डोंगरगढ़ क्षेत्र में पानी में तैरता हुआ मिला जिसका हाथ-पैर रस्सी शर्ट एवं पत्थर से बधा हुआ था, थाना डोंगरगढ़ से मर्ग डायरी प्राप्त होने पर प्रकरण में धारा 302, 364, 201, भादवि जोड़ी जाकर विवेचना की जा रही थी विवेचना के दौरान ग्राम इंदामरा में पुलिस टीम द्वारा कैंप लगाकर मृतक के पड़ोसियों, संदेहियों एवं अन्य ग्रामीणों का कथन लेखबद्ध किया गया इंदामरा से निगो डैम जाने वाले सभी रास्तों में लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज प्राप्त कर फुटेजों का अवलोकन किया गया। सायबर सेल की मदद से सदेही नम्बरों का कॉल डिटेल प्राप्त कर सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। ग्रामीणों के कुछ कथनों में मृतक के घर के सामने रहने वाले तुलसीराम साहू के ऊपर संदेह जाहिर किया गया था व मृतक का जिस क्षेत्र में शव मिला था उसी क्षेत्र में पुलिस के द्वारा गहन रूप से साक्ष्य संकलन कर सदेही के आने-जाने के संबंध में पता करने पर मूखबीर एवं अन्य माध्यम से पूख्ता सूचना मिला कि सदेही की गतिविधी घटना के पश्चात् उस क्षेत्र में रही है। सदेही के पूर्व में कथन लिये गये थे संदेही अपने कथनों में बार-बार पृथक-पृथक कहानियां गढ़कर बता रहा था। ग्रामीणों के कुछ कथनों एवं मूखबरी तथा अन्य माध्यमों से उस क्षेत्र में संदेही की गतिविधियां होने से व बार-बार कथन परिवर्तित करने से संदेह गहरा होते गया।
मामले की सम्पूर्ण जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव संतोष सिंह एवं अति० पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संजय महादेवा के मार्गदर्शन में तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय को अवगत कराते हुये प्राप्त दिशानिर्देशानुसार अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु थाना प्रभारी शिवेन्द्र राजपुत के नेतृत्व में थाना लालबाग पुलिस व सायबर सेल की टीम गठित कर प्रकरण एकत्र साक्ष्य व साक्षियों के दिये गये कथन के आधार पर लगातार विवेचना कार्यवाही कर दिनांक 06/02/2022 को प्रकरण के संदेही तुलसीराम साहू पिता पलटन साहू उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम इंदामरा को संदेहके आधार पर सूक्ष्मता से पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि दो वर्ष पूर्व हीरालाल साहू (मृतक का पिता) इसके मकान निर्माण में मजदूरी का काम किया था, जो मजदूरी के पैसे को लेकर बार-बार तगादा कर मोहल्ले वालों के सामने मुझे गाली देकर बेज्जत किया था, उस बात को लेकर यह काफी आहत रहता था तथा दोनों परिवार में आज तक बातचीत बंद है मृतक देवेश साहू इसके पत्नी और जवान लड़कियों से भी बुरा बर्ताव करता था इसी रंजीश को लेकर योजना बनाकर दिनांक 21/06/21 को शाम 06:00 बजे बालक देवेश साहू को अपने मोटर सायकल में बैठाकर घटना स्थल मतस्य कार्यालय ग्राम अछोली ले जाकर ताल घुसे से मारपीट कर मछली पकड़ने की रस्सी से हाथ-पैर को बांधकर मुंह को दबा दिया, उसके गले में पहने ताबिज रस्सी को पकड़कर खींचकर गला घोट कर निर्दयता पूर्वक हत्या करना स्वीकार किये जाने पर आरोपी का गवाहों के समक्ष मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया गया, आरोपी के मेमोरण्डम कथन के आधार पर मृतक द्वारा घटना दिनांक को पहने नीले रंग के हाफ पैंट एवं हत्या के बाद मृतक के शव को पत्थर से बांधने में प्रयुक्त सुतली की रस्सी का शेष भाग आरोपी के निशादेही पर ग्राम अछोली स्थित मतस्य विभाग के कार्यालय के बाजू में स्थित कंडम खण्डहरनुमा मकान से आरोपी द्वारा छुपा कर रखे मृतक के पैंट एवं सुतली रस्सी को निकाल कर पेश करने पर गवाहों के समक्ष जप्त किया गया एवं आरोपी द्वारा अपने घर इंदामरा से निकालकर पेश करने पर घटना में प्रयुक्त एक्टीवा वाहन क्रमांक CG 08 S4798 को जप्त किया गया है। मृतक के पिता हीरालाल साहू के द्वारा बरामद हाफ पैंट अपने पुत्र देवेश साहू का होना एवं सुतली रस्सी को घटना के समय शरीर में बंधे रस्सी जैसा हुबहु होना पहचान किया गया है। दिनांक 21/06/2021 के शाम के समय मृत बालक देवेश साहू एवं आरोपी तुलसी साहू को आपस में बातचीत करते एवं स्कूटी में साथ जाते हुये देखना गवाह के द्वारा बताया गया है। विवेचना पर से आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त सबूत पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक श्री शिवेन्द्र राजपुत, उप निरीक्षक संजय नाग, सउनि राजेश्वर ठाकुर आर0 1174 सुनिल उपाध्याय, म0आर0 485 मीना साहू आर आर0 979 भोला राम यादव, 1668 जागेश्वर साहू 1415 भूपेन्द्र वर्मा की सराहनीय भूमिका रही।
राजनांदगांव
प्रयास आवासीय विद्यालय में विद्यार्थियों ने लगाया फूड स्टॉल, व्यवहारिक शिक्षा व कौशल का दिया परिचय
राजनांदगांव। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और व्यवहारिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रयास आवासीय विद्यालय राजनांदगांव में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा एक विशेष फूड स्टॉल का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र-छात्राओं ने न केवल स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए, बल्कि सामग्री प्रबंधन से लेकर ग्राहकों के साथ संवाद तक की पूरी जिम्मेदारी खुद संभाली।
छात्रों ने तैयार किए कई लजीज व्यंजन
