राजनांदगांव
48 घंटे के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिली सफलता
राजनांदगांव। 13 जुलाई 22 को रात्रि करीबन 9.30 बजे ग्राम बागतराई व लिटिया के बीच सड़क पर ग्रामीणों द्वारा अज्ञात शव के संदिग्ध हालत में होने की सूचना पर 112 स्टाफ व थाना प्रभारी लालबाग जितेन्द्र वर्मा व स्टाफ द्वारा मौके पर तत्काल जाकर शव का निरीक्षण किया गया, जो प्रथमदृष्टया शव के सिर में गहरी कई चोटें होने व हल्का बदबू होना प्रतीत हुआ, जो घटना स्थल निरीक्षण पर शव को देखकर अनुमान लगाया गया कि इसका हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुये घटना के संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय को अवगत कराया गया, जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुये तत्काल शव की पहचान कराने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ करने व मामले का खुलासा करने थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। 14 जुलाई 2022 को अज्ञात शव की फोटो को बागतराई ग्राम के आसपास के सरपंच व ग्रामीणों को दिखाकर पूछताछ किया गया जो ग्रामीणों द्वारा मृतक को पड़ोस के ग्राम लिटिया का हिरावन मांडले उम्र 31 वर्ष का होना बताया। हिरावन मांडले के परिजनों द्वारा मृतक के शव व पहने हुये कपड़ों को देखकर मृतक की पहचान हिरावन मांडले का होना बताया व मृतक हिरावन मांडले का 13 जुलाई 22 के शाम 6 बजे से घर से निकलना व रात 10 बजे तक घर न आना व उसके मोबाईल पर बार-बार कॉल करने पर उसका मोबाईल बंद होना बताया गया। मृतक का पोस्टमार्टम पेंड्री मेडिकल कॉलेज में कराया गया, जो डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में मृतक का अननेचुरल डेथ व सिर में बार-बार चोट लगने से मृत्यु होना बताया गया। थाना लालबाग द्वारा मर्ग जांच पर मामले को गंभीरता से लेते हुये अपराध क्रमांक 410/22 धारा 302, 201 भांदवि कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया, जो मृतक का ग्राम के ही एक विधवा महिला मोमिन वर्मा के साथ संबंध होना पता चला, जिस बात को लेकर पूर्व में भी आरोपिया व मृतक की पत्नी का विवाद हुआ था व आरोपिया के परिजनों द्वारा भी गांव आकर विवाद हुआ था। उक्त संबंध में आरोपिया से पूछताछ की गयी जो अपने मायके ग्राम कोलिहापुरी के पूर्व प्रेमी डिगेश्वर वर्मा के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार की व मृतक हिरावन मांडले द्वारा बार-बार मिलने के लिये दबाव बनाना व गाली-गालौज करने से तंग आकर हत्या करना बतायी। आरोपिया द्वारा अपने प्रेमी डिकेश्वर वर्मा के साथ मिलकर पूर्व योजनाबद्ध तरीके से हिरावन मांडले को फोन में बात कर घर बुलाया गया व घर आने के पहले डिकेश्वर को करीब रात्रि 10 बजे अपने घर में बुलाकर छिपाकर रखी थी। 13 जुलाई को हिरावन मांडले के रात्रि करीब 10 बजे घर आते ही आरोपिया व हिरावन के बीच विवाद हुआ जो मौका पाकर डिकेश्वर द्वारा अपने योजना के मुताबिक पूर्व से रखे सब्बल आलाजरब से सिर में वार किया गया जो हिरावन मांडले द्वारा संघर्ष करने पर आरोपिया द्वारा भी उसी सब्बल को अपने हाथ में लेकर मृतक हिरावन मांडले के ऊपर हमला किया गया। हिरावन मांडले के सिर में पांच-छः बार प्राणघातक हमला होने व अत्याधिक रक्तस्त्राव होने से मौके पर ही मृत्यु हो गयी। डिकेश्वर व आरोपिया द्वारा घर के अंदर बहे मृतक के खून को साफ कर शव को बेडशीट से ढककर घर के अंदर ही रातभर रखा गया। आरोपी डिकेश्वर मृतक हिरावन के पहने हुये चप्पल व मोबाईल को अपने मोटर सायकल के डिक्की में लेकर रास्ते में पड़ने वाले नदी में फेंक दिया। रात्रि करीबन 12 बजे डिगेश्वर घटना कारित कर पुनः अपने ग्राम कोलिहापुरी वापस चले गया। 14 जुलाई को शव से बदबू आने से, शव को ठिकाने लगाने के लिये पुनः आरोपिया के घर आया व शव को रात्रि 8.30 से 10 बजे के मध्य अपनी मोटर सायकल के बीच में रखा मोमिन पीछे बैठी थी व स्वयं मोटर सायकल को चलाते हुये ग्राम बागतराई व लिटिया के मध्य जाते हुये सामने से लोगों के मोटर सायकल आते देख कर डरकर शव को सड़क किनारे फेंक दिये। बाद आरोपिया को उसके घर में छोड़कर डिकेश्वर वापस अपने ग्राम कोलिहापुरी चला गया। आरोपिया द्वारा वापस अपने घर आने के बाद अपने पहने हुये कपड़े व खून से सने चादर को जलाकर नष्ट कर दिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मोमिन वर्मा द्वारा अपने घर पर रखे घटना में प्रयुक्त आलाजरब सब्बल व डिकेश्वर द्वारा घटना के समय पहने कपड़े व घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त कराया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा, उप निरीक्षक संजय नाग, उप निरीक्षक गीतांजली सिन्हा, सउनि येनलाल चन्द्राकर, सउनि राजू मेश्राम, प्रधान आरक्षक मनेन्द्रप्रताप, प्रधान आरक्षक देवसिंह मार्को, आरक्षक सुनील बैरागी, लीलाराम साहू, भोलाराम यादव, न्द्र वर्मा, सायबर सेल के आरक्षक मनीष मानिकपुरी, आरक्षक मनोज खुंटे, अमित सोनी, आदित्य सिंह की सराहनीय भूमिका रही।
राजनांदगांव
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल
राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।
विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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