राजनांदगांव
प्रतिपूर्ति राशि गबन करने वालों पर होगी समय सीमा के भीतर कार्यवाही, डीपीआई ने जेडी को बनाया जांच अधिकारी
राजनांदगांव। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत प्रायवेट विद्यालयों में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार प्रायवेट विद्यालयों को प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति राशि देती है। इस राशि की भुगतान को लेकर विगत कुछ वर्षो से गड़बड़ी की लगातार शिकायतें हो रही है, लेकिन जिला स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, तो शिकायतकर्त्ता ने संचालक के समक्ष लिखित शिकायत कर प्रतिपूर्ति राशि गबन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तो संचालक ने संयुक्त संचालक, दुर्ग को बनाया जांच अधिकारी और प्रकरण को टीएल में रखा गया है। यानि डीपीआई ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और एक सप्ताह में जांच कर कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
शिकायतकर्त्ता दिनांक 22 जून को नवपदस्थ सचिव डॉ. एस. भारती दासन के समक्ष उपस्थित होकर जब दस्तावेजी साक्ष्य के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल, विकासखंड छुईखदान की लिखित शिकायत कर एफआईआर मांग की गई तो सचिव महोदय ने प्रकरण को समय सीमा के भीतर जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया था, जिसके बाद दिनांक 30 जून को लोक शिक्षण संचालनालय ने संयुक्त संचालक दुर्ग को जांच अधिकारी बना कर समय-सीमा के भीतर यानि एक सप्ताह के भीतर जांच कर कार्यवाही कर डीपीआई को सूचित करने का निर्देश दिया है।
बीते दिनों गौतम टेकनो, विकासखंड मोहला को एक लाख सैंतालिस हजार प्रतिपूर्ति राशि ट्रांसफर करने की भी शिकायत हुई थी, क्योंकि शिकायतकर्त्ता का कहना था कि इस स्कूल का नाम आरटीई वेबपोर्टल में पंजीकृत ही नहीं है और बताया गया है कि इस स्कूल में आरटीई के 21 बच्चे पढ़ रहे है, जबकि यह स्कूल के संचालकगण स्कूल बंद कर वर्ष 2019 से फरार है, लेकिन जांच के नाम से सिर्फ खानापूर्ति कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।
आठ बिन्दुओं पर हुई शिकायतः
1. रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल वर्ष 2019 के बाद खुला ही नहीं, लेकिन इस स्कूल को कागजों में संचालित कर लाखों रूपया प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया गया।
2. इस स्कूल को कागजों में संचालित कर 120 बच्चों को प्रवेश दिलाने का दावा किया गया।
3. इस स्कूल में अध्ययनरत आरटीई के बच्चे आज कहां है, इसकी जानकारी नोडल और डीईओ के पास नहीं है।
4. इस स्कूल के दस्तावेजों को जप्त कर पालकों का बयान दर्ज हो।
5. इस स्कूल को मान्यता देकर आरटीई वेबपोर्टल में पंजीकृत कैसे कराया गया, जबकि यह स्कूल विगत तीन वर्षो से बंद है।
6. इस स्कूल के नाम से दो और स्कूल संचालित है उनकी भी जांच की जावे।
7. इस संगठित अपराध में प्राचार्य, नोडल, डिलिंग क्लर्क और जिला शिक्षा अधिकारी की संलिपतता की जांच की जावे।
8. इस जांच में जिला स्तर के अधिकारी को सम्मिल ना किया जावे।
राजनांदगांव
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल
राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।
विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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