अपराध
नाबालिग से दुष्कर्म कर खुदकुशी के लिए उकसाने वाला ढाबा संचालक गिरफ्तार, सोमनी पुलिस की त्वरित कार्रवाई
राजनांदगांव। थाना सोमनी क्षेत्र के अंतर्गत टेडेसरा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और उसे आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपी ढाबा संचालक को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने क्षेत्र में वाद-विवाद करने वाले एक अन्य अनावेदक को भी प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
कॉल सेंटर में काम करने आई थी पीड़िता, आरोपी ने बनाया हवस का शिकार
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री करीब 2-3 महीने पहले टेडेसरा (राजनांदगांव) स्थित एक कॉल सेंटर में काम करने आई थी। इस दौरान वह टेडेसरा में रंजीत सिंह के ढाबे में रहती थी। पिछले करीब 15 दिनों से वह टेडेसरा में ही एक किराए के मकान में रहने लगी थी।
पीड़िता ने अपनी मां को बताया था कि ढाबा संचालक रंजीत सिंह उसके साथ लगातार मारपीट करता था और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। जब भी वह अपने घर जाने की बात कहती, तो आरोपी उसे कमरे में बंद कर देता था। इस प्रताड़ना और लोक-लाज के डर से तंग आकर नाबालिग पीड़िता ने आत्मघाती कदम उठाते हुए आत्महत्या कर ली।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में बनी टीम, महाराष्ट्र का है आरोपी
मामला नाबालिग बालिका से जुड़ा और बेहद गंभीर प्रकृति का होने के कारण पुलिस प्रशासन तुरंत हरकत में आया। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (IPS), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जैंडर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी रंजीत सिंह (22 वर्ष), पिता शीतल सिंह, निवासी ग्राम सौन्दर, थाना डुग्गीपार, जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) को हिरासत में लिया। वर्तमान में आरोपी टेडेसरा स्थित पी.एन.आर. ढाबा (अरोरा फ्यूल्स) में रह रहा था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मुकदमा
प्रार्थी की शिकायत और तस्दीक के बाद सोमनी पुलिस ने आरोपी रंजीत सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म), 127(2) (गलत तरीके से बंधक बनाना), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।
कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस अंधे कत्ल और प्रताड़ना के मामले का त्वरित खुलासा करने में थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक दिलीप पटेल, उपनिरीक्षक बलदाऊ चंद्राकर, सहायक उपनिरीक्षक चैतुराम आर्य, प्रधान आरक्षक दुलेश्वर साहू, आरक्षक दिनेश वर्मा, मनोज हरमुख सहित थाना सोमनी के समस्त स्टाफ का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।
अपराध
बसंतपुर पुलिस ने बरामद किए 25 गुम मोबाइल, मालिकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान
राजनांदगांव। थाना बसंतपुर पुलिस ने जनहितैषी कार्य प्रणाली का परिचय देते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से गुम हुए करीब 3.75 लाख रुपये मूल्य के 25 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को लौटा दिए हैं। अपना खोया हुआ मोबाइल वापस पाकर आवेदकों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चला अभियान
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर व नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में गुम मोबाइलों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी विश्लेषण और कड़े प्रयासों से अलग-अलग कंपनियों के 25 गुम मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता पाई।
स्वामियों को विधिवत सौंपे गए मोबाइल
थाना बसंतपुर परिसर में आयोजित एक सादे कार्यक्रम में सभी 25 मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को विधिवत सुपुर्दनामा के माध्यम से सौंपे गए। इस सराहनीय कार्रवाई में सीसीटीएनएस आरक्षक श्रवण पैकरा, आरक्षक फागू साहू, ललित रावटे सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि गुम मोबाइलों की पतासाजी का यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
जिम्मेदार नागरिक बनें, पुलिस को सौंपे गुम मोबाइल
इस अवसर पर बसंतपुर पुलिस ने आम नागरिकों से एक विशेष अपील भी की है। पुलिस ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को रास्ते में या कहीं भी कोई गुम मोबाइल मिलता है, तो वे उसका स्वयं उपयोग करने की भूल न करें। एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए उसे तत्काल निकटतम थाने में जमा कराएं, ताकि मोबाइल को उसके असली हकदार तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके।
अपराध
स्कूटी से शराब बेचते एक गिरफ्तार, पीने और पिलाने वालों पर भी कसा शिकंजा
