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राजनांदगांव

ग्राम सभाओं में तंबाकू उत्पादों की रोकथाम और तंबाकू मुक्त ग्राम बनाने पर होगी चर्चा

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राजनांदगांव। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के लिए स्वास्थ्य विभाग के आग्रह पर पंचायत संचालनालय द्वारा सभी कलेक्टर को 20 अगस्त से होने वाली प्रत्येक ग्रामसभा की बैठक के एजेंडे में तंबाकू मुक्ति पर चर्चा एवं सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा अधिनियम) 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन को अनिवार्य किया गया है।
तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए भावी पीढी को तंबाकू के सेवन से दूर रखने के प्रयास में तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के लिए अब आयोजित होने वाली सभी ग्राम सभाओं के एजेंडे में तंबाकू उपयोग निषेध एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम पर चर्चा को अनिवार्य किया गया है। ग्राम सभाओं के आयोजन के संबंध में समस्त कलेक्टर को पंचायत संचालनालय द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं जिसमें तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन पर चर्चा को भी शामिल किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते दिनों पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इस संबंध में पत्र जारी कर तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के क्रियान्वयन का आग्रह किया गया था जिसमें वैश्विक युवा तंबाकू सर्वेक्षण 2019 के अनुसार प्रदेश में 3911 प्रतिशत तंबाकू उपयोगकर्ता होने तथा इनमें से 53.7 पुरूष एवं 24.6 प्रतिशत महिला तंबाकू उपयोगकर्ता का जिक्र किया गया है। 13 से 15 आयु वर्ग के युवाओं में इसकी व्यापकता 8 प्रतिशत होने के साथ ही तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने तथा सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों का पालन करने एवं अंतरविभागीय समन्वय से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जाने की जानकारी भी साझा की गई है। जारी पत्र में तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए तंबाकू का सेवन छो¸ड़ने वालों को परामर्श, काउंसिलिंग एवं दवाओं के जरिए मदद किए जाने से भी अवगत कराया गया। जिसके बाद पंचायत संचालनालय द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त कलेक्टरों को 20 अगस्त से आयोजित होने वाली ग्रामसभा में इस पर विशेष रूप से चर्चा करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में राज्य नोडल अधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, डॉ. कमलेश जैन ने बताया : राज्य की 76.76 प्रतिशत आबादी गांव में बसती है और यहां ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका रहती है। विकास के लिए लोगों की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष भागीदारी जरूरी है, जो ग्राम पंचायतों की सहभागिता से संभव है। इसलिए पंचायतों के द्वारा तंबाकू नियंत्रण लागू करवाने को प्राथमिकता दी जा रही है, क्योंकि सामुदायिक भागीदारी से ही तंबाकू मुक्त पंचायत का सपना साकार हो सकेगा। इसी कड़ी में तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के निर्माण के लिए पिछले दिनों स्वास्थ्य संचालक ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखकर ग्राम सभा में, तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों तथा सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम के क्रियान्वयन को अपने एजेंडे में शामिल करने का आग्रह किया था, ताकि समस्त ग्राम पंचायत तंबाकू मुक्त हो सकें।

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राजनांदगांव

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर, कृषक संगोष्ठी और ‘पहल’ कार्यक्रम में होंगे शामिल

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राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 जून को राजनांदगांव जिले के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। वे इस दौरान ग्राम सुरगी में कृषक संगोष्ठी सहित पुलिस लाइन में आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार डॉ. रमन सिंह सुबह 11.20 बजे दुर्ग विश्राम गृह से कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 12 बजे राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सुरगी पहुंचेंगे, जहां वे कृषक संगोष्ठी कार्यक्रम में भाग लेंगे।

इसके पश्चात वे दोपहर 1.30 बजे ग्राम सुरगी से रवाना होकर 1.45 बजे स्पीकर हाउस राजनांदगांव पहुंचेंगे, जहां उनका समय आरक्षित रहेगा।

विधानसभा अध्यक्ष शाम 4.30 बजे स्पीकर हाउस से प्रस्थान कर 4.40 बजे पुलिस लाइन राजनांदगांव पहुंचेंगे और वहां आयोजित ‘पहल’ कार्यक्रम में शामिल होंगे।

कार्यक्रम के समापन के बाद वे शाम 6 बजे पुलिस लाइन से सेवा सदन बस स्टैंड के पास दुर्ग के लिए प्रस्थान करेंगे। उनके दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

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अपराध

मचानपार में अवैध शराब बिक्री पर पुलिस की कार्रवाई, 18 पौवा शराब जब्त

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राजनांदगांव। जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस चौकी तुमड़ीबोड़ ने मचानपार में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध शराब बिक्री करते गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 18 पौवा देशी प्लेन शराब एवं बिक्री की नकदी जब्त की गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के निर्देशन में नशे के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 14 जून को मुखबिर से सूचना मिलने पर चौकी तुमड़ीबोड़ पुलिस ने ग्राम मचानपार स्थित मिलन दुकान के पास घेराबंदी कर कार्रवाई की।

कार्रवाई के दौरान आरोपी सूरज राजपूत (25 वर्ष) निवासी ग्राम मचानपार के पास रखी प्लास्टिक बोरी से 18 पौवा देशी प्लेन शराब (सुपर-36) बरामद की गई। साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त 300 रुपए नकद भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1,740 रुपए बताई गई है।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक धनीराम नारगे, सहायक उप निरीक्षक नंदकुमार फरदिया, आरक्षक लोकेश साहू, चंद्रशेखर यादव, थलेश देशमुख सहित चौकी तुमड़ीबोड़ स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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अपराध

शांति व्यवस्था भंग करने पर युवक गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

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राजनांदगांव। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चिखली पुलिस ने शांति भंग करने वाले एक युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कांकेतरा निवासी महेंद्र निषाद (27 वर्ष) शराब के नशे में राहगीरों से विवाद कर रहा था। उसके व्यवहार से क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित होने और किसी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में चिखली चौकी पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की। इसके बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आदेशानुसार उसे जेल भेज दिया गया।

इस कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, प्रधान आरक्षक अरुण कुमार नेताम, आरक्षक चन्द्रकपूर आयाम, सुनील बैरागी, आदित्य सोलंकी, गोपाल पैकरा सहित चौकी चिखली के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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