राजनांदगांव
52 पत्ती की प्रेमियों को करमरी जंगल से किया गया गिरफ्तार
➡️ 52 पत्ती की प्रेमियों को करमरी जंगल से किया गया गिरफ्तार
➡️ नगदी रकम 2,16,600 एवं दो गड्डी 52 पत्ती ताश, एक नग कार, 10 नग मोटरसाइकिल एवं 19 नग मोबाइल सहित कुल जुमला 12,11,6000₹ किया गया जप्ती
➡️ जुआरियानों के विरुद्ध थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही
➡️ आरोपीगणों के विरुद्ध पृथक से किया गया प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री संतोष सिंह, OSD पुलिस मोहला मानपुर चौकी श्री अक्षय कुमार, अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी श्री अर्जून कुर्रे के दिशा निर्देशन मैं जिले में चलाए जा रहे अवैध जुआ सट्टा के खिलाफ विशेष अभियान के कड़ी में दिनांक 1 जून 2022 को थाना प्रभारी थाना अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा विशेष मुहिम छेड़ कर मुखबिर सूचना के आधार पर स्टाफ के साथ मुखबीर के बताए स्थान पर दबिश देकर क़मशः आरोपी 01). राजेश भट पिता स्व0 सीताराम भट उम्र 42 साल साकिन वार्ड क्रमांक बजरंगपुर राजनांदगांव के पास से 40,000/- हजार व फड़ से 10,000/-, दो नग पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन किमती लगभग 20,000/-, एक पुरानी इस्तेमाली डिजायर कार क्रमांक CG 08 AS 7267 किमती लगभग 600000/- जुमला किमती 6,70,000/- , 02). हकीम बक्स पिता करीम बक्स उम्र 44 साल साकिन सोमाटोला थाना अंबागढ चौकी के पास से 10000/- फड़ से 7000/- एक नग पुरानी इस्तेमाली मोबाईल किमती लगभग 5000/- जुमला किमती 22000/- , 03). चंद्रशेखर साहू पिता प्रेमलाल साहू उम्र 32 साल साकिन वासड़ी थाना अंबागढ चौकी के पास से 5000/- फड़ से 1000/- जुमला किमती 6000/- , 04). मोहन लाल बोगा पिता कुमारसाय बोगा उम्र 40 साल निवासी भगवानटोला के पास से 5500/- फड़ से 1000/-, एक पुरानी इस्तेमाली मोटर सायकल क्रमांक CG 08 AF 6323 किमती लगभग 20,000/- जुमला किमती 26,500/- , 05). रूमेश कुमार कोरेटी पिता मदन लाल उम्र 23 साल साकिन मार्री थाना अंबागढ चौकी के पास से 4500/- फड़ से 1000/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली VIVO कम्पनी का मोबाईल किमती लगभग 5000/- जुमला किमती 10,500/- , 06). लक्ष्मीचंद सोनवानी पिता स्व0 भाकूराम उम्र 36 साल साकिन मंगचुवा, थाना मंगचुआ जिला बालोद के पास से 7000/- फड़ से 1500/- तथा एक पुरानी इस्तेमाली VIVO कम्पनी का मोबाईल फोन किमती लगभग 10,000/-, एक पुरानी इस्तेमाली मोटर सायकल क्रमांक CG 04 MQ 1067 किमती लगभग 30,000/- जुमला किमती 48,500/-, 07). वसंत चांग पिता शिवाजी चांग उम्र 50 साल साकिन बंजारी थाना अंबागढ चौकी के पास से 4200/- फड़ से 1500/- एक नग जियो कम्पनी का मोबाईल किमती लगभग 500/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली HF डिलक्स मो0सा0 क्रमांक CG 08 AC 1803 किमती लगभग 20,000/- जुमला किमती 26,200/-, 08). किरीत राम निराला पिता स्व0 कुन्नगिलास उम्र 52 साल साकिन सोनसायटोला थाना अंबागढ चौकी के पास से 7400/- फड़ से 2500/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली रेडमी कम्पनी का मोबाईल फोन किमती लगभग 10,000/-, एक हिरो होंडा SS मोटर सायकल क्रमांक CG 08 E 1340 किमती लगभग 10,000/- जुमला किमती 29,900/- , 09). टीकाराम यादव पिता पतिराम यादव उम्र 46 साल साकिन मुड़पार थाना चिल्हाटी के पास से 5000/- फड़ से 2000/-, एक सैमसंग कम्पनी का पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन किमती लगभग 5000/- जुमला किमती 12,000/-, 10). गैंदलाल पाटिल पिता गिरधारी उम्र 33 साल साकिन मार्री थाना अंबागढ चौकी के पास से 5200/- फड़ 1500/- जुमला किमती 6700/-, 11). मानसिंह गुमठी पिता मेहत्तर सिंह उम्र 27 साल साकिन कुर्रूभट्ठी थाना अंबागढ चौकी के पास से 4000/- फड़ से 1500/- जुमला किमती 5500/-, 12). मुकेश कुमार कुंभकार पिता अंगद राम उम्र 28 साल साकिन मोहला थाना मोहला वार्ड क्रमांक 03 के पास से 6500/- फड़ से 1500/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली रेडमी कम्पनी का मोबाईल फोन किमती लगभग 7000/- जुमला किमती 15,000/-, 13). अमुंद लाल पोरेटी पिता आशाराम पोरेटी उम्र 28 साल साकिन कुर्रूभट्ठी थाना अंबागढ के पास से 3000/- फड़ से 1500/- , एक पुरानी इस्तेमाली मो0सा0 सोल्ड प्लेटिना