राजनांदगांव। शहर को नशामुक्त बनाने और असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए राजनांदगांव पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चौकी चिखली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने, पिलाने और सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले तीन अलग-अलग आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध शराब, नगदी और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक्टिवा स्कूटी जब्त की है।
एक्टिवा से शराब सप्लाई कर रहा था आरोपी राकेश
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार (13 जुलाई) की रात चिखली चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गौरीनगर मोड़ के पास एक युवक अपनी स्कूटी पर अवैध रूप से शराब रखकर बेचने की फिराक में खड़ा है।
सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी राकेश देवांगन (उम्र 27 वर्ष) निवासी तिलई रानी (सायकल स्टोर्स के पास) को दबोच लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से:
सुपर 36 देशी मदिरा प्लेन: 15 पौवा (कुल 2.700 बल्क लीटर), कीमत करीब 1200 रुपये।
बिक्री रकम: नगद 300 रुपये।
परिवहन में प्रयुक्त वाहन: एक्टिवा स्कूटी (क्रमांक सीजी 08 एसी 4559), कीमत करीब 20,000 रुपये।
पुलिस ने कुल 21,500 रुपये का मशरुका जब्त कर आरोपी राकेश देवांगन के खिलाफ धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
पीने और पिलाने वालों पर भी गिहरी गाज
इसी अभियान के तहत पुलिस ने अवैध रूप से शराब पीने वालों को साधन (अड्डा) मुहैया कराने वाले आरोपी बालाजी गायकवाड़ (उम्र 40 वर्ष) निवासी गौरीनगर के विरुद्ध धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।
वहीं, सार्वजनिक स्थान पर बैठकर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले आरोपी शेखर वर्मा (उम्र 60 वर्ष) निवासी डिलापहरी (सुकुलदैहान) के विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मिली सफलता
यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में अंजाम दी गई।
सराहनीय भूमिका:
इस कार्रवाई को सफल बनाने में चिखली चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक चंद्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित समस्त स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
अपराध
नंदई चौक पर चाकू चमकाकर लोगों को डराने वाला बदमाश गिरफ्तार, भेजा गया जेल
राजनांदगांव। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके नंदई चौक पर धारदार चाकू लेकर आम लोगों को डराने-धमकाने वाले एक शातिर बदमाश को बसंतपुर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से लोहे का घातक चाकू बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
सार्वजनिक स्थान पर फैला रहा था दहशत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (SP) सुश्री अंकिता शर्मा के मार्गदर्शन एवं एएसपी कीर्तन राठौर व सीएसपी श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में जिले में असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इसी दौरान बसंतपुर पुलिस को सूचना मिली कि नंदई चौक पर एक व्यक्ति हाथ में धारदार लोहे का चाकू लहराकर आने-जाने वाले राहगीरों को डरा रहा है और इलाके में दहशत का माहौल बना रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की विशेष टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदेही को हिरासत में ले लिया।
सोनकरपारा का रहने वाला है आरोपी
तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक लोहे का धारदार चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम तुलाराम सोनकर (उम्र 37 वर्ष), निवासी सोनकरपारा (नंदई चौक) बताया। पुलिस ने बताया कि आरोपी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और उसके खिलाफ पहले से मारपीट का एक मामला दर्ज है।
पुलिस ने आरोपी तुलाराम के खिलाफ बसंतपुर थाने में अपराध क्रमांक 323/2026, धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी होने पर उसे जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया है।
कार्रवाई में इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई में थाना बसंतपुर के उपनिरीक्षक नरेश सार्वा, सहायक उपनिरीक्षक मनमोहन साहू, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक हीरामणी चन्द्रा, आरक्षक चन्द्रशेखर श्रीवास, लक्ष्मण नेताम एवं महिला आरक्षक अनुपमा चन्द्रवंशी की सराहनीय भूमिका रही।
अवैध गतिविधियों पर जारी रहेगी सख्ती
बसंतपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त दंडात्मक कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
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