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राजनांदगांव

03 शराब कोचिये फिर गिरफ्तार, धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल, आरोपियों से जप्त किया गया अवैध शराब का जखीरा

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03 शराब कोचिये फिर गिरफ्तार, धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल, आरोपियों से जप्त किया गया अवैध शराब का जखीरा

➡️ आरोपीगणों से लगभग 45 लीटर देशी/विदेशी शराब कीमती लगभग 23000₹ का किया गया जप्ती

➡️ थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस की एक और ताबड़तोड़ कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री संतोष सिंह, OSD पुलिस मोहला मानपुर चौकी श्री अक्षय कुमार, अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी श्री अर्जून कुर्रे के दिशा निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब की धरपकड़ विशेष अभियान के तारतम्य में दिनांक 21.05.2022 को पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जून कुर्रे के नेतृत्व में थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं थाना स्टाफ द्वारा विशेष मुहिम चलाकर आरोपी के किराना दुकान तथा निवास पर छापा मारकर भारी मात्रा में शराब जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर जेल भेजा गया|

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.05.2022 को पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जून कुर्रे को मुखबीर सूचना प्राप्त हुआ था कि ग्राम बांधाबाजार में क्रमश: आरोपी 01. हरिश शर्मा पिता स्व0 अश्वनी शर्मा, 02. प्रमोद जैन पिता स्व0 रमेश जैन, 03.दीपक जैन पिता स्व0 रमेश जैन अपने किराना दुकान और मकान में काफी मात्रा में अवैध शराब छिपाकर बिक्री करने रखे हैं की की सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जून कुर्रे के नेतृत्व थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ रेड कार्यवाही हेतु ग्राम बांधाबाजार पहुंचा, रेड कार्यवाही पूर्व समस्त स्टाफगणों को एसडीओपी श्री अर्जुन कुर्रे द्वारा ब्रीफ कर तीन टीमों में बांटकर अलग-अलग दिशाओं में रेड कार्यवाही हेतु रवाना किया रेड कार्यवाही दौरान आरोपी 01. हरीश शर्मा पिता स्वर्गीय अश्वनी शर्मा उम्र 40 साल निवासी बांधा बाजार के कब्जे से 101 पौवा देसी प्लेन मदिरा, 35 पौवा गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब जुमला मात्रा 24.480 बल्क लीटर कीमती 12,280₹ का जप्त किया गया

इसी प्रकार आरोपी दीपक जैन पिता स्वर्गीय रमेश जैन उम्र 43 साल निवासी बांधा बाजार के मकान से 97 पौवा देसी प्लेन शराब, 18 पौवा गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब मात्रा 20.700 बल्क लीटर कीमती 9920₹ जप्त किया गया| दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया

 

इसी प्रकार आरोपी प्रमोद जैन पिता स्व0 रमेश जैन उम्र 48 साल निवासी बांधा बाजार के कब्जे से 16 पव्वा देशी प्लेन शराब मात्रा 2.880 बल्क लीटर तथा शराब बिक्री के नगदी ₹850 जुमला ₹2130 जप्त किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 34(A) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया|

उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक गणेश चौहान, हेमंत बोरकर, जीएस किरंगे, मोहम्मद नबी, आरक्षक 1354 रविकांत कलामें, आरक्षक 880 विवेक सिंह राजपूत, आरक्षक 1525 अर्जुन वर्मा, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे, सहायक आरक्षक 23 ओम प्रकाश ताम्रकार एवं महिला सहायक आरक्षक 31 अंजू शांडिल्य की सराहनीय योगदान रहा|

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अपराध

माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।

आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।

इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।

बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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