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राजनांदगांव

कुपोषण मुक्त जिला बनाने के प्रयासों को जल्द मिलेगी नई गति, महामारी नियंत्रण कार्यक्रम के संचालक व संयुक्त संचालक ने कबीरधाम जिले का किया दौरा

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कबीरधाम। चिन्हित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कर कबीरधाम को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के प्रयासों को शीघ्र ही गति दी जाएगी। साथ ही मौसमी बीमारियों से निपटने की भी हरसंभव तैयारियां की जाएगी। इस संबंध में महामारी नियंत्रण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के संचालक व दुर्ग संभाग स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक ने सलाह के साथ ही विभिन्न आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं।
संचालक महामारी नियंत्रण छत्तीसगढ़ शासन डॉ. सुभाष मिश्रा व संयुक्त संचालक स्वास्थ्य दुर्ग सम्भाग डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने कबीरधाम जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर ओपीडी, आईपीडी मरीजों की संख्या, स्टाफ की उपलब्धता, संसाधनों का रख-रखाव, पंजी संधारण आदि का मुआयना किया। मेडिकल स्टाफ को अपने तय ड्रेस में रहने, मुख्यालय निवास करने व पंजी में माह के अंत में अनिवार्य समरी बनाने संबंधी निर्देश दिए गए। अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा कर प्राप्त सेवाओं का भी जायजा लिया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुजॉय मुखर्जी ने बतायाः छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य संचालक व दुर्ग संभाग के संयुक्त संचालक ने प्रसूताओं से बातचीत कर एसएनसीयू में भर्ती नवजातों के वजन आदि की जानकारी ली है। उन्होंने एएनसी केयर पंजीयन को सुधारने के निर्देश के साथ ही एनआरसी में बच्चों की भर्ती कर कबीरधाम को कुपोषण मुक्त ज़िला बनाने की सलाह दी है। मौसमी बीमारियों से निपटने की तमाम तैयारियां सुनिश्चित करने व दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैंए जिसे गंभीरता से लेते हुए इस दिशा में कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

जिले में अब 84 हाट-बाजार क्लीनिक लगाने की तैयारी
निरीक्षण उपरांत जिला अस्पताल स्थित सभा कक्ष में जिला अस्पताल स्टाफ समेत समस्त बीएमओ, बीपीएम, नोडल अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में हाट बाजार, मातृत्व स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, मलेरिया नियंत्रण तथा अन्य कार्यक्रमों के बेहतर संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन भी दोनों अधिकारियों द्वारा दिया गया। हाट-बाजार के आंकड़े को लेकर संयुक्त संचालक स्वास्थ्य दुर्ग संभाग डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने कहा हैः अब तक लगभग 10 जिलों में हाट-बाजार योजना के कार्यों की समीक्षा की गई है, जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कवर्धा जिले की है। वहीं सीएमएचओ डॉ. सुजॉय मुखर्जी ने बैठक में जानकारी दी कि जिले में कुल 84 हाट-बाजार संचालित होना है। मार्च से पहले तक केवल 25 ही संचालित हो रहे थे, जिन्हें बढाकर अब 60 कर लिया गया है। शासन व जिला प्रशासन के सहयोग से आगे इसके शत-प्रतिशत संचालन का प्रयास जारी है। आगे उन्होंने बतायाः 2 अक्टूबर 2019 से जिले में हाट-बाजार संचालित हैं, जिसे फरवरी 2020 से कोविड के कारण बंद किए गए थे और अक्टूबर 2021 से पुनः आरंभ कर लिए गए हैं। जिले की जनता को हाट-बाजार क्लीनिक के माध्यम से अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ देने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान में एक हाट-बाजार में औसत ओपीडी लगभग 87 के आसपास है।

मरीजों को मिलने वाला भोजन चखकर परखी गुणवत्ता
राज्य स्तर के दोनों ही अधिकारियों ने दोपहर का भोजन अस्पताल में ही ग्रहण किया जो भर्ती मरीजों को परोसे जाते हैं। इससे उन्होंने भोजन की गुणवत्ताए मात्रा व स्वच्छता का मुआयना किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता बढाने के साथ-साथ डेली डाइट चार्ट फॉलो करवाने के लिए सिविल सर्जन डॉ. पीसी प्रभाकर से जानकारी ली।

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अपराध

माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।

आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।

इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।

बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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