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अपराध

बसंतपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई : दो दिनों में 5 शराब तस्कर गिरफ्तार, 144 पौवा देशी शराब व एक्टिवा जप्त

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राजनांदगांव। अवैध शराब के कारोबार और परिवहन के खिलाफ अभियान चलाते हुए बसंतपुर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगातार दो दिनों तक अलग-अलग स्थानों पर मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 144 पौवा देशी प्लेन शराब और तस्करी में प्रयुक्त एक एक्टिवा दुपहिया वाहन जप्त किया गया है। जप्त किए गए सामान की कुल कीमत 51,760 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

जोगीनगर मैदान और मोहारा बायपास पर पुलिस की दबिश
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस की अलग-अलग टीमों ने घेराबंदी कर आरोपियों को दबोचा।

5 जून की कार्रवाई: मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जोगीनगर मैदान के पास दबिश दी। यहां आरोपी प्रीतम विश्वकर्मा और अभिषेक मेश्राम को अवैध रूप से शराब परिवहन करते रंगे हाथों पकड़ा गया। इनके पास से 86 पौवा देशी प्लेन शराब और एक्टिवा (क्रमांक CG-08-AY-2583) जप्त की गई।

7 जून की कार्रवाई: पुलिस ने दो अलग-अलग जगहों पर रेड मारी। पहले मामले में जोगीनगर मैदान के पास से आरोपी देवेन्द्र यादव को 18 पौवा शराब के साथ पकड़ा गया। वहीं दूसरे मामले में मोहारा बायपास के पास से आरोपी महेश गोड और योगेश सिंह राजपूत को 40 पौवा देशी प्लेन शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज, भेजे गए जेल
पुलिस ने तीनों मामलों में कुल 144 पौवा शराब जप्त कर आरोपियों के खिलाफ बसंतपुर थाने में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है।

दर्ज मामले: आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 265/2026 धारा 34(2), अपराध क्रमांक 268/2026 धारा 34(1) और अपराध क्रमांक 270/2026 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में:
प्रीतम विश्वकर्मा (19 वर्ष) – निवासी तेलीपारा, बसंतपुर

अभिषेक मेश्राम (27 वर्ष) – निवासी कोढ़ीखाना रोड, बसंतपुर

देवेन्द्र यादव (23 वर्ष) – निवासी खाल्हेपारा, बसंतपुर

योगेश सिंह राजपूत (26 वर्ष) – निवासी जोगीनगर, बसंतपुर

महेश गोड (23 वर्ष) – निवासी जोगीनगर, बसंतपुर

टीम में इनकी रही सराहनीय भूमिका
अवैध शराब तस्करों को दबोचने में बसंतपुर थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू, उप निरीक्षक नरेश सार्वा, सहायक उप निरीक्षक डेमिन साहू, सहायक उप निरीक्षक मनमोहन साहू, आरक्षक राजेश्वर बंदेश्वर, कुश बघेल और रूपेन्द्र वर्मा की विशेष व सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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अपराध

जमातपारा में संदिग्ध गतिविधि पर हंगामा, लॉज संचालक सहित दो के खिलाफ बसंतपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई

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राजनांदगांव। शहर के जमातपारा क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों और शांति भंग होने की आशंका पर बसंतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने माहौल बिगाड़ने और हुज्जतबाजी करने के मामले में एक लॉज संचालक सहित दो लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। दोनों अनावेदकों को गिरफ्तार कर माननीय एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भा.पु.से.) के निर्देशन में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर में संदिग्ध गतिविधि, जमा हो गई थी भीड़
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार 9 जून 2026 को पुलिस को सूचना मिली कि जमातपारा क्षेत्र स्थित एक प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय में संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसे लेकर स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया और देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित होने लगी। सूचना मिलते ही बसंतपुर पुलिस की टीम बिना वक्त गंवाए तत्काल मौके पर पहुंची।

पूछताछ में टालमटोल और पुलिस के सामने ही करने लगे हो-हल्ला
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक संदिग्ध महिला मिली, जिसने पूछताछ में बताया कि वह कैलाश लॉज के संचालक प्रीमन कुमार जैन उर्फ अप्पू जैन के साथ वहां आई है। पुलिस टीम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों को पूछताछ हेतु थाने लेकर आई।

