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राजनांदगांव

पालकों ने कलेक्टर से कहा हमने पैसे देकर खरीद लिया ड्रेस, अब दोषी डीईओ पर हो सख्त कार्यवाही

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राजनांदगांव। शिक्षा का अधिकार कानून जिले में मजाक बनकर रह गया है, क्योंकि जिले में गरीब बच्चों को इस कानून का समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। पांच वर्ष पूर्व उच्च न्यायालय बिलासपुर ने दो बार यह निर्णय दिया था कि गरीब बच्चों को जो आरटीई कानून के अंतर्गत प्रायवेट स्कूलों में पढ़ रहे है, उन्हें निःशुल्क गणवेश, कॉपी-किताब एवं लेखन सामग्री देना अनिवार्य है, लेकिन पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी इस आदेश का कड़ाई से पालन नहीं कराया गया, क्योंकि पालक अपने बच्चों को स्वयं अपने पैसे से गणवेश, कॉपी-किताब एवं लेखन सामग्री खरीद कर दे रहे है।
पीड़ित पालक इस बात की लिखित जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी को लगातार दे रहे है कि उनके बच्चों को प्रायवेट स्कूल के द्वारा निःशुल्क गणवेश, कॉपी किताब एवं लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, लेकिन किसी भी दोषी प्रायवेट स्कूल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया। मजबूरी में इस शिक्षा सत्र में भी पालकों ने स्वयं अपने पैसे से अपने बच्चों को गणवेश, कॉपी, किताब एवं लेखन सामग्री खरीद कर दिया है।
छत्तीसगढ़ पैरेंटस एसोसियेशन के द्वारा लगातार इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से लेकर राज्य शासन तक सभी जिम्मेदार अधिकारियों को इस प्रकरण की जानकारी दिया जा रहा था कि प्रायवेट स्कूलों के द्वारा आरटीई के बच्चों को निःशुल्क गणवेश, कॉपी-किताब एवं लेखन सामग्री नहीं दिया जा रहा है, जिसके पश्चात राज्य शासन और लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया कि आरटीई के गरीब बच्चों को निःशुल्क गणवेश, कॉपी-किताब एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराया जाए, यदि कोई निजी विद्यालय नियमों का पालन नहीं करता है, या उल्लघंन करता है, तो अधिनियम के प्रावधान अनुसार उक्त विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन आज तक किसी भी प्रायवेट स्कूल के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किया गया।
पालको ने पैसे देकर अपने बच्चों के लिए ड्रेस खरीद लिया तब इस मामले में अब डीईओ ने प्रायवेट स्कूलों को आरटीई के गरीब बच्चों को निःशुल्क गणवेश, कॉपी-किताब एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है, लेकिन पालक अब जिला शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की मांग कर रहे है और पीड़ित पालको ने कलेक्टर को लिखित शिकायत कर डीईओ के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है।

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राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल

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राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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अपराध

मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त

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राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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