राजनांदगांव
सामाजिक व्यवस्थापन सर्वे के लिए अनुबंधित एजेंसी वन फाउंडेशन के ऊपर लगा गंभीर आरोप
राजनांदगांव। मामला एडीबी थर्ड लोन अंतर्गत निर्माणाधीन छुईखदान-दनिया मार्ग में सामाजिक पुनर्वास एवं व्यवस्थापन सर्वे कार्य को करने वाले एक निजी एजेंसी वन फाऊंडेशन के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं।
मामला चर्चित छुईखदान-दनिया मार्ग निर्माण के जद में आने वाले अधोसंरचना, जिन्हें तोड़ा गया है या तोड़ा जाना है से संबंधित है। इस बारे में एडीबी प्रोजेक्ट प्रबंधक ने अपने एक लिखित जवाब में बताया है कि उक्त मार्ग के निर्माण के लिए एक निजी एजेंसी वन फाउंडेशन को सर्वे कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया अंतर्गत अनुबंधित किया गया था। उक्त एजेंसी के टीम के द्वारा रोड निर्माण के लिए वर्क ऑर्डर जारी करने के लगभग 2 साल पूर्व ही जनवरी 2018 में ही सामाजिक पुनर्वास एवं व्यवस्थापन हेतु सर्वे कर लिया गया था।
इस संबंध में प्रभावित ग्रामीणों का कहना है कि सर्वे करने वाली टीम के द्वारा कब सर्वे हेतु उनकी संपत्ति का मापांकन एवं मूल्यांकन घर आकर किया गया है ये पता ही नहीं है, बल्कि ये बोलकर आधार कार्ड और बैंक पास बुक की फोटो कॉपी लिया गया कि आपका मकान रोड चौड़ीकरण की जद में आ गया तो रूपये डाला जाएगा। वन फाउंडेशन के टीम लीडर के रुप में वन फाउंडेशन के सचिव सुशील ओझा नामक व्यक्ति द्वारा मापांकन और मूल्यांकन की गणना की गई, किंतु किसी भी प्रभावित को वो गणना पत्र न दिखाया गया, न दिया गया। रोड में प्रभावित मकान मालिकों को आज तक ये नहीं पता कि उन्हें किस दर में कितने मलबे की सहायता राशि (मुआवजा) दिया गया है। उक्त गणना पत्र सभी प्रभावितों को व्यक्तिगत रुप से दिया जाना था, जो आज तक उक्त अनुबंधित एजेंसी वन फाउन्डेशन के द्वारा किसी भी प्रभावित को नहीं दिया गया है। इस संबंध में ।क्ठ प्रोजेक्ट के अधिकारियों के द्वारा गोल-मोल जवाब दिया जाता रहा है।
इस बारे में पिछले महा दनिया से पैदल चल कर ज्ञापन सौंपने वाले प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि ज्ञापन में हमारे द्वारा गणना पत्र दिलाने का आग्रह किया गया था, जिस पर छुईखदान एसडीएम रेणुका रात्रे द्वारा 9 नवंबर की त्रिपक्षीय बैठक में एडीबी प्रोजेक्ट की ओर से बैठक में सम्मिलित इंजीनियर फारूक और सर्वे करने वाली एजेंसी वन फाउन्डेशन के सुशील ओझा को स्पष्ट आदेश दिए कि 12 नवंबर तक सभी प्रभावितों को उनका गणना पत्र व्यक्तिगत रुप से दे दिया जाएए जिस पर एडीबी प्रोजेक्ट के अधिकारी और सर्वे एजेंसी के ओझा ने सहमति व्यक्त किए, किंतु लगभग एक माह बीतने को है, किसी भी प्रभावित को अब तक गणना पत्र नहीं मिला है।
एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी (एसडीएम) के आदेशों की ऐसी खुली अवेहलना का कोई दूसरा उदाहरण अब तक देखने को नहीं मिला। गड़बड़ी उजागर होने के भय के कारण प्रभावितों को गणना पत्र नहीं दिया जा रहा है, सर्वे एजेंसी के द्वारा। इधर गणना पत्र नहीं मिलने के कारण जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण सर्वे एजेन्सी पर कार्यवाही किए जाने और गणना पत्र का वितरण शीघ्र कराने की मांग किए हैं।
इस संबंध में एडीबी प्रोजेक्ट प्रबंधक ने बताया कि 9 हितग्राहियों के लिखित आवेदन पुनः मूल्यांकन-मूल्याकंन के लिए प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच के लिए एक तकनीकी जांच दल गठन कर दिया गया है, जो शीघ्र ही जांच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।
राजनांदगांव
अवैध शराब बिक्री करते युवक गिरफ्तार, 35 हजार रुपये से अधिक का सामान जब्त
राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत चौकी चिखली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी शराब, बिक्री रकम और शराब बिक्री में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सहित कुल 35 हजार 20 रुपये का सामान जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में अवैध शराब बिक्री, मादक पदार्थों की तस्करी और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी क्रम में 19 जून को चौकी चिखली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बोरी स्थित शीतला तालाब पार के पास एक युवक मोटरसाइकिल में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी गुलशन ताम्रकर पिता शिवा ताम्रकर, उम्र-24 वर्ष, निवासी बोरी वार्ड क्रमांक 7 को शराब बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
