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राजनांदगांव

नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी को किया अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गिरफ्तार

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➡️ नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दुष्कर्मी को किया अंबागढ़ चौकी पुलिस ने गिरफ्तार

➡️ शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग बालिका को भगा ले गया था आरोपी

➡️ महज 5 दिनों के भीतर अंबागढ़ चौकी पुलिस ने अपहृत बालिका और आरोपी को खोज निकाला

➡️ आरोपी को न्यायालय पेश कर भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में जेल

➡️ महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराध पर थाना अंबागढ़ चौकी पुलिस की सफल एवं त्वरित कार्यवाही

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजनांदगांव श्री संतोष सिंह, OSD पुलिस मोहला मानपुर चौकी श्री अक्षय कुमार, अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अंबागढ चौकी श्री अर्जून कुर्रे के दिशा निर्देशन में थाने में दर्ज महिला एवं बालक/बालिका संबंधी अपराधों की शीघ्र निराकरण करने निर्देश प्राप्त होने पर थाना प्रभारी अंबागढ़ चौकी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं स्टाफ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते अपहृत बालिका और आरोपी को महज 5 दिन में खोज निकाला, बालिका को परिजन को सौंपा और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश कर जेल भेजा

थाना अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के प्रार्थी ने दिनांक 26 जून 2022 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि इसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया है कि प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना अंबागढ़ चौकी में गुम इंसान क्रमांक 38/2022 एवं अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/2022 धारा 363 भारतीय दंड संहिता कायम कर विवेचना में लिया गया| मामले की कायमी दिनांक से ही मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े द्वारा गुम बालिका एवं अज्ञात आरोपी के पता साजी हेतु टीम तैयार कर अलग-अलग दिशाओं में रवाना किया गया था तथा मुखबीर लगाया गया था, की दौरान विवेचना के दिनांक 29.06.2022 को संदेही अनिल कुमार भूआर्य पिता मनोहर भूआर्य उम्र 19 साल निवासी कुंवारदल्ली थाना अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव के कब्जे से गुम बालिका को बरामद किया गया| विवेचना दौरान गुम बालिका की महिला पुलिस अधिकारी से धारा 161 सीआरपीसी के तहत कथन कराया गया, कथन के आधार पर आरोपी अनिल कुमार भूआर्य से पूछताछ करने पर अपराध धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का घटित करना पाए जाने से मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 366, 376 भारतीय दंड संहिता, 4, 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 जोड़ी जाकर आज दिनांक 01.07.2022 के 14:30 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय अपर सत्र न्यायालय राजनांदगांव में पेश कर जेल भेजा गया|

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उपनिरीक्षक शंकर बर्वे, प्रधान आरक्षक 1701 उमेश कुमार यादव, प्रधान आरक्षक 819 टीकाराम पटेल, आरक्षक 454 सुशील राऊत, आरक्षक 1674 विजय कुर्रे एवं महिला सहायक आरक्षक 31 अंजू शांडिल्य, 06 अजय लक्ष्मी पुरामें की सराहनीय योगदान रहा|

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राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल

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राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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अपराध

मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त

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राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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