राजनांदगांव
शिक्षा के उजियारे पर अंधेरगर्दी का ग्रहण, आरटीई में चयन के दो साल बाद भी नहीं मिला प्रवेश
राजनांदगांव। राईट टू एजुकेशन….शिक्षा का अधिकार, इस कानून के नियम-कायदे संस्कारधानी में ढकोसला साबित हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और निजी स्कूल संचालकों की मिलीभगत ने जब जो चाहा वो किया है।
वर्ष 2020 में संजू साहू ने अपने बेटी गीत साहू की पढ़ाई के लिए आरटीई पोर्टल में आवेदन भरा। बच्ची को निजी स्कूल में नर्सरी के तहत प्रवेश के लिए सीट भी आबंटित की गई, लेकिन उस स्कूल में उसे कभी प्रवेश मिल ही नहीं पाया। इस अंधेरगर्दी का जिम्मेदार शिक्षा विभाग परिजनों की गुहार नजर अंदाज करता आ रहा है। दो शैक्षणिक सत्र बीतने के बाद भी बच्ची को आरटीई के तहत प्रवेश नहीं मिल सका है।
संजू ने बताया कि, जुलाई 2020 को उसकी बेटी का नाम आरटीई के तहत चयनित बच्चों की सूची में था। उसे गुरुद्वारा चौक स्थित लायंस पब्लिक स्कूल में प्रवेश के लिए सीट आबंटित की गई थी। कोरोनाकाल के दौरान भी मैं स्कूल के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे प्रवेश नहीं दिया गया। कुछ समय बाद यह स्कूल बंद कर दिया। उसने बताया कि स्कूल बंद होने के बाद आरटीई के तहत चयनित मेरी बेटी के लिए दूसरे स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन दो सालों में निजी स्कूल के संचालकों या शिक्षा विभाग की ओर से मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरी बेटी का प्रवेश किसी स्कूल में नहीं करवाया गया।
मानसिक प्रताड़ना झेलते रहे
छात्रा के परिजनों ने कहा किए महंगी शिक्षा का भार उठा पाना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए उन्होंने आरटीई के तहत आवेदन किया था। समय गुजरता देख अब मजबूरी में बच्ची को निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा किए शिक्षा के क्षेत्र में अधिकारियों ने अंधेरगर्दी मचा रखी है। हमें मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जा रहा है।
संघ ने लगाए झूठी जानकारी देने के आरोप
इधर, छत्तीसगढ़ पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी शिक्षा विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरटीई के तहत चयनित बच्चों को निजी स्कूलों के बंद होने के बाद बगैर किसी अन्य शाला में प्रवेश दिलाए विधानसभा में झूठी जानकारी देने का आरोप अधिकारियों पर लग रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि शिक्षा विभाग में पदस्थ आदित्य खरे ने वर्ष 2021 में विधानसभा में यह जानकारी दी कि सभी बंद हुए निजी स्कूलों में आरटीई के तहत अध्ययनरत बच्चों को दूसरे स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। इसमें लायंस पब्लिक स्कूल का नाम भी शामिल है, जबकि संजू साहू के प्रकरण में उसकी बेटी का चयन 2020 में होने के बाद भी उसे किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाया गया।
राजनांदगांव
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल
राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।
विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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