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राजनांदगांव

अपहरण और बलात्संग का आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा

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राजनांदगांव। प्रार्थी थाना मोहला उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 26 अप्रैल 2022 को इसकी नाबालिग लड़की 24 अप्रैल 2022 को बिना बताये घर से कहीं चली गई है, जिसका आसपास एवं रिश्तेदारों में पता तलाश किया, कहीं पता नहीं चला है। रिपोर्ट पर धारा 363 भादंवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। बालिका संबंधी अपराध को गंभीरता से देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर, ओएसडी अक्षय कुमार मोहला-मानपुर अं. चौकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर पुपलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अर्जुन कुर्रे के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक आर्शिवाद राहटगांवकर के कुशल नेतृत्व में टीम गठित कर अपहृता की पतासाजी हेतु लगाया गया था। पता तलाश के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी पीड़िता को लेकर ग्राम मासुल में देखा गया है और उसे छोड़कर भागने की फिराक में है, मुखवीर के बताए मुताबिक घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया व पीड़िता को उससे बरामद किया गया। पूछताछ पर आरोपी ने अपराध कबूल किया। आरोपी धर्मेन्द्र कुमार मातलम पिता घासीराम आतलम उम्र 23 साल साकिन मासुल थाना मोहला द्वारा पीड़िता को बहला-फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर भगाकर जबरदस्ती लगातार शारीरिक शोषण करना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 366, 376, 376, (2) (ढ) भादंवि लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 ए 6 के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को पकड़ने में उप निरीक्षक कमलेश बंजारे, सउनि ऋषम ठाकुर, प्रधान आरक्षक गौतम मुआर्य, भरत लाल मंडावी, आरक्षक गिरीश कोमा, तुमेन्द्र रात्रे, पलेश्वर सिदार, नंदकुमार यादव, राम सनेही, महिला सहायक आरक्षक ममता जयसवाल का विशेष योगदान रहा।

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राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल

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राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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अपराध

मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त

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राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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