राजनांदगांव
कार्यवाही से बचने जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया पत्र, तो पालकों ने कहा दोषी है डीईओ
राजनांदगांव। ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री से भारी भरकम कमीशन प्रायवेट स्कूलों को मिलता है और इसे जिले के लगभग 20 हजार गरीब बच्चों को फ्री में देना यानि लाखों का नुकसान, लेकिन कोर्ट का आदेश और उच्च कार्यालय का दबाव, तो मजबूरी में सिर्फ पत्राचार करने की नियत और अपने कर्तव्यों की खानापूर्ति करने की आदत, कहीं मामला पुनः कोर्ट ना पहंुच जाए और डीईओ पर गाज न गिर जाए, इसलिए अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में पुनः एक पत्र जारी कर प्रायवेट स्कूलों को निर्देशित कर दिया गया कि उन्हें गरीब बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री देना अनिवार्य है, लेकिन पालक लिखित में यह बता चुके है कि उन्होंने स्वयं पैसे देकर अपने बच्चों के लिए ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री खरीद लिया है, क्योंकि प्रायवेट स्कूलों ने उनके बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने उनके लिखित शिकायतों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं किया, जबकि उच्च कार्यालय ने स्पष्ट अनुमति दिया है कि यदि कोई प्रायवेट स्कूल आरटीई के गरीब बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री उपलब्ध नहीं कराता है तो उनके विरूद्ध कार्यावाही किया जावे।
पालक अब जिला शिक्षा अधिकारी को ही दोषी मान रहे है, क्योंकि उनका कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित जनहित याचिका क्रमांक डब्ल्यूपीपीआईएल/2017 में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2017 के अवमानना के दोषी है। जिला शिक्षा अधिकारी आरएल ठाकुर उनके विरूद्ध तत्काल सख्त कार्यवाही किया जाना चाहिए। यह डीईओ की जिम्मेदारी है और कार्यवाही करने का अधिकार उनके पास है तो फिर उनके बच्चों को निःशुल्क ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री उपलब्ध क्यों नही कराया गया। पालकों का आरोप है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रायवेट स्कूलों को लाभ दिलाने जिले में काम कर रहे, जो कुछ हद तक सही भी साबित हो रहा है, क्योंकि किसी दोषी प्रायवेट स्कूल पर अब तक क्यों कार्यवाही नहीं किया गया, जबकि पालकों ने लिखित में यह शिकायत दिया है। सिर्फ पत्राचार करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, आदेशों को कड़ाई से पालन कराया जाना और योजना का लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए। यह सच है कि पालकों ने अपने बच्चों के लिए स्वयं पैसे देकर ड्रेस, कॉपी-किताब और लेखन सामग्री खरीद लिया, अब दोषी प्रायवेट स्कूलों पर कार्यवाही करने की जरूरत है, सिर्फ पत्राचार करने से बचा नहीं जा सकता है।
राजनांदगांव
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल
राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।
विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।
कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
अपराध
मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त
राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
अपराध
शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल
राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
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