अपराध
अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया 48 घंटे के भीतर, रकम लूट की नियत से मृतक की हत्या
राजनांदगांव। थाना सोमनी के मर्ग क्रमांक 39/2025 धारा 194 बीएनएस में प्रार्थी राममुहरत सिंह पिता भगवान सिंह, उम्र 63 वर्ष, निवासी-खैरतवा, पोस्ट-चिवरापल्ली, थाना-कप्तानगंज, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, हाल मुकाम-आदर्श नगर, टेड़ेसरा, थाना-सोमनी ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि वह पीएस स्टील कंपनी टेडेसरा में विगत 08-10 वर्षों से काम कर रहा है। मेरे नीचे 20-25 लेबर काम करते हैं, उसमें एक धर्मेन्दर पिता रामबेलास, उम्र-37 साल, निवासी-रोहुवा, सतभरिया, पोस्ट-चिरवापल्ली, थाना-कप्तान गंज, थाना-कुशी नगर, उत्तर प्रदेश भी है, जो कंपनी के लेबर मर्टर नंबर 5 में रहता है और कंपनी में हेल्परी का काम करता था। दिनांक 30.05.2025 को धरमेन्दर ड्यूटी किया। दिनांक 31.05.2025 को कंपनी में अवकाश रहता है। दिनांक 01.06.2025 को धरमेन्दर काम पर नहीं आया, तब मैं धरमेन्दर के बाजू में रहने वाले धमेन्द्र कुमार सुंदरे से पूछा तो बताया कि 31.05.2025 के करीबन 7 बजे मैं देखा था, उसके बाद मैं नहीं देखा, उसके कमरे के दरवाजा में ताला लगा है। मैं फिर धरमेन्दर दिनांक 2-3ध् जून 2025 को ड्यूटी में नही आने व मोबाईल से संपर्क करना चाहा उसका मोबाईल बंद था, फिर दिनांक 04.06.2025 के सुबह मैं उसके कमरे तरफ गया। कमरे में ताला लगा था। कमरा के पास गया, तो मुझे कमरे से दुर्गंध आने लगा, मुझे अप्रिय घटना होने की आशंका हुई, तब मैं सोमनी पुलिस को सूचना दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस आये और धरमेन्दर के कमरे का ताला तोड़कर दरवाजा खोले कमरे के अंदर धरमेन्दर चित हालात में पड़ा है, मुझे धरमेन्दर की मृत्यु कैसे हुई ज्ञात नहीं है। रिपोर्ट पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम कर शव पंचनामा कार्यवाही में लिया गया। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद होने से मौके पर एफएसएल की टीम डॉग स्कवाड, एवं फोटोग्राफर को घटनास्थल पर बुलाकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर, घटनास्थल से खून आलूदा फर्श एवं सादा फर्श के टुकड़े को सुरक्षित कर मृतक के शव का पीएम मेडिकल कालेज, राजनांदगांव से कराकर शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन करने पर डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु का कारण गर्दन में में चोट लगने की वजह से लेख किया गया है। मर्ग सदर की संपूर्ण जांच तारतम्य में घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज, मृतक के साथ में काम करने वाले मजदूर व ठेकेदार राम मूहरत सिंह के कथन से मृतक की हत्या प्रियांशु थापा, धर्मेन्द्र सुंदरे, हीरामन यादव द्वारा करना पाये जाने से आरोपीगणों का कृत्य अपराध धारा 103, 311, 331, 3 (5) बीएनएस का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण गंभीर प्रकृति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन के नेतृत्व में थाना सोमनी पुलिस की टीम गठित कर मामले के आरोपी प्रियांशु थापा को घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 31.05.2025 को तीनों कंपनी में काम पर नहीं गये। सुबह 9 से तीनों हीरामन के मोटर सायकल क्रमांक सीजी 04-एमवाय 7051 से धमेन्द्र सुंदरे के पैर में आई चोट का ईलाज कराने के लिये मनकी गये। मनकी से लौटकर तीनों ग्राम-सांकरा पहुंचकर अपने मजदूर साधी ओम प्रकाश व महावीर के घर खाना खाकर शाम करीब 5.30 बजे सभी साथ में वेतन लेने पीएस स्टील कंपनी पहुंचकर ठेकेदार राम महुरत सिंह से मोबाईल फोन से बात कर वेतन देने के लिए कहा गया, किन्तु ठेकेदार बाहर होने से अगले दिन देने की बात बोलने पर हिरामन ठेकेदार को 500 रूपये की आवश्यकता है कहने पर ठेकेदार द्वारा हिरामन को गार्ड मेहत्तर साहू से 500 रूपये लेने कहने पर मोबाईल फोन से गार्ड ठेकेदार से बात कराकर फोन पे के माध्यम से पास के चौधरी जनरल स्टोर व चाय दुकान के माध्यम से हिरामन 500 रूपया नगद प्राप्त किया, फिर शाम करीबन 7 बजे तीनों आरोपीगण हिरामन के मोटर सायकल में बैठकर शराब पीकर टेड़ेसरा शराब भट्टी पहुंचकर शराब खरीद कर शराब पीते समय तीनों आरोपीगण मृतक धमेन्दर सिंह के पास रखे रूपये को लुटने की योजना बनाकर योजना के तहत धमेन्द्र सुन्दरे को अंडा भूंजी खरीद कर मृतक के घर कमरा नंबर 5 लेवर म्ॉर्टर अंडा भूजी और मच्छर अगरबत्ती मृतक के लिए लाने की बात बोलकर दरवाजा खोलवाना है कि योजना बनाकर तीनों आरोपीगण एक राय होकर टेड़ेसरा शराब भट्टी से हिरामन यादव के मोटर सायकल से पीएस स्टील कंपनी पहुंचकर अपने बाईक को कंपनी के पास के चाय ठेला के पास तीनों आरोपीगण पैदल मृतक धमेन्दर के कमरे पास