Connect with us

राजनांदगांव

नाबालिग का अपहरण और यौन शोषण कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Published

on

राजनांदगांव। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया श्रीमती रूसई बाई पति राजकुमार साहू उम्र 50 साल साकिन तेलीटोला थाना मोहला थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी नाबालिग लड़की उम्र 16 साल 11 माह की दिनांक 30.11.2022 को सुबह 04.00 बजे घर से लेट्रिन जा रही हू कहकर निकली है जो आज दिनांक तक घर वापस नहीं आई है, कि रिपोर्ट पर धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगाँव श्री अक्षय कुमार जिला मोहला मानपुर चौकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुफ्लेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जुन करें के मार्ग दर्शन में प्रभारी निरीक्षक कपिलदेव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी हेतु लगाया गया था। पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना पर आरोपी महेन्द्र मण्डावी पिता कुबेर सिंह मण्डावी उम्र 24 साल साकिन रेंगाडबरी थाना मंगचुआ जिला बालोद को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि आज से करीबन दो वर्ष पूर्व जब आरोपी महेन्द्र मण्डावी ग्राम मुरारगोटा में शासकीय नाली निर्माण काम चल रहा था तो उसमें आरोपी भी काम पर गया था। वहीं ग्राम तेलीटोला की मृतिका नाबालिग लड़की भी अपने जीजा के घर आयी हुई थी, उसी दौरान एक दूसरे से मिले थे, और एक दूसरे को पसंद करते हुए, एक दुसरे को अपना-अपना मोबाईल नम्बर दिये थे। बाते करते-करते एक दूसरे से काफी गहरा प्रेम हो गया। फिर आरोपी महेन्द्र मण्डावी करीब दो साल में मृतिका से 20-25 बार उसके गांव ग्राम तेलीटोला आकर उसके घर के पीछे तरफ जाकर खेत में कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। दिनांक 30.11.2022 को सुबह करीबन 04.00 बजे भी मृतिका से मिलने उसके घर के पिछे आया था। उसके आने बाद घर से करीब 01 कि0मी0 दूर एक खेत में जिसमें पैरावट का ढेर था, वहीं पर ले गया। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए शारीरिक संबंध बनाये, फिर आरोपी महेन्द्र मण्डावी मृतिका के मोबाईल को चेक किया तो मोबाईल में आरोपी महेन्द्र के आलावा कई लोगों का मैसेज वगैरह था, तो आरोपी महेन्द्र मण्डावी गुस्से से किससे किससे बाते व मैसेज करते रहती है, ये सब मुझे पसंद नहीं, तो वह बोली कि किसी से बात व मैसेज नहीं करती हूँ, तुम शंक करते हो, मोबाईल में देखने के बाद भी तू झूठ बोल रही है, आरोपी गुस्से से आपा खोते हुए तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकता कहते हुए अपने गमछे से मृतिका के गले की फंसाकर अच्छे से खींचकर उसकी हत्या कर दिया, हत्या करने के बाद किसी को पता नही चले, कहकर पैरावट के ढेर लाश को छिपा दिया। आरोपी का कृत्य धारा 363, 366,376 (2) (n), 302, 201 भादवि, 4,6 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना मोहला एवं सायबर टीम का विशेष योगदान रहा।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

राजनांदगांव

अवैध शराब बिक्री करते युवक गिरफ्तार, 35 हजार रुपये से अधिक का सामान जब्त

Published

on

राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी चिखली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब, बिक्री रकम और शराब बिक्री में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल 35 हजार 20 रुपये का सामान जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 19 जून को चौकी चिखली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोरी स्थित शीतला तालाब पार के पास एक युवक मोटरसाइकिल में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी गुलशन ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर, उम्र-24 वर्ष, निवासी बोरी वार्ड क्रमांक 7 को शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 14-एमआर 5313 की सीट के नीचे रखी हरे रंग की बोरी से 40 पौवा सुपर 36 देशी मदिरा और 15 पौवा शोले देशी मसाला शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.200 बल्क लीटर सुपर 36 देशी शराब (कीमत 3200 रुपये), 2.700 बल्क लीटर शोले देशी मसाला शराब (कीमत 1500 रुपये), बिक्री रकम 320 रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल (कीमत 30 हजार रुपये) जब्त की है।
आरोपी के खिलाफ चौकी चिखली में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद आदेशानुसार आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलशन ताम्रकर के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट, वर्ष 2024 और 2025 में मारपीट एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदन पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम सहित चौकी चिखली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Continue Reading

राजनांदगांव

अवैध शराब बिक्री पर बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई, 30 पौवा देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

Published

on

राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में 19 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहारा बायपास रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां राजीव नगर निवासी मनीष गुप्ता पिता स्व. नरेश गुप्ता को शराब बेचते पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की मात्रा 5.400 बल्क लीटर तथा कीमत 2640 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 293/2026 के तहत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कियाए जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 560/2023 धारा 34 (ए), अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 34, अपराध क्रमांक 229/2026 धारा 34 (ए) तथा अपराध क्रमांक 288/2026 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राजीव कुमार, मप्रआर मेनका साहू, आरक्षक अतहर अली एवं आरक्षक जमींद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Continue Reading

राजनांदगांव

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर महापौर की अपील, स्वस्थ रहने योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा

Published

on

राजनांदगांव। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नियमित योग अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भागदौड़ भरी जीवनशैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है।
महापौर ने कहा कि योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति स्वस्थए ऊर्जावान और तनावमुक्त रह सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं बढ़ी हैंए ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का नियमित अभ्यास जरूरी है।
उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को तन और मन दोनों स्तर पर संतुलित रखता है तथा स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक योग कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश जन.जन तक पहुंचाया जाएगा।

Continue Reading

Trending