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राजनांदगांव

नवयुवकों को नशे की लत से बचाने हेतु’’ प्रतिबंधित दवाई नाईट्रो – 10 के अवैध विक्रेता पर किया गया लालबाग पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही

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‘नवयुवकों को नशे की लत से बचाने हेतु’’ प्रतिबंधित दवाई नाईट्रो – 10 के अवैध विक्रेता पर किया गया लालबाग पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही

 

 युवकों के कब्जे से कुल 225 नग प्रतिबंधित दवाई व एक स्कूटी कुल कीमती 16541.25/- रूपये की सम्पत्ति को किया गया बरामद।

 

 राजनांदगांव गोल बाजार जुनीहटरी तथ लेबर कालोनी के निवासी है आरोपी युवक

 

 आरोपियोें से पूछताछ पर मिला महत्वपूर्ण सुराग

 

विवरण :- घटना दिनांक 02/05/22 को होटल राज इम्पिरियल के पास दो युवकों द्वारा प्रतिबंधित दवाई नाईट्रो – 10 विक्रय हेतु ग्राहक तलाशने की मूखबीर सूचना मिलने पर, हालात से जिले के वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव श्री संतोष सिंह एवं अति0 पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव राय को अवगत कराते हुये, प्राप्त दिशानिर्देश पर थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक शिवेन्द्र राजपुत के नेतृत्व में घटना स्थल की ओर थाना लालबाग व पीसीआर की संयुक्त टीम मय शासकीय वाहन/ गवाहों के रवाना किया गया, जो घटना स्थल पर जाकर सतर्कतापूर्वक, मूखबीर के बताये हुलिये के दो संदीग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर तलाशी लिया गया, एक युवक के पास से 08 स्ट्रीप व दूसरे युवक के पास से 07 स्ट्रीप कुल 15 स्ट्रीप ( 225 नग ) दवाई कीमती 1541.25 /- रूपये व एक स्कूटी जूपीटर क्र. सी.जी. 08 वाई 3407 कीमती 15000/- रूपये जुमला कीमती 16541.25/- रूपये प्राप्त हुआ, उपरोक्त दवाई की पहचान ड्रग इंस्पेक्टर से कराये जाने पर उनके द्वारा प्रतिबंधित दवाई नाईट्रो-10 होना लिखित में दिया गया तथा दवाई को मानव जीवन के लिये हानिकारक होना बताये , तथा आरोपीयों से नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम (1) अब्दुल आरिफ पिता अब्दुल अजिम उम्र 28 वर्ष (2) गुलाम अब्दुल कादीर पिता शफी उल्ला कादीर उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी जुनी हटरी गोल बाजार वार्ड नं0 25 राजनांदगांव, थाना कोतवाली जिला राजनांदगांव का रहना बताये, उरोक्त दवाई को जप्त कर आरोपीयां से उनके स्त्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर लेबर कालोनी निवासी एक अन्य युवक जिसका नाम (3) अजहर खान पिता अयुब खान उम्र 26 वर्ष निवासी लेबर कालोनी ठाकुर प्यारेलाल स्कूल के पीछे राजनांदगांव से खरीदी करना बताये जाने पर टीम रवाना कर लेबर कालोनी निवासी अजहर खान उर्फ अज्जू को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर बिक्री करना स्वीकार किया, जो आरोपी अजहर खान के कब्जे से भी प्रतिबंधित दवाई नाईट्रो-10 जप्त कर गिरफ्तार किया गया, मामले में आरोपी से पूछताछ करने पर षहर में अवैधा दवाई विक्रेताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, जिन पर निगाह रखी जाकर षीघ्रता से वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। आरोपीयों द्वारा अपना-अपना जुर्म स्वीकार किये उनके विरूद्ध अपराध क्रमांक 251/2022 धारा 21(बी) NDPS Act. कायम कर विधिवत गिरफ्तर कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक श्री शिवेन्द्र राजपुत, उप निरीक्षक संजय नाग, सउनि येनलाल चन्द्राकर, सउनि राजू मेश्राम आर. 1717 जयप्रकाश मण्डावी, आर. 979 भोला राम यादव, आर. 1249 दीरबल मण्डावी, पीसीआर टीम के सउनि संतोष सिंह, आर. 1244 जोगेश राठौर की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।

आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।

इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।

बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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