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अपराध

नाबालिग से दुष्कर्म कर खुदकुशी के लिए उकसाने वाला ढाबा संचालक गिरफ्तार, सोमनी पुलिस की त्वरित कार्रवाई

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राजनांदगांव। थाना सोमनी क्षेत्र के अंतर्गत टेडेसरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और उसे आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपी ढाबा संचालक को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने क्षेत्र में वाद-विवाद करने वाले एक अन्य अनावेदक को भी प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

कॉल सेंटर में काम करने आई थी पीड़िता, आरोपी ने बनाया हवस का शिकार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री करीब 2-3 महीने पहले टेडेसरा (राजनांदगांव) स्थित एक कॉल सेंटर में काम करने आई थी। इस दौरान वह टेडेसरा में रंजीत सिंह के ढाबे में रहती थी। पिछले करीब 15 दिनों से वह टेडेसरा में ही एक किराए के मकान में रहने लगी थी।

पीड़िता ने अपनी मां को बताया था कि ढाबा संचालक रंजीत सिंह उसके साथ लगातार मारपीट करता था और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। जब भी वह अपने घर जाने की बात कहती, तो आरोपी उसे कमरे में बंद कर देता था। इस प्रताड़ना और लोक-लाज के डर से तंग आकर नाबालिग पीड़िता ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बनी टीम, महाराष्ट्र का है आरोपी
मामला नाबालिग बालिका से जुड़ा और बेहद गंभीर प्रकृति का होने के कारण पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जैंडर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी रंजीत सिंह (22 वर्ष), पिता शीतल सिंह, निवासी ग्राम सौन्दर, थाना डुग्गीपार, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को हिरासत में लिया। वर्तमान में आरोपी टेडेसरा स्थित पी.एन.आर. ढाबा (अरोरा फ्यूल्स) में रह रहा था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
प्रार्थी की शिकायत और तस्दीक के बाद सोमनी पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस अंधे कत्ल और प्रताड़ना के मामले का त्वरित खुलासा करने में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल, उपनिरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, सहायक उपनिरीक्षक चैतुराम आर्य, प्रधान आरक्षक दुलेश्वर साहू, आरक्षक दिनेश वर्मा, मनोज हरमुख सहित थाना सोमनी के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।

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अपराध

अवैध शराब बेचते ओडिशा और मप्र के दो शातिर बदमाश गिरफ्तार, पुराना बस स्टैंड पर कोतवाली पुलिस की रेड

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राजनांदगांव। शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास अवैध रूप से शराब बेच रहे दूसरे राज्यों के दो शातिर बदमाशों को सिटी कोतवाली पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के अलग-अलग थानों में दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और चोरी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, एएसपी कीर्तन राठौर व सीएसपी अलेक्जेंडर किंडो के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों और अवैध शराब तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शाह के नेतृत्व में टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि पुराना बस स्टैंड यात्री प्रतीक्षालय के पास दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेच रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा।

ये हैं गिरफ्तार आरोपी
मोहम्मद मकसूद अली (35 वर्ष), पिता स्व. अलमास अली, निवासी सिनापल्ली, थाना धनकोटा, जिला संबलपुर (उड़िसा)।

किशोर भट्टाचार्य (43 वर्ष), पिता निरोद भट्टाचार्य, निवासी चोपना, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश)।

शराब और नगदी बरामद
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 53 पौवा देशी प्लेन शराब (रोमियो ब्रांड), जिसकी मात्रा 9.540 बल्क लीटर और कीमत 4 हजार 240 रुपये है, जब्त की है। इसके साथ ही शराब बिक्री की नगद राशि 1 हजार 370 रुपये सहित कुल 5 हजार 610 रुपये का माल बरामद कर आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है।

दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड
पकड़े गए दोनों आरोपी बेहद शातिर और आदतन अपराधी हैं, जिनका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है:

मोहम्मद मकसूद अली: इसके खिलाफ रायपुर के डीडी नगर थाने में चोरी और डोंगरगढ़ थाने में नकबजनी, चोरी के प्रयास व डकैती की योजना बनाने जैसे गंभीर मामलों में चालान पेश हो चुका है।

किशोर भट्टाचार्य: इसके खिलाफ चिखली पुलिस चौकी में वर्ष 2023 में दुष्कर्म (376) और 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत संगीन मामला दर्ज है।

मकान मालिकों से पुलिस की विशेष अपील
राजनांदगांव पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद आम नागरिकों और मकान मालिकों से एक विशेष अपील की है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए दोनों आरोपी मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं, जो शहर के व्यस्ततम इलाके में अवैध गतिविधियां संचालित कर रहे थे। इसलिए शहरवासी किसी भी बाहरी प्रांत के व्यक्ति को बिना पूरी तस्दीक और जांच-पड़ताल किए किराए पर मकान न दें। बाहरी किरायेदारों को रखने से पहले उनकी सूचना और दस्तावेज नजदीकी थाने में अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

इस टीम की रही मुख्य भूमिका
इस त्वरित कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शाह, प्रधान आरक्षक जी. सिरिल कुमार और थाना पेट्रोलिंग पार्टी की सराहनीय एवं मुस्तैद भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि आगे भी अवैध शराब की बिक्री और असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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अपराध

चोरी का अनाज खरीदने वाले दो व्यापारी गिरफ्तार, पौने तीन लाख का मशरुका व नगदी जब्त

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राजनांदगांव। ममता नगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक सूने गोदाम से लाखों रुपये का अनाज पार करने वाले चोरों के बाद अब पुलिस ने चोरी का माल खरीदने वाले दो शातिर व्यापारियों को दबोचा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी का सोयाबीन, चना और करीब 2 लाख 42 हजार 500 रुपये नगद सहित कुल 2 लाख 43 हजार 960 रुपये का मशरुका जब्त किया है। बता दें कि इस मामले के दो मुख्य चोरों को पुलिस एक दिन पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है।