तलाशी के दौरान आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 14-एमआर 5313 की सीट के नीचे रखी हरे रंग की बोरी से 40 पौवा सुपर 36 देशी मदिरा और 15 पौवा शोले देशी मसाला शराब बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7.200 बल्क लीटर सुपर 36 देशी शराब (कीमत 3200 रुपये), 2.700 बल्क लीटर शोले देशी मसाला शराब (कीमत 1500 रुपये), बिक्री रकम 320 रुपये तथा शराब परिवहन में प्रयुक्त पल्सर मोटरसाइकिल (कीमत 30 हजार रुपये) जब्त की है।
आरोपी के खिलाफ चौकी चिखली में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में पेश करने के बाद आदेशानुसार आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलशन ताम्रकर के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, मारपीट और अन्य अपराधों के कई मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ वर्ष 2022 में आबकारी एक्ट व आर्म्स एक्ट, वर्ष 2024 और 2025 में मारपीट एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदन पटले, आरक्षक आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा, सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम सहित चौकी चिखली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब बिक्री और असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
राजनांदगांव
अवैध शराब बिक्री पर बसंतपुर पुलिस की कार्रवाई, 30 पौवा देशी शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार
राजनांदगांव। अवैध शराब बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बसंतपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब जब्त की है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी क्रम में थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में 19 जून को मुखबिर से सूचना मिली कि मोहारा बायपास रोड किनारे एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां राजीव नगर निवासी मनीष गुप्ता पिता स्व. नरेश गुप्ता को शराब बेचते पकड़ा गया।
तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 30 पौवा देशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की मात्रा 5.400 बल्क लीटर तथा कीमत 2640 रुपये बताई गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 293/2026 के तहत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कियाए जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ पूर्व में भी आबकारी एक्ट के तहत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 560/2023 धारा 34 (ए), अपराध क्रमांक 47/2026 धारा 34, अपराध क्रमांक 229/2026 धारा 34 (ए) तथा अपराध क्रमांक 288/2026 धारा 34 (ए) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज हैं।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, प्रशिक्षु उप निरीक्षक राजीव कुमार, मप्रआर मेनका साहू, आरक्षक अतहर अली एवं आरक्षक जमींद्र वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
राजनांदगांव
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर महापौर की अपील, स्वस्थ रहने योग को बनाएं दिनचर्या का हिस्सा
राजनांदगांव। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महापौर मधुसूदन यादव ने शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए नियमित योग अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की भागदौड़ भरी जीवनशैली में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए योग अत्यंत आवश्यक है।
महापौर ने कहा कि योग को दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर दिन की शुरुआत करने से व्यक्ति स्वस्थए ऊर्जावान और तनावमुक्त रह सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बाद लोगों में विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं बढ़ी हैंए ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का नियमित अभ्यास जरूरी है।
उन्होंने कहा कि योग व्यक्ति को तन और मन दोनों स्तर पर संतुलित रखता है तथा स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
महापौर मधुसूदन यादव ने नागरिकों से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सुबह 7 बजे दिग्विजय स्टेडियम में आयोजित सामूहिक योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामूहिक योग कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश जन.जन तक पहुंचाया जाएगा।
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