थाने में भी दोनों व्यक्तियों का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा और वे पुलिस की उपस्थिति में ही हो-हल्ला व अव्यवस्थित व्यवहार करने लगे। पूछताछ के दौरान दोनों ने कोई संतोषजनक और स्पष्ट जानकारी नहीं दी, बल्कि पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हुए टालमटोल करते रहे।

कार्रवाई के दायरे में आया अनावेदक:
प्रीमन कुमार जैन उर्फ अप्पू जैन, पिता सुभाष चंद जैन (उम्र 45 वर्ष), निवासी केशर नगर, गायत्री स्कूल के पास, थाना कोतवाली, जिला राजनांदगांव (एवं एक अन्य महिला)।

शांति व्यवस्था के लिए भेजा गया कोर्ट, पुलिस की चेतावनी जारी
क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए और शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बसंतपुर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध पृथक-पृथक प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत मर्ग कायम किया। इसके बाद दोनों को माननीय एस.डी.एम. न्यायालय, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

राजनांदगांव पुलिस ने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि शहर की आबोहवा बिगाड़ने, कानून व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने तथा असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कठोर और प्रभावी कानूनी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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अपराध

म्यूल अकाउंट मामले में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक आरोपी गिरफ्तार

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राजनांदगांव। साइबर ठगी में प्रयुक्त म्यूल बैंक अकाउंट के जरिए अवैध लेन-देन के मामले में थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रूपेन्द्र कुमार वर्मा (25 वर्ष), निवासी ग्राम पलान्दुर, ओ.पी. मोहारा, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों में म्यूल अकाउंट के उपयोग को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक अलेक्जेंडर किरों के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया।

जांच के दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के समन्वय पोर्टल से प्राप्त जानकारी के आधार पर संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई थी। इन खातों के माध्यम से साइबर ठगी की रकम के लेन-देन का उपयोग किया जा रहा था।

विवेचना में पाया गया कि आरोपी के बैंक खाते का उपयोग धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को प्राप्त करने एवं आगे ट्रांसफर करने में किया गया। इससे पूर्व इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद उसे 09 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई में निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह, उप निरीक्षक राधेश्याम जूरी, आरक्षक प्रकाश कुर्रे, शंकर सिंह मरकाम सहित थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या सिम कार्ड उपयोग के लिए न दें, क्योंकि ऐसे खातों का उपयोग साइबर अपराध में किया जाता है और यह कानूनी अपराध है।

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विवाद के बाद साले ने जीजा के घर में लगाई आग, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

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राजनांदगांव। चौकी चिखली क्षेत्र के अंतर्गत पारिवारिक विवाद के बाद एक साले द्वारा अपने ही जीजा के घर में आग लगाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मारपीट के बाद जीजा द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाने से नाराज होकर आरोपी साले ने इस वारदात को अंजाम दिया। चिखली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

गाली-गलौज का विरोध करने पर की थी मारपीट
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी अपने मोहल्ले में बैठकर घरेलू बातचीत कर रहा था। इसी दौरान उसका साला रिस्ता नेताम शराब के नशे में धुत्त होकर वहां पहुंचा और मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगा। जब जीजा ने गाली-गलौज करने से मना किया, तो आरोपी और अधिक उत्तेजित हो गया। उसने हाथ-मुक्के से मारपीट शुरू कर दी और किसी नुकीली वस्तु से वार कर जीजा के गाल पर गंभीर चोट पहुंचा दी।

रिपोर्ट लिखाने चौकी गया जीजा, पीछे से फूंक दिया घर
मारपीट से आहत होकर जब पीड़ित जीजा रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चिखली चौकी रवाना हुआ, इसी बीच आरोपी साले ने गुस्से में आकर जीजा के सूने घर में आग लगा दी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 115(2) और 326(जी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घेराबंदी, ग्राम बोरी से दबोचा गया आरोपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी रिस्ता नेताम (गोड़) पिता स्वर्गीय तुलसीराम गोड़ (27 वर्ष, निवासी ग्राम बोरी) को हिरासत में लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है।

कार्रवाई में चिखली स्टाफ की रही मुख्य भूमिका
इस त्वरित व सराहनीय कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उप निरीक्षक सत्तुलाल कंवर, आरक्षक सुनील बैरागी, चन्द्रकपूर आयाम, गोपाल पैकरा, आदित्य सोलंकी सहित चिखली चौकी स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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