पहुंचकर योजना अनुसार आरोपी धमेन्द्र सुदरे मृतक धमेन्दर के घर का दरवाजा खुलवाया, जैसे ही मृतक धमेन्दर अपने कमरे का दरवाजा खोला, तीनों आरोपीगण धमेन्दर के घर अंदर एक साथ घुस कर धमेन्दर से पैसा लूटने की कोशिश कर झगड़ा-विवाद होने पर आरोपी हिरामन यादव, मृतक धमेन्दर के पैर को आरोपी धमेन्द्र सुन्दरे मृतक के सिर को एवं प्रियांशु थापा मृतक के गले को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा कर हत्या कर मृतक के पास रखे रकम को लुटने की नियत से गला दबाकर अपने पास रखे चाकू से मृतक के गले में वार किया, जिससे मृतक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की मृत्यु होने के बाद तीनों आरोपीगण एक राय होकर मृतक के जींस पैट में रखे 50,000 रूपये को लूट कर लूट की रकम को आपस में बराबर बांटने की सहमति होकर आरोपी प्रियांशु थापा द्वारा मृतक के कमरे के दरवाजा को बाहर से ताला बंद कर वहां से भाग गए।
मामले की विवेचना में आरोपी प्रियांशु थापा से लूट की रकम 18000 रूपये घटना में प्रयुक्त खून लगा चाकू, खून लगा पहने हुए कपड़े को मुताबिक मेमोरेण्डम कथन के बरामद किया गया। आरोपी प्रियांशु थापा ने बताया कि लूट की रकम में से एक अन्य आरोपी हीरामन यादव को 8000 रूपये एवं 5000 रूपये आरोपी धर्मेन्द्र सुंदरे को देना बताया। बाकि शेष रकम को खर्च कर देना बताया। आरोपी धर्मेन्द्र सुंदरे से लूट की रकम 5000 रूपये व घटना के समय पहने हुए खून लगा कपड़ा, आरोपी हीरामन यादव से लूट की रकम 2000 रूपये व घटना में प्रयुक्त एक होंडा साइन मोटर सायकल को मुताबिक मेमोरेण्डम कथन के वजह सबूत में जप्त किया गया। आरोपीगण का कृत्य अपराध धारा 103, 311, 331, 3 (5) बीएनएस का पाये जाने से गिरफ्तारी के कारण से भलीभांति अवगत कराकर आरोपीगण प्रियांशु थापा पिता राजू थापा, उम्र-23 वर्ष, साकिन-सतनामी पारा, बाजार चौक, थाना-सोमनी, धर्मेन्द्र सुंदरे पिता सुंदरलाल सुंदरे, उम्र-38 वर्ष, साकिन-सांकरा, थाना-बालोद, जिला-बालोद, हीरामन यादव पिता स्व. लेखराम यादव, उम्र-45 वर्ष, साकिन-यादव पारा, पचपेडी, थाना-सोमनी, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 07.06.2025 के क्रमशः 14.40, 15.00, 15.20 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सोमनी सत्यनारायण देवांगन, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक हेमंत अनंत, डुलेश्वर साहू, आरक्षक गुलाब चंद्राकर, बेनूराम नेताम, कालीचरण देशमुख, शगनूराम निषाद का सराहनीय योगदान रहा है।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अपराध
माता-पिता और ग्रामीणों से आए दिन विवाद करने वाला युवक जेल भेजा गया
राजनांदगांव। ग्राम मचानपार में अपने ही माता-पिता और ग्रामीणों के साथ आए दिन वाद-विवाद कर अशांति फैलाने वाले एक आदतन युवक के खिलाफ तुमडीबोड पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत एसडीएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में अमन-चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सतत अभियान चलाया जा रहा है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में तुमडीबोड पुलिस द्वारा की गई है।
आए दिन करता था गाली-गलौज और विवाद
चौकी पुलिस ने बताया कि मचानपार निवासी पुरुषोत्तम गेंडरे (26 वर्ष), पिता स्वर्गीय गड़बड़, आए दिन अपने ही घर में माता-पिता को प्रताड़ित करता था और ग्रामीणों से बेवजह वाद-विवाद पर उतारू हो जाता था। उसकी हरकतों से पूरे गांव की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। लगातार मिल रही शिकायतों और क्षेत्र में किसी गंभीर अप्रिय घटना के घटित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लिया।
इन धाराओं के तहत हुई जेल
तुमडीबोड पुलिस ने आरोपी पुरुषोत्तम गेंडरे के खिलाफ शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में नए कानून की धारा 170, 126 और 135(3) बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को माननीय अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया।
इनकी रही सराहनीय भूमिका
इस कार्रवाई में तुमडीबोड चौकी प्रभारी उप निरीक्षक (सब इंस्पेक्टर) धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक (सउनि) चुन्नी लाल साहू, आरक्षक संजय यारदा, आरक्षक लोकेश साहू एवं चौकी तुमडीबोड स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका व सराहनीय योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू हिंसा और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले तत्वों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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ब्रेकिंग न्यूज़ राजनांदगांव। धारा 144 लागू किसी प्रकार के आयोजन, रैली, सामाजिक तथा अन्य आयोजन प्रतिन्धित