फूड स्टॉल में विद्यार्थियों द्वारा अपनी पाक कला का प्रदर्शन करते हुए नींबू पानी, फिंगर चिप्स, स्वीट डिश, स्वीट कॉर्न, सूप, भेल, आलू गोलगप्पा और करोंदा चाट सहित कई प्रकार के व्यंजन तैयार किए गए थे। स्टॉल के संचालन के दौरान सामग्री का प्रबंधन, लागत का हिसाब-किताब और आए हुए अतिथियों से संवाद स्थापित करने का पूरा प्रबंधन विद्यार्थियों ने स्वयं किया।
व्यवहारिक ज्ञान और नेतृत्व क्षमता बढ़ाना उद्देश्य
विद्यालय प्रशासन के अनुसार विद्यार्थियों में जीवनोपयोगी कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीमवर्क, आत्मविश्वास, बेहतर संचार कौशल और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए समय-समय पर इस तरह की रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।
अधिकारियों व अभिभावकों ने बढ़ाया उत्साह
आयोजित फूड स्टॉल में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर व्यंजनों का स्वाद चखा और विद्यार्थियों के इस प्रयास की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया।
अपराध
गिरवी रखी जमीन छल से अपने नाम कराने वाले दो सहोदर भाई गिरफ्तार, फर्जीवाड़ा कर वसूल रहे थे 6% ब्याज
राजनांदगांव। गिरवी रखी जमीन को सुनियोजित तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री कराने, झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर भारी-भरकम ब्याज वसूलने और धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले में संलिप्त दो सगे भाइयों (कोठारी बंधुओं) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पैसों की जरूरत पर रखी थी जमीन गिरवी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पार्टीकला निवासी पीड़ित रोहित कुमार साहू (46 वर्ष) ने 26 जुलाई को थाने में आवेदन सौंपकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि 25 नवंबर 2021 को उनके पिता आनंद राम साहू को पैसों की आवश्यकता थी, जिस पर उन्होंने अपनी 40 डिसमिल जमीन (खसरा नंबर 138/6) को कामठी लाइन निवासी निर्मल कोठारी के पास गिरवी रखा था।
निर्मल कोठारी ने 2 प्रतिशत ब्याज दर पर 5,11,000 रुपये दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर पीड़ित, उसके पिता और भाई से ब्लैंक चेक व कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे।
छल-कपट से अपने नाम कराई रजिस्ट्री, फिर वसूला 6% ब्याज
शिकायत के मुताबिक, निर्मल कोठारी ने छलपूर्वक गिरवी रखी जमीन की अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। इसके बाद पीड़ित परिवार को जान से मारने और मरवाने की धमकी देकर 6 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कोरे कागजों का दुरुपयोग कर अपने भाई नलिन कोठारी के जरिए फर्जी किरायानामा तैयार कराया और सिक्योरिटी चेक बाउंस कराकर अदालत में झूठा केस दर्ज करा दिया।
पैसे लौटाने के बाद भी नहीं लौटाई पूरी जमीन
पीड़ित ने बताया कि मूल रकम चुकाने के बावजूद जमीन वापस करने के नाम पर आरोपियों ने बैंक से 20 लाख रुपये का फाइनेंस करवाकर रकम ऐंठ ली। इसके बाद भी केवल 12 डिसमिल जमीन वापस की गई, जबकि शेष 28 डिसमिल जमीन अपने पास रख ली और उसे लौटाने के एवज में और रुपयों की मांग की जाने लगी।
पुलिस ने दर्ज की धाराएं और की गिरफ्तारी
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी निर्मलचंद कोठारी (58 वर्ष) एवं नलिन कोठारी (54 वर्ष) के खिलाफ अपराध क्रमांक 398/26, धारा 386, 420, 34 भादवि तथा छत्तीसगढ़ ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन व अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा कोतवाली थाना प्रभारी उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में दोनों भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जुर्म स्वीकार करने पर पुलिस ने 26 जुलाई को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र शाह, उप निरीक्षक रतन सिंह नेताम, सुमेंद्र कुमार खरे, आरक्षक प्रियांश, लीलेंद्र और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
राजनांदगांव
शांति भंग करने की आशंका पर दो असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
राजनांदगांव। शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी कोतवाली पुलिस ने दो असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। दोनों पर सार्वजनिक स्थान पर विवाद कर शांति भंग करने की आशंका के चलते बीएनएसएस की धाराओं के तहत कार्रवाई कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस के अनुसार 26 जुलाई को सूचना मिली थी कि शंकरपुर उड़िया मोहल्ला निवासी किशन सोनी (40) गंज चौक में तथा राहुल नगर लखोली निवासी भीमा मंडावी (28) आम लोगों से विवाद और झगड़ा कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे उत्तेजित होकर विवाद करने लगे और समझाइश के बावजूद नहीं माने।
स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका पर दोनों को बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। इसके बाद उनके विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। किशन सोनी के विरुद्ध चिखली पुलिस चौकी में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी का मामला दर्ज है, जबकि भीमा मंडावी के खिलाफ बसंतपुर थाना में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरो के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार शाह के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में उपनिरीक्षक रतन सिंह नेताम एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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