किमती 30,000/- जुमला किमती 34,500/- , 14). संजय शेण्डे पिता अनंद राम शेण्डे उम्र 30 साल साकिन मुड़पार चिल्हाटी के पास से 2000/- फड़ से 1500/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली ओप्पो कम्पनी का मोबाईल फोन किमती लगभग 3000/- जुमला किमती 6500/-, 15). ईश्वर सलामे पिता लखनलाल सलामे उम्र 32 साल साकिन कुर्रूभट्ठी थाना अंबागढ चौकी के पास से 8000/- फड़ से 2500/-, एक नग जियो कम्पनी किमती लगभग 500/-, एक पुरानी इस्तेमाली HF डिलक्स मो0सा0 क्रमांक CG 07 BT 7268 किमती लगभग 30,000/- जुमला किमती 41,000/-, 16). जावेद अहमद जालिया पिता अहमद जालिया उम्र 46 साल साकिन कोरची जिला गढचिरोली महाराष्ट्र के पास से 7500/- फड़ से 1700/-, एक नग MI कम्पनी का पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन किमती 5000/-, एक पुरानी इस्तेमाली बिना नंबर का मो0सा0 प्लेटिना किमती लगभग 30,000/- जुमला किमती 44,200/-, 17). मदन बघवा पिता कृष्णा बघवा उम्र 30 साल साकिन कोचीनारा थाना कोरची (महाराष्ट्र) के पास से 6000/- फड़ से 1200/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली ओप्पो कम्पनी का मोबाईल फोन किमती लगभग 10,000/- जुमला किमती 17,200/-, 18). हेमंत राजपूत पिता स्व0 रमेश राजपूत उम्र 40 साल साकिन वार्ड नं0 क्रमांक 05 मोहला थाना मोहला के पास से 8000/- फड़ से 4500/-, दो नग VIVO तथा 1PLUS कम्पनी का पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन किमती 30,000/- जुमला किमती 42,500/-, 19). फागुराम पिता जेठूराम बागडहरिया उम्र 25 साल साकिन वाको कोटगुल जिला गढचिरौली (महाराष्ट्ऱ) के पास से 4200/- फड़ से 1600/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली रियलमी कम्पनी का मोबाईल फोन किमती 2000/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली मो0सा0 HF डिलक्स क्रमांक CG 08 AP 5448 किमती लगभग 30,000/- जुमला किमती 37,800/-, 20). प्रमोद कुमार सिंह पिता जवाहर सिंह उम्र 27 साल साकिन वार्ड क्रमांक 16 मोहला थाना मोहला के पास से 4700/- फड़ से 4200/-, एक VIVO कम्पनी का पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन किमती लगभग 5000/- जुमला किमती 13,900/- , 21). भावेश दामले पिता कालीदास उम्र 28 साल साकिन बिहरीकला थाना अंबागढ चौकी के पास से 4000/- फड़ से 1500/-, एक नग माईक्रोमैक्स कम्पनी का पुरानी इस्तेमाली मोबाईल फोन किमती 2000/- जुमला किमती 7500/-, 22). धरम सिंह उसारे पिता स्व0 झिटकूराम उम्र 42 साल साकिन देववाड़वी थाना अंबागढ चौकी के पास से 4000/- फड़ से 1200/- एक नग पुरानी इस्तेमाली ओप्पो कम्पनी का मोबाईल फोन किमती 5000/-, एक नग पुरानी इसतेमाली फैशन प्रो मो0सा0 क्रमांक CG 08 AM 7323 किमती लगभग 40,000/- जुमला किमती 50,200/-, 23). नीरज रामटेके पिता महेन्द्र रामटेके उम्र 22 साल साकिन बिहरीकला थाना अंबागढ चौकी के पास से 6000/- फड़ से 1500/-, एक नग पुरानी इस्तेमाली मो0सा0 प्लेटिना क्रमांक CG 08 AL 7495 किमती लगभग 30,000/- जुमला किमती 37, 500/- कुल जुमला किमती 12,11,600/-
जप्त किया गया आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही कर मामला दर्ज किया गया तथा जुआ खेलकर आने वाले ईश्वर सलामे एवं जुआरियों को पैसा उपलब्ध कराने वाले राजेश भट एवं अन्य हकीम बक्स के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही पृथक से किया गया
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक शंकर बर्वे, प्रधान आरक्षक 492 गिरीश कुमार निषाद, प्रधान आरक्षक 819 टीकाराम पटेल, प्रधान आरक्षक 1701 उमेश कुमार यादव, आरक्षक 1609 इस्माइल खान, आरक्षक 454 सुशील राऊत एवं आरक्षक 1674 विजय कुर्रे सराहनीय योगदान रहा|
अपराध
माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया
राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।
आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।
इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
अपराध
छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल
राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।
बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।
कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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