मामले का विवरण देते हुए कोतवाली पुलिस ने बताया कि प्रार्थी ने 3 जून 2026 की रात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि औद्योगिक क्षेत्र ममता नगर स्थित उसके अनाज गोदाम में मार्च 2026 से रखा चना खंडा, सोयाबीन और मसूर (कुल कीमती लगभग 4 लाख 50 हजार रुपये) को कोई अज्ञात चोर पार कर गया है। प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध क्रमांक 286/2026, धारा 331 (3), 305 (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना से खुला राज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश, एएसपी कीर्तन राठौर व सीएसपी अलेक्जेंडर किंडो के मार्गदर्शन में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शाह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने गोदाम और आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज से मिले सुराग और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सबसे पहले मुख्य आरोपी राहुल कुर्रे (निवासी पुराना ढाबा, सतनामी पारा, लालबाग) और दिनेश साहू (निवासी शिव नगर, ढाबा रोड, चिखली) को घेराबंदी कर पकड़ा। इनके पास से अनाज बिक्री की रकम 7 हजार 900 रुपये जब्त कर इन्हें एक दिन पहले ही न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है।

मेमोरेंडम कथन के आधार पर दबोचे गए खरीददार
पुलिस अभिरक्षा में मुख्य आरोपियों ने मेमोरेंडम कथन में कुबूल किया कि उन्होंने चोरी का सारा अनाज दो स्थानीय व्यापारियों को बेचा था। इसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने आज 5 जून 2026 को दबिश देकर दोनों खरीददार व्यापारियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने चोरी का अनाज खरीदना स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

देवेन्द्र साहू (35 वर्ष), पिता संतराम साहू, निवासी ग्राम बरगाही, चौकी सुकुलदैहान (थाना लालबाग)।

जयंत कुमार अग्रवाल (50 वर्ष), पिता स्व. पन्ना लाल अग्रवाल, निवासी शांति नगर, ढाबा रोड, चौकी चिखली (राजनांदगांव)।

यह सामान हुआ जब्त:
पुलिस ने दोनों व्यापारियों के कब्जे से 29 किलोग्राम सोयाबीन (कीमती 1160 रुपये), 05 किलोग्राम चना (कीमती 300 रुपये) और अनाज बेचने से प्राप्त नगदी रकम 2,42,500 रुपये, इस प्रकार कुल 2,43,960 रुपये का माल जब्त कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इस टीम की रही मुख्य भूमिका
अनाज चोरी के इस बड़े मामले का पटाक्षेप करने में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र कुमार शाह, सहायक उपनिरीक्षक इसराफिल खान, प्रधान आरक्षक संदीप चौहान और थाना पेट्रोलिंग टीम की सराहनीय भूमिका रही।

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पत्नी की दूसरी शादी से नाराज पूर्व पति ने भाई के साथ मिलकर दूसरे पति पर किया जानलेवा हमला, दोनों आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। पत्नी द्वारा दूसरी शादी कर लेने से नाराज एक व्यक्ति ने अपने भाई के साथ मिलकर महिला के दूसरे पति पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना की रिपोर्ट पर चिखली पुलिस चौकी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी ने ३ जून २०२६ को चौकी चिखली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी सोनू साहू निवासी चिखली जब पूर्व में जेल में बंद था, उसी दौरान उसकी पत्नी से प्रार्थी की जान-पहचान हुई थी। बाद में दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगे और आपसी सहमति से विवाह कर लिया। सोनू साहू जब जेल से छूटकर बाहर आया, तो पत्नी की दूसरी शादी से वह बुरी तरह नाराज हो गया और प्रार्थी से रंजिश रखने लगा।

बातचीत के बहाने घर बुलाया और कर दिया हमला
इसी पुरानी रंजिश को लेकर २ जून २०२६ को आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप ने अपने भाई राजा साहू उर्फ सूरज के साथ मिलकर प्रार्थी को बातचीत करने के बहाने अपने घर बुलाया। वहां दोनों भाइयों ने प्रार्थी को जान से मारने की नीयत से घेर लिया और बांस के डंडे तथा धारदार कटारनुमा चाकू से ताबड़तोड़ वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा २९६, ११५(२), १०९(१) और ३(५) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर टीम गठित, दुर्ग और चिखली से दबोचे गए
मामला गंभीर और आदतन अपराधियों से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चौकी चिखली पुलिस की एक विशेष टीम तैयार की गई। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी राजा साहू को चिखली से और मुख्य आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप साहू को दुर्ग से अभिरक्षा में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जब्ती: पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त १ नग लोहे का कटारनुमा चाकू और १ नग बांस का डंडा जब्त किया है।

आरोपियों का लंबा है आपराधिक इतिहास
पकड़े गए दोनों भाइयों का पुराना और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है:

सोनू साहू उर्फ प्रदीप (३६ वर्ष): इसके खिलाफ वर्ष २०१० से अब तक हत्या के प्रयास (३०७), लूट (३९२), आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आबकारी एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत करीब २० से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। इसके अलावा कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है।

राजा उर्फ सूरज साहू (३७ वर्ष): इसके विरुद्ध भी हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी एक्ट के तहत १५ से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं।

इस टीम की रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में चिखली चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक कैलाश चंद्र मरई, उपनिरीक्षक राकेश पटेल, सहायक उपनिरीक्षक शत्रुहन टंडन, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक सुनील बैरागी, चंद्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी, किशोर मार्बल सहित चिखली स्टाफ का विशेष योगदान रहा।

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