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राजनांदगांव

आंगनवाड़ी केंद्रों में इलेक्ट्रानिक वजन मशीन आने से सुपोषण अभियान को मिली नई गति

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राजनांदगांव। आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक मोहला में ग्राम पंचायतों ने अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन उपलब्ध करवाया है, जिससे आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के वजन का मापन अब भली-भांति होने लगा है। इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन घर-घर जाकर सुपोषण के उपाय बता रही हैं, ताकि गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं और शिशुओं को बदलते मौसम में सुरक्षित किया जा सके।
स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गांवों में बताया जा रहा है कि गर्मी के दिनों में गर्भवती महिलाओं को हाईड्रेटेड (शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा) रखना चाहिए। तेज धूप और सूरज की अल्ट्रावॉयलेट किरणों का बुरा असर गर्भवती महिला पर पड़ सकता है जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है और लू लग सकती है तथा डिहाईड्रेशन की समस्या (दस्त और उल्टी) हो सकती है। इसीलिए गर्भवती महिला को खूब पानी पीना चाहिए तथा धूप से बचना चाहिए। पानी, शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के साथ ही शरीर को डिहाइड्रेशन की समस्या से भी बचाता है, जो गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।
इसी तरह कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले में सुपोषण की दिशा में कई विशेष कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने बच्चों के सुपोषण के लिए जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जनसामान्य को सहभागिता निभाने के लिए आव्हान किया है। इस एकजुटता के सार्थक परिणाम भी मिलने लगे हैं और समाज में सुपोषण के प्रति जागरूकता का संचार होने लगा है। इसी कड़ी में मोहला विकासखंड में 100 इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन ग्राम पंचायतों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला के निर्देश के उपरांत ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराया है।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने बतायाः वजन मशीन प्राप्त होने के बाद आंगनबाड़ी केन्द्रों में सटीक वजन प्रत्येक सप्ताह लिया जा रहा है। इस सराहनीय प्रयास से मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को नई गति मिली है। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं को गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने के लिए कई कारगर उपाय बताए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व मितानिन द्वारा उन्हें गर्मी और लू से बचाव हेतु खूब पानी पीने तथा हल्का व सुपाच्य पौष्टिक भोजन करने की सलाह दी जा रही है। वहीं समय-समय पर महिलाओं तथा शिशुओं की स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है।

डिहाईड्रेशन से बचना जच्चा और बच्चा के लिए जरूरी
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दुर्गा साहू ने बतायाः गर्मी के मौसम में गर्भवती महिलाओं, शिशुवती माताओं व बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सुपोषण का स्तर जांचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन से बच्चों का वजन किया जा रहा है। मितानिन के सहयोग से घर-घर जाकर लाभार्थियों को पोषण आहार लेने की सलाह दी जा रही है तथा स्वास्थ्य जांच भी की जा रही है। लाभार्थियों को बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में शरीर में पानी की मात्रा औसत से कम होने पर कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खूब पानी पीना चाहिए। दिन में आठ से दस गिलास पानी का सेवन करने के साथ ही जूस, नारियल पानी, नींबू पानी आदि का भी भरपूर सेवन करना चाहिए। इसी तरह महिलाओं को प्रसव से पहले और प्रसव के बाद भी अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। खाने में प्रोटीयुक्त भोजन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और आयरन की प्रचुरता होनी चाहिए। यह मां और शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।

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अपराध

माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया

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राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।

आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।

इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।

इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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अपराध

छेड़छाड़ व धमकी देने वाला आरोपी वारदात के 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार, भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती से छेड़छाड़, अश्लील गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 3 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ नए कानून के तहत मामला दर्ज कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

घर के सामने आकर की बदसलूकी
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पठानपारा निवासी अशद कुरैशी उसे लगातार फोन कर बातचीत करने और मिलने का दबाव बनाता था। बार-बार मना करने के बाद भी वह फोन कर परेशान करता रहा। 12 जून की शाम लगभग 5:00 बजे आरोपी अचानक प्रार्थिया के घर के सामने पहुंच गया और फोन पर बात न करने की बात को लेकर सरेराह अश्लील गाली-गलौज करने लगा। जब युवती ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी और बेइज्जती करने की नीयत से उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ की।

बीएनएस (BNS) के तहत अपराध दर्ज
युवती की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बसंतपुर पुलिस ने आरोपी अशद कुरैशी (29 वर्ष), पिता कलीम कुरैशी, निवासी पठानपारा (वार्ड क्रमांक 39) के खिलाफ अपराध क्रमांक 283/2026, धारा 74, 296 एवं 351(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

एसपी के निर्देश पर 3 घंटे में एक्शन
महिला सुरक्षा से जुड़े इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी श्री कीर्तन राठौर एवं सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए। बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में विशेष टीम ने तत्काल आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और वारदात के महज 3 घंटे के भीतर आरोपी अशद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में जुर्म कबूल करने के बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देने में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) डेमिन साहू, प्रधान आरक्षक दीपक जायसवाल, आरक्षक अतहर अली, ललित रावटे एवं विक्रम चन्द्रवंशी की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। चिखली पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर कटारनुमा चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान 12 जून को पेट्रोलिंग के समय पुलिस को सूचना मिली कि स्टेशनपारा स्थित बुद्ध गली में एक व्यक्ति कटारनुमा चाकू लहराकर राहगीरों को डरा-धमका रहा है।

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। उसने अपना नाम दिनेश भावे (45 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा वार्ड क्रमांक 12, चिखली बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक धारदार कटारनुमा चाकू बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया तथा न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी सहित चौकी चिखली स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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